मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

मतगणना के पश्‍चात ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) का भंडारण – स्‍पष्‍टीकरण – तत्‍संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं.51/8/6/2019-ईएमपीएस(खण्‍ड-III)                           दिनांक : 20 मई, 2019

सेवा में,                                        

सभी राज्‍यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के

मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी।

 विषय: मतगणना के पश्‍चात ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) का भंडारण – स्‍पष्‍टीकरण – तत्‍संबंधी।

 संदर्भ:  1. आयोग का दिनांक 5 मई, 2015 का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2015-ईएमएस

       2. आयोग का दिनांक 5 दिसम्‍बर, 2017 का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस

       3. आयोग का दिनांक 29 अगस्‍त, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस

       4. आयोग का दिनांक 3 नवंबर, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस

       5. आयोग का दिनांक 13 नवंबर, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस

 महोदया/महोदय,

      मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मतों की गणना पूरी होने के पश्‍चात मतयुक्‍त इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ईवीएम) और वीवीपीएटी(यों) के भंडारण के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया है।

      इस संबंध में, मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के उप-नियम(1क) और (2) (गग) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है कि उक्‍त नियम के नियम 57ग के प्रावधानों के अधीन सीलबंद सभी मतदान मशीनों और मुद्रित पेपर पर्चियों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा।

      उपर्युक्‍त को देखते हुए, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि मतों की गणना के बाद श्रेणी अर्थात: मतयुक्‍त ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) और श्रेणी अर्थात् मतयुक्‍त खराब ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) के लिए ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (यों) की निगरानी में रखा जाएगा। मतों की गणना के पश्‍चात ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) के भंडारण हेतु निम्‍नलिखित कार्रवाई का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाएगा :

(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को उन स्‍ट्रांग रूम की अवस्थिति के बारे में पहले से ही लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, जहां ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को मतगणना के पश्‍चात भंडारित किया जाएगा। उन्‍हें स्‍ट्रांग रूम की दोहरी लॉक प्रणाली पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति भी होगी।

(2) यदि स्‍ट्रांग रूम, गणना केंद्र से भिन्‍न स्‍थान पर स्थित है, तो निम्‍नलिखित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा:

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को ले जाने वाले वाहनों के साथ जाने की अनुमति होगी।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को इस संबंध में लिखित में  सूचित किया जाएगा।

(ग) मतगणना के पश्‍चात ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) को ले जाने वाले वाहनों के लिए उचित सशस्‍त्र एस्‍कोर्ट प्रदान किया जाएगा।

(घ) वाहनों की गतिविधियों की वीडियोग्राफी।

(3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2 या 2 से अधिक विधान सभा खंडों/निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) को निर्वाचन अवधि के समाप्‍त होने तक एक ही स्‍ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा।

(4) लोक सभा और विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के मामले में, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा खंड से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) को अलग स्‍ट्रांग रूम में अलग से भंडारित किया जाएगा अर्थात किसी भी स्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा खंड से संबंधित  ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) के साथ एक ही स्‍ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा।

(5) यदि, एक ही कक्ष में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ईवीएम और वीवीपीएटी को भंडारित करना संभव नहीं हो तो, निम्‍नलिखित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए:

(क) स्‍टील/लोहे इत्‍यादि के भंडारण रैक का निर्माण करके ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को दो या दो से अधिक परतों में रखा जा सकता है।

(ख) ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) को दो स्‍ट्रांग रूम में रखा जा सकता है। ये स्‍ट्रांग रूम एक ही बिल्डिंग में एक दूसरे के आस-पास होने चाहिएं। ऐसे सभी स्‍ट्रांग रूमों के बाहर, निर्वाचनों के विवरणों को दर्शाया जाने वाला एक नोटिस चिपकाया जाना चाहिए जिस पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड की संख्‍या एवं नाम और मतदान केंद्रों की क्रम सं. (उदाहरणार्थ : स्‍ट्रांग रूम 1 में पीएस 1 से 100 तक की ईवीएम और वीवीपीएटी हैं तथा स्‍ट्रांग रूम 2 में पीएस 101 से 102 तक हैं) लिखी हो।

(6) यदि प्रत्‍येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड के लिए अलग स्‍ट्रांग रूम उपलब्‍ध नहीं है तो एक बड़े स्‍ट्रांग रूम का विभाजन करके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड के लिए अलग-अलग स्‍ट्रांग रूम बनाया जा सकता है। प्रत्‍येक विभाजित स्‍ट्रांग रूम का डबल लॉक प्रणाली सहित अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए।

उपर्युक्‍त अनुदेशों के सख्‍त अनुपालन हेतु इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाएगा।

भवदीय,

(मधुसुदन गुप्‍ता)

अवर सचिव

 Share


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...