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उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची–तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/50/2019                                   दिनांक: 19 अप्रैल, 2019

प्रेस नोट

विषय: उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची–तत्‍संबंधी।

 

       

उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो स्‍पष्‍ट रिक्ति हैं, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है।

 

      त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इस रिक्ति को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.

मतदान कार्यक्रम

अनुसूची

1

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख

22.04.2019 (सोमवार)

2

नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख

29.04.2019 (सोमवार)

3

नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख

30.04.2019 (मंगलवार)

4

अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख

02.05.2019 (गुरुवार)

5

मतदान की तारीख

19.05.2019 (रविवार)

6

मतगणना की तारीख

23.05.2019 (गुरूवार)

7

वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 

27.05.2019 (सोमवार)

 

निर्वाचक नामावली

      01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियाँ अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी  

      आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। 

मतदाताओं की पहचान

      पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश उक्‍त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए लागू होंगे।

आदर्श आचार संहिता

      दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

 
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