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    आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को आयोग का पत्र।
  2. 16 downloads

    केरल, जम्मू-कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता को लागू करने संबंधी अनुदेश –तत्संबंधी।
  3. 24 downloads

    उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर तथा गोवा के विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2017- आदर्श आचार संहिता- तत्संबंधी।
  4. 110 downloads

    कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार सहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्यवाही - तत्सम्बन्धी
  5. 14 downloads

    लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को लागू करने के अनुदेश-धार्मिक/सांप्रदायिक आधारों पर राजनैतिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए वादे-तत्‍संबंधी।
  6. 38 downloads

    अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्‍ड की राज्‍य विधान सभाओं में स्‍पष्‍ट रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आर्दश आचार संहिता को लागू करने के अनुदेश-तत्‍संबंधी।
  7. 139 downloads

    संसदीय/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन - अनुदेश- आदर्श आचार सहित के सम्बन्ध में
  8. 56 downloads

    आन्‍ध्र प्रदेश, गोवा और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली की राज्‍य विधान सभाओं में स्‍पष्‍ट रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन – आदर्श आचार स‍ंहिता के प्रर्वतन पर अनुदेश – तत्‍संबंधी।
  9. 59 downloads

    पंजाब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की लोक सभा तथा केरल की राज्य विधान सभा में स्पष्टत रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श, आचार संहिता के प्रर्वतन पर अनुदेश-तत्संबंधी।
  10. 79 downloads

    आदर्श आचार संहिता लागू होना- हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2017- तत्संबंधी।
  11. 56 downloads

    हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी।
  12. 109 downloads

    आदर्श आचार संहिता लागू होना-गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2017- तत्संबंधी।
  13. 37 downloads

    अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता लागू होने सम्‍बन्‍धी अनुदेश-तत्‍सम्‍बन्‍धी।
  14. 145 downloads

    लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम , 1951 की धारा 126 (1) (ख) का उल्‍लंघन, आदर्श आचार संहिता इत्‍यादि- श्री राहुल गांधी को नोटिस
  15. 43 downloads

    संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा तथा राजस्‍थान और पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता के लागू किए जाने पर अनुदेश-तत्‍संबंधी।
  16. 53 downloads

    ओडिशा की राज्‍य विधान सभा में स्‍पष्‍ट रिक्ति को भरने के लिए उप निर्वाचन – आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश – तत्‍संबंधी।
  17. 61 downloads

    आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्‍वामित्‍व वाले भवन/सिविल संरचनाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करना-तत्‍संबंधी।
  18. 52 downloads

    आदर्श आचार संहिता लागू होना-कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2018- तत्संबंधी।
  19. 57 downloads

    महाराष्‍ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा की तथा बिहार, झारखण्‍ड, केरल, महाराष्‍ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्‍ड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्‍य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन – आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश – तत्‍संबंधी।
  20. 41 downloads

    मेघालय की राज्यविधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन–आदर्शआचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश–तत्संबंधी।
  21. 741 downloads

    निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2018 दिनांक: 31 दिसम्‍बर, 2018 सेवा में 1. मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार,राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। 2. मुख्‍य सचिव, भारत सरकार:- (क) हरियाणा, चण्‍डीगढ, (ख) तमिलनाडु, चेन्‍नई, 3. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:-(क) हरियाणा, चण्‍डीगढ़, (ख) तमिलनाडु, चेन्‍नई, विषय: हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2018 के प्रेस नोट संख्‍या ईसीआई/प्रेनो/81/2018 के तहत हरियाणा और तमिलनाडु राज्‍यों में निम्‍नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:- राज्‍य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्‍या हरियाणा 36-जीन्‍द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु 168-तिरूवारूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र संख्‍या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस और दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्‍या 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 3. इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए। भवदीय, (स्‍टैण्‍डहोप युहलुंग) प्रधान सचिव ********************************************* भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001 सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस दिनांक: 29 जून, 2017 सेवा में 1. सभी राज्‍यों एव संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी। 2. सभी राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य सचिव। 3. सभी राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों के मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दल। विषय: आदर्श आचार संहिता-अनुदेश-संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन-तत्‍संबंधी। महोदय, उपर्युक्‍त विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अपने पूर्ववर्ती अनुदेशों में निम्‍नलिखित संशोधन जारी किए हैं:- 1. आदर्श आचार संहिता लागू करना आयोग के पत्र सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई, दिनां‍क 26.04.2012 तथा सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 21.10.2013 में अंतर्विष्‍ट आयोग के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्‍यता के विभिन्‍न प्रावधनों की सूची दी गई है। ये अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए गए हैं कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में शामिल है, तो उपर्युक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन -क्षेत्र के इलाके पर ही लागू होंगे। अन्‍य सभी मामलों में, आदर्श आचार संहिता उस (उन)/सभी जिले (लों) पर लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन (नों) होने वाले निर्वाचन-क्षेत्र शामिल हैं। 2. विज्ञापनों का प्रकाशन आयोग ने दिनांक 25 जून, 2013 को निदेश दिया कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान विज्ञापनों की निर्मुक्ति/प्रकाशन निम्‍नानुसार विनियमित होंगे:- (i) विशिष्‍ट महत्‍वपूर्ण अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसरों के साथ एक ही समय पर पड़ने वाली तारीखों तक सीमित रहेंगे तथा इन्‍हें अन्‍य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन पर किसी मंत्री या अन्‍य राजनैतिक पदाधिकारियों के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे। (ii) इस अवधि के दौरान किसी भी में तारीख को ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी/प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें उप-निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का कोई विशेष/सुस्‍पष्‍ट संदर्भ या संकेत हो। इसके अतिरिक्‍त, यह भी स्‍पष्‍ट किया जाता है कि उन जिलों में, जहां पर उप- निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं किसी भी नई योजना का विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। (उपर्युक्‍त उप-पैरा (ii) संशोधित हो गया है) 3. मंत्रियों के दौरे किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 23 नवम्‍बर, 2007 को जारी किए गए अनुदेश के अनुसार निम्‍नलिखित प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि: (i) सभी मंत्री, चाहे वे केन्‍द्रीय मंत्री हों या राज्‍यमंत्री, उप-निर्वाचनों की घोषणा के बाद अपने आधिकारिक दौरों को, किसी भी तरीके से, निर्वाचन-कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस‍/जिन जिले (लों) में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहें हैं और जहां इस कारण से आदर्श आचार संहिता लागू है, उनमें सभी और कोई भी दौरा पूर्णतया निजी प्रकृति का होगा। (ii) यदि आधिकारिक कार्य से यात्रा करने वाला कोई मंत्री किसी अन्‍य जिले में सरकारी दौरे पर जाते समय मार्ग में पड़ने वाले ऐसे जिले (जिलों) से गुजरता है, जिसमें उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वे किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेगा। इसके अतिरिक्‍त, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि मंत्री या समतुल्‍य रैंक/हैसियत वाले व्‍यक्ति सरकारी उदे्श्‍यों वाली अपनी सरकारी यात्रा को, उस स्‍थान जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्‍थान जहां निर्वाचन प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, के लिए मार्ग-निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्‍पूर्ण यात्रा व्‍यय, निर्वाचन व्‍यय के रूप में माना जाएगा। (उपर्युक्‍त उप पैरा (ii) संशोधित हो गया है) 4. अधिकारियों के स्‍थानांतरण/तैनाती के संबंध में ऐसे सभी अधिकारियों, जो राज्‍य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े हुए हैं, के लिए स्‍थानांतरण नीति के कार्यान्‍वयन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगे। इस नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को ध्‍यान रखना चाहिए कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्‍थानांतरण नीति के समनुरूप होगी। 5. महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा के संबंध में उप-निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जिसमें राज्‍य सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से रोका जाए जिसका राज्‍यव्‍यापी और परिणामत: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव हो। इस संबंध में सभी संबंधित तथ्‍यों पर विचार करने के पश्‍चात, आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्‍य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा एक नेमी कामकाज के रूप में की जा सकती है परन्‍तु सरकार की उपलब्धि के रूप में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा यथोचित प्रचार-प्रसार करें और अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय, (आर.के.