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निर्वाचनों के दौरान ‘पेड न्यूज’ पर रोक लगाने के उपाय – पेड न्यूज के संपुष्ट मामलों का वेबसाइट पर प्रचार करना - तत्संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. 491/पेड न्यूज/2019                                        दिनांक: 4 जून, 2019

 

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

 

विषय: निर्वाचनों के दौरान ‘पेड न्यूज’ पर रोक लगाने के उपाय – पेड न्यूज के संपुष्ट मामलों का वेबसाइट पर प्रचार करना - तत्संबंधी।

 

महोदय/महोदया,

      कृपया आयोग के दिनांक 25 नवम्बर, 2013 के पत्र सं. 491/मीडिया नीति/2013 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें। मुझे यह दोहराने का निदेश हुआ है कि पेड न्यूज के सिद्ध/पुष्ट मामलों में की जाने वाली कार्रवाई निम्नलिखित के अनुसार होगी:

 

(I)        मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी का नाम (न कि मीडिया घराने का) उचित रीति से प्रकाशित किया जाएगा।

(II)       प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम, पेड न्यूज मद के विवरणों सहित, संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किए जाने के पश्चात आयोग (न कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा) द्वारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) एवं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को अग्रेषित किया जाएगा। 

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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