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वीवीपीएटी गणना क्रम को उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रखना: भारत निर्वाचन आयोग


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/59/2019                              दिनांक : 22 मई, 2019

प्रेस नोट

वीवीपीएटी गणना क्रम को उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रखना: भारत निर्वाचन आयोग

22 राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमण्‍डल ने दिनांक 21 मई, 2019 को पूर्ण निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। उनके द्वारा उठाए गए अन्‍य मुद्दों के अलावा, उन्‍होंने ईवीएम(मों) में डाले गए मतों की गणना शुरू होने से पहले वीवीपीएटी की पर्चियों को गिनने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमण्‍डल के प्रस्‍थान के तुरन्‍त बाद, आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग में इस मुद्दे से संबंधित कार्रवाई करने वाले वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। कल एवं आज, दो दौर की गहन चर्चा के बाद समग्र संदर्भ में और विशेष रूप से वर्ष 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 273 में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2019 को दिए गए निर्णय को देखते हुए इस मांग को स्‍वीकार करना न तो संभव पाया गया है और न ही व्‍यावहारिक। उक्‍त निर्णय में यह निदेश है कि वीवीपीएटी का यादृच्छिक चयन प्रवृत्‍त ईवीएम मैनुअल (https://www.eci.gov.in/files/file/9230-manual-on-electronic-voting-machine-and-vvpat/) के दिशा-निर्देश 16.6 के अनुरूप पर्ची सत्‍यापन की प्रक्रिया के अध्‍यधीन होगा।

कुछ अन्‍य प्रक्रियात्‍मक मुद्दे थे जैसे कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ अभ्‍यर्थियों के गणना एजेन्‍ट को अनुमति देना, जिसके संबंध में पहले ही आवश्‍यक अनुदेश दोहराए जा चुके हैं और इन्‍हें यथावश्‍यक अधिकाधिक अभ्‍यर्थी – अनुकूल बनाया गया है।

आयोग प्रतिनिधिमण्‍डल के सभी सम्‍मानित सदस्‍यों को धन्‍यवाद देता है तथा उन्‍हें और देश के सभी निर्वाचकों को यह विश्‍वास दिलाता है कि समस्‍त गणना, विशेष रूप से स्‍टाँग रूम और मतगणना केन्‍द्रों की पूरी निगरानी, पूर्ण रूप से निष्‍पक्ष पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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