श्रीवास्‍तव) वरि. प्रधान सचिव ********************************************** भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001 सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 दिनांक : 18 जनवरी, 2018 सेवा में सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी विषय: उप – निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण– तत्‍संबंधी। महोदय, मुझे, आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्‍या 437/6/अनु/ 2016-सीसीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र, राज्‍य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/ नगर-निगमों में आता है तो आदर्श आचार संहिता के अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्‍य सभी मामलों में उपर्युक्‍त अनुदेश उप-निर्वाचन(नों) के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले संपूर्ण जिले(लों) में लागू होंगे। (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्‍न) इस संबंध में, राजस्‍थान में अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया था कि क्‍या अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उप-निर्वाचनों के दौरान एमसीसी को पूरे जयपुर में लागू किया जाना था या केवल जयपुर जिले के दूदू विधान सभा क्षेत्र में, क्‍योंकि जयपुर जिले में राज्‍य की राजधानी में, नगर-निगम, मेट्रोपोलिटन शहर तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और स्‍पष्‍ट किया कि जयपुर जिले में सामान्‍य प्रशासनिक कार्य को अव्‍यवस्‍था/व्‍यवधान से बचाने के लिए एमसीसी को जयपुर जिले के केवल दूदू विधान सभा में ही लागू किया जाएगा। अत:, अब आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त निदेश राज्‍य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/नगर-निगमों वाले क्षेत्रों में देश में भावी सभी उप-निर्वाचनों में लागू होंगे। तद्नुसार, कोई भी जिला, जिसमें निगम/मेट्रो/नगर-निगम अवस्थित हैं, एमसीसी को उस विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाले भाग में ही लागू किया जाएगा न कि पूरे जिले में। भवदीय, (नरेन्‍द्र ना. बुटोलिया) प्रधान सचिव
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    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2019 दिनांक: 01 जनवरी, 2019 सेवा में मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्‍ली। मुख्‍य सचिव, राजस्‍थान सरकार, जयपुर मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, राजस्‍थान, जयपुर विषय: राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन - सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना। महोदय, मुझे, आयोग के दिनांक 01 जनवरी,2019 के पत्र सं. 492/राजस्‍थान-वि.स/2018 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा आयोग ने राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्‍वरूप राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के दिशा-निर्देश हेतु आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने की घोषणा की है। 2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों की निर्मुक्ति निम्‍नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगी:- (क) सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग, जहां निर्वाचन चल रहे है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, विधायक/पार्षद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है, के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। (ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्‍तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। (ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान जारी करने पर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं होगा। (घ) जहां योजनाओं को स्‍वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हो, तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है। भवदीय, (नरेंद्र एन-बुटोलिया) प्रधान सचिव
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    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018 दिनांक: 31 दिसम्‍बर, 2018 सेवा में मत्रिमंडल सचिव,भारत सरकार,राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। सचिव, भारत सरकार,कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्‍ली। मुख्‍य सचिव, सरकार :- क) हरियाणा, चंडीगढ़, ख) तमिलनाडु, चैन्‍नई 4. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी :- क) हरियाणा, चंडीगढ़, ख) तमिलनाडु, चैन्‍नई विषय: उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना। महोदय, मुझे, आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2018 (ईसीआई वेबसाइट:-‘‘http://eci.nic.in/” पर उपलब्‍ध है), को संदर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसमें हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचन की इस घोषणा के साथ, राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 2. उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने के संबंध में सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामले की कार्रवाई आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार की जाएगी, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ उपबंधित है कि क) जिला (जिले) के किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, निर्वाचन प्रक्रिया सम्‍पन्‍न होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्‍य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों में है, तो उपर्युक्‍त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों। घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुँच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। भवदीय, ह./- (स्‍टैण्‍डहोप युहलुंग) प्रधान सचिव
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    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018 दिनांक: 1 जनवरी, 2019 सेवा में 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर। विषय : आदर्श आचार संहिता लागू होना-राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन-तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग के दिनांक 6 अक्‍टूबर, 2018 के सम संख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा तेलंगाना राज्य विधान सभाओँ के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की थी (प्रति संलग्न है)। 2. 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप-धारा (1)(ग) के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी में से एक श्री लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया था। 3. अब, आयोग ने दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अपने पत्र सं.492/राजस्थान-वि.स./2018 द्वारा राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है। 4. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उस/उन जिले (लों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिसमें/जिनमें निर्वाचनरत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा अथवा कोई भी भाग शामिल है। 5. इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए। भवदीय, (नरेन्‍द्र एन. बुटोलिया) प्रधान सचिव
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    Commission's Order to Shri Yogi Adityanath dated 05.04.2019

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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