इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/प्रेस नोट/51/2019 दिनांक: 20 अप्रैल, 2019
प्रेस नोट
विषय: पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।
पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभा में 29-इस्लामपुर, 68-कंडी, 74-नावादा, 43-हबीबपुर (अ.ज.जा.) और 105-भाटपाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से पांच स्पष्ट रिक्तियां है, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है।
त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों, आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-
क्रम सं. |
मतदान कार्यक्रम |
अनुसूची |
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख |
22.04.2019 (सोमवार) |
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नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख |
29.04.2019 (सोमवार) |
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नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख |
30.04.2019 (मंगलवार) |
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अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख |
02.05.2019 (गुरूवार) |
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मतदान की तारीख |
19.05.2019 (रविवार) |
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मतगणना की तारीख |
23.05.2019 (गुरूवार) |
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वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करवा लिया जाएगा । |
27.05.2019 (बुधवार) |
निर्वाचक नामावली
अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं।
मतदाताओं की पहचान
विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। आयोग द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभा, 2019 के साधारण निर्वाचन के संबंध में जारी किए गए आदेश उक्त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए लागू होंगे।
आदर्श आचार संहिता
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी।