इस फाइल के बारे में
सं. 51/8/वीवीपैट-अनुदेश/2019/ईएमपीएस दिनांक: 19 मई, 2019
सेवा में
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विषय: वीवीपैट पेपर का अनिवार्य सत्यापन – तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के पत्र सं. 51/8/वीवीपैट-अनुदेश/2019-ईएमपीएस, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने, वीवीपैट पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के प्रयोजनार्थ यादृच्छिक रूप से चयन किए जाने हेतु मतदान केंद्रों की संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई विधान सभा सेग्मेंट नहीं है।
इस संबंध में, मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि लोकसभा निर्वाचनों के लिए, यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा सेग्मेंट नहीं है तो, वीवीपैट पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के लिए उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों से 05 (पांच) मतदान केंद्रों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा।
उक्त पत्र के अन्य सभी निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा।
भवदीय,
(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव