मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

Use the Advance Search of Election Commission of India website

Showing results for tags 'postal ballot'.

  • टैग द्वारा खोजें

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


श्रेणियाँ

  • वर्तमान मुद्दे
  • महत्वपूर्ण निर्देश
  • निविदा
  • प्रेस विज्ञप्तियाँ
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2022
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2021
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2020
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2019
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2018
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2017
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2016
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2015
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2014
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2013
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2012
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2011
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2010
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2009
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2008
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2007
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2006
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2005
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2004
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2003
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2002
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2001
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2000
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 1999
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 1998
  • हैंडबुक, मैनुअल, मॉडल चेक लिस्ट
    • हैंडबुक
    • मैनुअल
    • मॉडल चेक लिस्ट
    • ऐतिहासिक निर्णय
    • अभिलेखागार
  • अनुदेशों के सार-संग्रह
    • अनुदेशों के सार-संग्रह (अभिलेखागार)
  • न्यायिक संदर्भ
    • के आधार पर निरर्हता -
    • अयोग्य व्यक्तियों की सूची
    • आदेश और नोटिस - आदर्श आचार संहिता
    • आदेश और नोटिस - विविध
  • ई वी एम
    • ई वी एम - ऑडियो फाइल
  • उम्मीदवार/ प्रत्याशी
    • उम्मीदवार/ प्रत्याशी के शपथ पत्र
    • उम्मीदवार/प्रत्याशी का निर्वाचन व्यय
    • उम्मीदवार/प्रत्याशी नामांकन और अन्य प्रपत्र
  • राजनीतिक दल
    • राजनीतिक दलों का पंजीकरण
    • राजनीतिक दलों की सूची
    • निर्वाचन चिह्न
    • राजनीतिक दलों का संविधान
    • संगठनात्मक चुनाव
    • पार्टियों की मान्यता / मान्यता रद्द करना
    • विवाद, विलय आदि
    • विविध, आदेश, नोटिस, आदि
    • पारदर्शिता दिशानिर्देश
    • वर्तमान निर्देश
    • योगदान रिपोर्ट
    • इलेक्टोरल ट्रस्ट
    • व्यय रिपोर्ट
    • वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
  • साधारण निर्वाचन
  • विधानसभा निर्वाचन
  • उप-निर्वाचन
  • उप-निर्वाचन के परिणाम
  • राष्ट्रपति निर्वाचन
  • सांख्यिकीय रिपोर्ट
  • पुस्तकालय और प्रकाशन
  • न्यूज़लैटर
  • साइबर सुरक्षा न्यूज़लैटर
  • प्रशिक्षण सामग्री
  • निर्वाचक नामावली
  • परिसीमन
  • परिसीमन वेबसाइट
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग
  • बेस्ट शेयरिंग पोर्टल
  • निर्वाचन घोषणापत्र
  • राजभाषा
  • संचार
  • प्रस्तावित निर्वाचन सुधार
  • प्रेक्षक निर्देश
  • प्रवासी मतदाता
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग
  • अन्य संसाधन
  • अभिलेखागार

Categories

  • निर्वाचन
    • राज्यों की परिषद के लिए निर्वाचन
    • राष्ट्रपतिय निर्वाचन
    • आरओ/डीईओ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
    • निर्वाचन तन्त्र
    • संसद
    • निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
    • निर्वाचनों में खड़ा होना
    • परिणाम की गणना एवं घोषणा
  • मतदाता
    • सामान्य मतदाता
    • प्रवासी मतदाता
    • सेवा मतदाता
  • ई वी ऍम
    • सामान्य प्रश्न / उत्तर
    • सुरक्षा विशेषताएं
  • राजनीतिक दलों का पंजीकरण
  • आदर्श आचार संहिता

Categories

  • ईवीएम जागरूकता फिल्में
  • ईवीएम प्रशिक्षण फिल्में

Categories

  • मतदाता हेल्पलाइन ऍप
  • सी विजिल
  • उम्मीदवार सुविधा ऍप
  • पी डव्लू डी ऍप
  • वोटर टर्न आउट ऐप

Categories

  • Web Applications
  • Mobile Applications

Find results in...

ऐसे परिणाम ढूंढें जिनमें सम्‍मिलित हों....


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

  1. 69 downloads

    सं. 3/4/2021/एसडीआर/ दिनांक: 26 फरवरी 2021 सेवा में सभी राज्‍यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी। विषय: वर्ष 2015 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) तथा वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन-तत्संबंधी। संदर्भ: सं.3/4/2017/एसडीआर/खंड-II, दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-I, दिनांक 19 मार्च, 2019 सं.76/ईसीआई/अनु./प्रका./ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड-XVII, दिनांक 08 मई, 2019 सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 30 अगस्त, 2019 सं.3/4/2020/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 06 मार्च, 2020 सं.3/4/2020/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 19 मार्च, 2020 सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-IV, दिनांक 16 सितंबर, 2019 सं.3/4/2019/एसडीआर/खंड-IV, दिनांक 30 अक्तूबर, 2020 सं.3/4/2020/एसडीआर/खंड-III, दिनांक 11 जनवरी, 2021 महोदय/महोदया मुझे उल्लिखित विषय पर उपर्युक्त पत्रों का संदर्भ देने तथा इस संबंध में जारी 'राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन संबंधी दिशानिर्देश' युक्त पुस्तिका की एक प्रति आपकी सूचना और भावी संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है। 2. इस पुस्तिका के पैरा 5 (प्रस्तावना) की ओर आपका ध्यान आकृष्टकिया जाता है जिसमें दिनांक 13 फरवरी, 2020 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय/देशी भाषा के समाचार पत्रों का अर्थ निर्धारित किया गया है। यह सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाना चाहिए। 3. इसकी सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों को दी जाएगी जिससे कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई कर सकें। 4. इसे राज्य में आधारित राजनैतिक दलों अर्थात मान्यताप्राप्त दलों की राज्य इकाईयों तथा अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यालय वाले सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को भी इस अनुदेश के साथ परिचालित किया जाएगा कि सभी भावी निर्वाचनों में दलों और उनके अभ्यर्थियों, दोनों द्वारा उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। यह तथ्यउनकी जानकारी में भी लाया जाना चाहिए कि समाचार पत्र में घोषणा प्रकाशित करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में नोटिस जारी किया जाएगा।
  2. 93 downloads

    सं.52/2021/एसडीआर/खंड-। दिनांक: 26 फरवरी, 2021 सेवा में, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी असम, केरल तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल विषय: लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 60 (ग) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना – कोविड-19 संदिग्‍ध अथवा प्रभावित व्‍यक्तियों को डाक मतपत्र जारी करना-तत्‍संबंधी। संदर्भ :- दिनांक 2 फरवरी - 2021 का पत्र सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.।. महोदय, मुझे उपर्युक्‍त विषय पर आयोग की दिनांक 26 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं.52/2021/एसडीआर/खंड.। इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे तत्‍काल राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति इसकी सूचना तथा रिकार्ड के लिए आयोग को अग्रेषित की जाए। 2. कोविड-19 संदिग्‍ध/प्रभावित व्‍यक्तियों को सक्षम स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा, जिसे फार्म 12घ के साथ प्रस्‍तुत किया जाना है, इसके साथ संलग्‍न है। 3. आयोग के उपर्युक्‍त अनुदेश को उनके अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
  3. 67 downloads

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-। दिनांकः 27 फरवरी, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ✓असम, दिसपुर, केरल, तिरूवनन्तपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल, कोलकाता पुडुचेरी विषयः अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग की अधिसूचना सं. 52/2020/एसडीआर/वाल्यूम.I दिनांक 27 फरवरी, 2021 जिसमें अनिवार्य सेवा पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित निर्वाचकों की श्रेणियां अधिसूचित की गयी थी, इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग को भी अग्रेषित की जाए। 2. निर्वाचकों की अधिसूचित श्रेणी के विभागों को तद्नुसार सूचित किया जाए, और उन्हें डाक-मतपत्र सुविधा के इस उद्देश्य के लिए “नोडल अधिकारी” नामित करने के लिए कहा जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा, और उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाए। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 12(घ) की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा के बारे में संबंधित निर्वाचकों को सूचित करना चाहिए। 3. अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
  4. 33 downloads

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-। दिनांकः 27 फरवरी, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी असम, दिसपुर, ✓केरल, तिरूवनन्तपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल, कोलकाता पुडुचेरी विषयः अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग की अधिसूचना सं. 52/2020/एसडीआर/वाल्यूम.I दिनांक 27 फरवरी, 2021 जिसमें अनिवार्य सेवा पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित निर्वाचकों की श्रेणियां अधिसूचित की गयी थी, इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग को भी अग्रेषित की जाए। 2. निर्वाचकों की अधिसूचित श्रेणी के विभागों को तद्नुसार सूचित किया जाए, और उन्हें डाक-मतपत्र सुविधा के इस उद्देश्य के लिए “नोडल अधिकारी” नामित करने के लिए कहा जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा, और उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाए। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 12(घ) की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा के बारे में संबंधित निर्वाचकों को सूचित करना चाहिए। 3. अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
  5. 49 downloads

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-। दिनांकः 27 फरवरी, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी असम, दिसपुर, केरल, तिरूवनन्तपुरम, ✓तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल, कोलकाता पुडुचेरी विषयः अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग की अधिसूचना सं. 52/2020/एसडीआर/वाल्यूम.I दिनांक 27 फरवरी, 2021 जिसमें अनिवार्य सेवा पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित निर्वाचकों की श्रेणियां अधिसूचित की गयी थी, इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग को भी अग्रेषित की जाए। 2. निर्वाचकों की अधिसूचित श्रेणी के विभागों को तद्नुसार सूचित किया जाए, और उन्हें डाक-मतपत्र सुविधा के इस उद्देश्य के लिए “नोडल अधिकारी” नामित करने के लिए कहा जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा, और उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाए। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 12(घ) की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा के बारे में संबंधित निर्वाचकों को सूचित करना चाहिए। 3. अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
  6. 74 downloads

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-। दिनांकः 27 फरवरी, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी असम, दिसपुर, केरल, तिरूवनन्तपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ✓पुडुचेरी विषयः अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग की अधिसूचना सं. 52/2020/एसडीआर/वाल्यूम.I दिनांक 27 फरवरी, 2021 जिसमें अनिवार्य सेवा पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित निर्वाचकों की श्रेणियां अधिसूचित की गयी थी, इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग को भी अग्रेषित की जाए। 2. निर्वाचकों की अधिसूचित श्रेणी के विभागों को तद्नुसार सूचित किया जाए, और उन्हें डाक-मतपत्र सुविधा के इस उद्देश्य के लिए “नोडल अधिकारी” नामित करने के लिए कहा जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा, और उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाए। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 12(घ) की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा के बारे में संबंधित निर्वाचकों को सूचित करना चाहिए। 3. अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
  7. 60 downloads

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-। दिनांकः 27 फरवरी, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी असम, दिसपुर, केरल, तिरूवनन्तपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, ✓पश्चिम बंगाल, कोलकाता पुडुचेरी विषयः अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग की अधिसूचना सं. 52/2020/एसडीआर/वाल्यूम.I दिनांक 27 फरवरी, 2021 जिसमें अनिवार्य सेवा पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित निर्वाचकों की श्रेणियां अधिसूचित की गयी थी, इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग को भी अग्रेषित की जाए। 2. निर्वाचकों की अधिसूचित श्रेणी के विभागों को तद्नुसार सूचित किया जाए, और उन्हें डाक-मतपत्र सुविधा के इस उद्देश्य के लिए “नोडल अधिकारी” नामित करने के लिए कहा जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा, और उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाए। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न प्ररूप 12(घ) की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। नोडल अधिकारी को इस सुविधा के बारे में संबंधित निर्वाचकों को सूचित करना चाहिए। 3. अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
  8. 137 downloads

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.1 दिनांकः 2 फरवरी, 2021 सेवा में, सभी राज्य व संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विषयः वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा-निर्देश – तत्संबंधी। संदर्भ :- (i) पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड. I दिनांक 17.09.2020 और (ii) पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड. I दिनांक 03.10.2020 महोदय/महोदया मुझे आयोग के ऊपर उल्लिखित पत्रों का संदर्भ लेने और आगामी सभी निर्वाचनों में अनुपालन हेतु वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचन नामावली में इंगित दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश को एतद्द्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। 2. इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य संबंधित निर्वाचक प्राधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य यूनिटों और आपके राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में आधारित सभी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की जानकारी में लाया जाए। कृपया पावती दें।
  9. 78 downloads

    सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।/. दिनांक: 03 अक्तूबर, 2020 सेवा में सभी राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी विषय: वरिष्‍ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) एवं दिव्यांग (पी.डब्‍ल्‍यूडी.) निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा-तत्‍संबंधी। संदर्भ: भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 17/09/2020 का पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।/278 महोदय/महोदया, दिनांक 29 सितंबर, 2020 से 01 अक्‍टूबर, 2020 तक निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बिहार का दौरा करने के दौरान, उपर्युक्‍त विषय पर सिविल सोसाइटियों और मीडिया से फीडबैक मिलने के उपरांत आयोग ने निम्नानुसार अनुदेशों को जारी करने का निदेश दिया है: (1.) मतदान केंद्र क्षेत्र में आरओ द्वारा यथा उपलब्‍ध कराए गए बीएलओ, संबंधित निर्वाचकों के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित निर्वाचकों को प्रपत्र-12-घ देंगे। यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वह अपना संपर्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के अंदर उसे लेने के लिए दोबारा जाएगा। (2.) निर्वाचक प्रपत्र 12-घ के साथ संलग्‍न पावती में डाक मतपत्र का विकल्‍प देगा या नहीं देगा। (3.) यदि निर्वाचक डाक मतपत्र का विकल्‍प देता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के अंदर पूर्णत: भरे हुए प्रपत्र 12-घ को निर्वाचक के घर से प्राप्‍त करेगा और उसे तत्काल आरओ के पास जमा करेगा। (4.) बीएलओ प्रपत्र 12-घ के साथ संलग्‍न सभी पावती प्रपत्रों को आरओ के पास जमा कराएगा। (5.) आरओ के संपूर्ण पर्यवेक्षण में सेक्‍टर अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। (6.) भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 17.09.2020 के दिशा-निर्देश सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।/278, में यथा-विहित आरओ मतदान दल (दलों) तैनात करेंगे, जो पूर्व नियत तिथि के अनुसार डाक मतपत्र वितरित एवं संग्रहित करेंगे तथा तत्पश्चात इन्हें आरओ के पास जमा कराएंगे। 2. तदनुसार, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने पत्र सं. बी1-3-82/2020-3780 दिनांक 02 अक्‍टूबर, 2020 के तहत वरिष्‍ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) एवं दिव्यांगजन (पीडब्‍ल्‍यूडी) की श्रेणियों में निर्वाचकों, जो बिहार में डाक मतपत्र के लिए विकल्‍प का चयन कर सकते हैं, से बूथ स्‍तरीय अधिकारियों द्वारा, प्रपत्र 12-घ के वितरण तथा संग्रहण हेतु अनुदेश जारी किए हैं। संदर्भ हेतु एक प्रति इसके साथ संलग्‍न है। 3. आयोग ने निदेश दिया है कि अब से सभी निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों, जिसमें आयोग द्वारा दिनांक 29/09/2020 को पूर्व में घोषित उप-निर्वाचन भी शामिल हैं, में पूरे भारत में निर्वाचकों के घर तक डाक मतपत्र के विकल्‍प से संबंधित सभी गतिविधियों की सुविधा पहुंचाने के लिए इन अनुदेशों का पालन किया जाएगा। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि अनुपालन हेतु सभी आवश्‍यक उपाय करें।
  10. 62 downloads

    सं. 4/3/2020/एसडीआर/380 दिनांकः 01.07.2020 सेवा में, श्री सीताराम येचुरी, महासचिव, सीपीआई (एम) महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 29 जून, 2020 के पत्र का संदर्भ लें, जो मीडिया में व्यापक रूप से उपलब्ध होने के बाद ही आयोग में प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र में दिए गए प्रकथन के प्रत्युत्तर में आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता हैः 1. आयोग ने मतदाताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणी को डाक मत-पत्र की सुविधा देने के लिए अनुच्छेद 324 का प्रयोग नहीं किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (ग) के तहत निर्धारित सांविधिक ढांचे में निम्नलिखित प्रावधान हैं:- “मतदान करवाए जाने वाले किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में उन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं की पूर्ति के अध्यधीन अपना वोट डाक मतपत्र द्वारा देने और अन्य किसी रीति से नहीं देने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार से परामर्श करके अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी वाले व्यक्ति।“ तद्नुसार, आयोग ने तीन श्रेणियों (क) 80 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों (ख) दिव्यांग निर्वाचकों; तथा (ग) आवश्यक सेवाओं में नियुक्त निर्वाचकों, को डाक मतपत्र सुविधाएं देने की अनुशंसा की, जिसे दिनांक 22.10.2019 को सरकार द्वारा निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के तहत अधिसूचित किया गया था। आयोग ने सावधानी बरतते हुए वर्ष 2019 के अपने साधारण निर्वाचन में झारखंड के सात निर्वाचन क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग निर्वाचकों को डाक मतपत्र सुविधा मुहैया कराई। इस नये मैकेनिज्म का ब्यौरा मुख्य चुनाव अधिकारी तथा संबंधित जिला चुनाव अधिकारी द्वारा संबंधित सभी राजनैतिक दलों तथा संबंधित अभ्यर्थियों के साथ विधिवत रूप से साझा किया गया था। 680 वरिष्ठ नागरिकों तथा 1338 दिव्यांग निर्वाचकों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया गया। इसके बाद, फरवरी, 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली विधान सभा निर्वाचन में इस सुविधा का सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तार किया गया था। 2257 वरिष्ठ नागरिकों, 429 दिव्यांग निर्वाचकों, तथा आवश्यक सेवा के 19 निर्वाचकों को यह सुविधा मुहैया कराई गई। आयोग को राजनैतिक दलों सहित किसी भी स्टेकहोल्डर से इस संबंध में कोई सरोकार प्राप्त नहीं हुआ। 2. कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर दिनांक 24 मार्च, 2020 (मध्यरात्रि) से समय-समय पर शहरों में लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 दिशानिर्देश के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति विभिन्न दिशानिर्देश जारी करती रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल थाः- (क) 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाना, (ख) सभी कोविड-19 पाजिटिव/संदेहात्मक व्यक्तियों को गृह/संस्थागत क्वारंटाइन रखा जाना। आयोग ने इन असाधारण स्थितियों पर विचार किया तथा इन अभिज्ञेय श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र सुविधाओं का विस्तार करने की सिफारिश करने का फैसला किया ताकि वे भीड़-भाड़ से दूर रहें और अपने मतदान के अधिकार से वंचित भी न रहें। 3. कोविड-19 के उपायों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पहले ही प्रत्येक मतदान केन्द्र (पीएस) पर निर्वाचकों की संख्या 1000 तक सीमित करने और उसी स्थान/आसपास के क्षेत्र में सहायक मतदान केंद्र बनाने का निर्देश दिया है ताकि स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों को मतदान के समय सुचारू रूप से लागू किया जा सके। आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन सभी उपायों के संबंध में सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने का निर्देश भी दिया। इस संबंध में बिहार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा यथा प्रेषित दिनांक 26.06.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति आपके संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न है। राजनैतिक दलों के साथ इस तरह के परामर्श करना निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। 4. निर्वाचक तथा राजनैतिक दल/संस्थाएँ हमारी निर्वाचन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर है। इस प्रक्रिया की शुचिता से समझौता किए बिना उनकी समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित निर्वाचकों को डाक मतपत्र की सुविधा देने संबंधी उपाय ने जमीन पर पहले ही संतोषजनक रूप से कार्य किया है। इस सुविधा को और ज्यादा मजबूत बनाने और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए किसी भी प्रकार के सुझाव का हमेशा स्वागत है। 5. आयोग निर्वाचकों के हित में मौजूदा संवैधानिक ढांचे को सतत रूप से लागू करता रहा है जिससे उनकी अधिकतम भागीदारी प्राप्त होती है, विशेष रूप से वर्तमान के चुनौतीपूर्ण समय में। आयोग, आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों हेतु किसी भी सुझाव का स्वागत करेगा। आयोग, विगत की भांति हमेशा राजनैतिक दलों के इनपुट को महत्व देता है।
  11. 30 downloads

    No. ECI/PN/43/2020 Date: 16th July, 2020 PRESS NOTE Subject: Commission decides not to extend the facility of postal ballot to electors above 65 years of age in General Assembly Elections in Bihar and by elections due in near future in view of constraints of logistics, manpower and safety protocols of Covid-19 In view of COVID-19 pandemic, lockdown guidelines have been issued in the country from time to time by National Disaster Management Authority, under the Disaster Management Act, 2005. In the guideline dated 17.05.2020, issued by Union Home Secretary and Chairperson National Executive Committee, constituted under the Disaster Management Act, 2005, it has been specified vide para 7 that, “Protection of vulnerable persons: Persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years, shall stay at home, except for essential and health purposes.” Simultaneously, Ministry of Health & Family Welfare prescribed detailed procedure of quarantine (Home/Institutional) for COVID-19 positive/suspect persons vide its instructions dated 05.04.2020 and 18.05.2020. 2. Considering this extraordinary situation, Commission had recommended extension of optional postal ballot facilities to voters above 65 years in order to minimize their vulnerability and exposure at the Polling stations and to Covid positive voters and voters under quarantine so that they are not deprived of their voting rights. On the recommendation of the Commission, Ministry of Law & Justice notified the amended rules accordingly on 19.06.2020. However, before implementing this enabling provision, due notification is issued by the Commission, under section 60(c) of the Representation of the People Act, 1951 at the time of election. Before implementing these enabling provisions, Commission continually assesses the field situation and logistics of operationalization. 3. Commission has been constantly monitoring the electoral preparedness for the coming by-elections and General elections of Assembly in Bihar, in view of this unprecedented environment. Commission has already limited the number of electors to one thousand for each polling station for ease of voting, especially for elderly and vulnerable sections of electors, in COVID-19 situations. In view of this, the State is creating additional 34,000 (approximately) polling stations (45% more), which will increase the total number of polling stations to around 1,06,000. This would entail formidable logistical challenges of mobilizing 1.8 lakh more polling personnel and other additional resources including requirement of much larger number of vehicles in the State of Bihar. Similar challenges would be there for the coming by-elections also. 4. Considering all these issues, challenges and constraints and in view of the decision to limit the number of electors at each polling station to 1000, Commission has decided not to issue the notification to extend the facility of postal ballot to the electors above 65 years of age in the coming General Elections in Bihar and by- elections due in the near future. However, facility of optional postal ballot to electors who are above 80 years of age, PwD Voters, the electors engaged in essential services and voters who are COVID-19 positive/suspect in quarantine (home/institutional) will be extended in these elections.
  12. 32 downloads

    सं.52/2019/एसडीआर/खण्‍ड-I दिनांक: 19 नवंबर, 2019 सेवा में, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक बैंगलूरू विषय: कर्नाटक राज्य की विधान सभा, 2019 के उप निर्वाचन - सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों के इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषण के संबंध में आयोग के निदेश। महोदय मुझे, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप नियम (1) के दूसरे परन्‍तुक के अनुसरण में आयोग द्वारा जारी निदेशों की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजी नगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान उप-निर्वाचनों में सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की विधि निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के लिए निदेश की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारियों को अग्रेषित करें। इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्‍य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी संसूचित किया जाए। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों को भी इस सम्‍बन्‍ध में रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बीफ्र किया जाना चाहिए। कृपया इसकी पावती दें। भवदीय, (बिनोद कुमार) अवर सचिव
  13. 23 downloads

    झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश- तत्संबंधी।
  14. 34 downloads

    No. 52/2020/SDR-Vol.I Dated: 13th January,2020 To, The Chief Electoral Officer NCT of Delhi Sub: - General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi- Commission's Direction regarding transmission of postal ballot papers for service voters- electronically- regarding. Sir, I am directed to forward herewith a copy of the Direction dated 13thJanuary, 2020 issued by the Commission in terms of second proviso to sub-rule (1) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, laying down the manner of transmitting postal ballot papers electronically for transmission of postal ballots for service voters at the current General Election to the State Legislative Assembly of NCT of Delhi. You are requested to forward copy of the Direction to the Returning Officers for electronic transmission of postal ballot papers to the service voters. This may also be communicated to District Election Officers and the other election authorities. The contesting candidates should also be briefed by Returning Officers /District Election Officers in this regard. Kindly acknowledge receipt. Yours faithfully, (Abhishek Tiwari) Under Secretary -------------------------------- ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 No. 52/2020/SDR/Vol.I Dated: 13th January, 2020 DIRECTION In terms of the provisions of the Second Proviso to sub-rule(l) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission hereby lays down the following manner for transmission of postal ballot papers by electronic means to the service voters and counting of the postal ballots received back from service voters: - 1. Documents to be transmitted - The Returning Officer shall transmit the following documents electronically: (a) Postal Ballot Paper, (b) Form 13-A-Declaration by Elector, (c) Label for Form 13-B- Cover A (Inner Envelope), (d) Label for Form l3-C-Cover B (Outer Envelope), (e) Form l3-D- Instructions for the Guidance of Elector. 2. Mode of transmission- After the Central Administration Officer (C- Admin) activates the RO operations regarding release of postal ballot paper electronically, the Returning Officer shall be able to log into the system and perform the following activities. a. Enter/view the data for the election of his constituency as per the election schedule (i.e. description of the election, state code of constituency, type of constituency (AC or PC), number of constituency, name of constituency, date of the election and RO address for mailing/dispatching back the marked Postal b. Enter/view the download window (i.e. start date and time and end date and time) for Postal Ballot c. Load template of the Postal Ballot Paper specific to his constituency d. View and approve the sample Postal Ballot generated by the system
  15. 52 downloads

    No. 52/2020/ VOL.I Dated: 10th January, 2020 To, The Chief Electoral Officer NCT of Delhi Delhi. Subject: Commission’s Notification under Section 60(c) of the RP Act, 1951 for the purpose of voting through postal ballot – regarding. Sir, In continuation of the Commission's letter No. 52/2019/SDR/ETPBS-Vol.II dated 8th January, 2020, I am directed to forward herewith the Commission's Notification No. 52/2020/SDR dated 10th January, 2020 notifying the categories of electors mentioned therein for the purposes of facility of voting through postal ballot as absentee voters on essential service. This may be published in the State Gazette immediately and a copy of the same may also be forwarded to the Commission.
  16. 169 downloads

    Voting through postal ballot by Absentee Voters on Essential Service (AVES) By the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019, ‘Absentee Voters’ have been given the facility of voting through postal ballot paper. Provisions made by the amendments (1) `Absentee Voter’ has been defined in clause (a) of Rule-27A of CE Rules, 1961 as a person belonging to the class of persons notified by the Commission in terms of clause (c) of Section-60 of RP Act, 51 comprising persons employed in essential services who, on account of the compulsion of their duties, are not able to be present in their polling station on the day of poll. This category would also include senior citizens of 80 plus age and those belonging to the category of physically disabled (PWD). (2) The Commission has notified the officials of (i) Delhi Metro Rail Corporation, (ii) Northern Railway (Passenger and Freight) Services and (iii) Media persons to whom authority letters have been issued with the approval of the Commission as absentee voters on the category of essential service for the purpose of the facility of postal ballot voting. Accordingly, the officials of these categories who are enrolled in the electoral roll in Delhi and who would be certified to be on duty on the day of poll (08-2-2020), and on account of theirsuch official duties,will not be able to be present in the polling station for voting on that day, will be eligible for voting through postal ballot as absentee voters in the essential service category. (3) Absentee Voter wishing to vote by postal ballot has to make application to the Returning Officer in Form-12D giving all requisite particulars. In the case of those Absentee Voters belonging to the category of essential services, their application is required to be verified by the Nodal officer appointed by the organisation concerned. Such application seeking postal ballot facility should reach the RO within five days following the date of notification of the election concerned.
  17. 77 downloads

    No. 52/2019/SDR/ETPBS-VOL.II Dated: 8th January, 2020 To, The Chief Electoral Officer NCT of Delhi Delhi. Subject: Commission’s Notification under Section 60(c) of the RP Act, 1951- issue of postal ballot electors above the age of 80 years and electors with Physical disability -regarding. Sir, I am directed to forward herewith the Commission’s Notification No. 52/2020/SDR dated 8th January, 2020 on the subject cited. This may be published in the State Gazette immediately and a copy of the same may also be forwarded to the Commission. A copy of the procedure to be adopted for voting through postal ballot by Absentee voters in the category of senior citizens (AVSC) and PwDs (AVPD) is also enclosed herewith. Kindly acknowledge. Yours faithfully, (N.T.Bhutia) Secretary
  18. 54 downloads

    सं.:ईसीआई/प्रे.नो./101/2019 दिनांक: 28 अक्‍टूबर, 2019 प्रेस नोट विषय: अनिवार्य सेवाओं के अनुपस्थित मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिकों और चिह्नित दिव्‍यांग निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र सुविधाएं। भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल देता रहा है कि दिव्‍यांगजन और वरिष्‍ठ नागरिकों जैसे निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी व्‍यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह से सुविधा दी जाए। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आयोग द्वारा विभिन्‍न राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों की तैयारी की समीक्षा हेतु कार्यसूची में एक प्रमुख मद इसी प्रकार की अन्‍य श्रेणियों के अलावा इन श्रेणियों को सुविधाएं देना है। इस विषय के दो पहलू हैं, नामत:, अपेक्षित अवसरंचना का सृजन करना और इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए उपयुक्‍त विधिक ढांचा तैयार करना। अपनी दिव्‍यांगता के दरजे के कारण मतदान केंद्रों तक आने में अक्षम नागरिकों तथा अनिवार्य सेवाओं अर्थात रेलवे, राज्‍य परिवहन तथा उड्डयन आदि की प्रदानगी में विभिन्‍न पदों पर अपने कर्तव्‍य निर्वह्न के कारण छूट जाने वाले नागरिकों की आवश्‍यकताओं का अध्‍ययन करने के बाद आयोग ने विधिक पहलू की दृष्टि से दिनांक 02 सितम्‍बर, 2019 और 22 अक्‍टूबर, 2019 को संघ सरकार (विधि और न्‍याय मंत्रालय) के समक्ष सिफारिश की, तद्नुसार, केंद्रीय सरकार ने नियमों में संशोधन किया। इन संशोधनों की मुख्‍य विशेषताएं निम्‍नानुसार है:- (1) ‘अनुपस्थित मतदाता’ की अवधारणा की शुरूआत की गई है और इसे निर्वाचनों के लिए परिभाषित किया गया है; (2) ‘अनुपस्थि‍त मतदाता’ का अर्थ ऐसे व्‍यक्ति से है जो अधिनियम की धारा 60 के खंड (ग) के अधीन यथा-अधिसूचित व्‍यक्तियों की श्रेणी से संबंध रखता हो और जो उक्‍त अधिसूचना में यथा उल्लिखित अनिवार्य सेवाओं में तैनात हो और इसमें वरिष्‍ठ नागरिक या दिव्‍यांगजनों की श्रेणी से संबंध रखने वाले निर्वाचक भी शामिल हैं[नियम 27 अ(कक)]; (3) ‘दिव्‍यांगजन’ का अर्थ ऐसे व्‍यक्ति से है जो निर्वाचक नामावली हेतु डाटाबेस में दिव्‍यांगजन के रूप में चिह्नित हो; (4) इस भाग के प्रयोजनार्थ ‘वरिष्‍ठ नागरिक’ का अर्थ ऐसे व्‍यक्ति से है जो 80 वर्ष से अधिक आयु का हो और अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी से संबंध रखता हो; (5) अनुपस्थित मतदाता के मामले में आवेदन फॉर्म-12 डी में दिया जाएगा और उसमें यथा विनिर्दिष्‍ट ब्‍योरे होंगे और वरिष्‍ठ नागरिक या दिव्‍यांगजन के अलावा अनुपस्थित मतदाता हेतु नोडल अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्‍यापित किया जाएगा, जो निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के उपरांत पांच दिनों के अंदर रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। (6) अनुपस्थित मतदाता के मामले में,निर्वाचन आयोग द्वारा इस दिशा में यथानिर्गत किसी भी दिशानिदेश के अध्‍यधीन नियम 27 एफ के उप-नियम (3) के अंतर्गत मतों को रिकॉर्ड करने हेतु मुहैय्या कराए गए डाक मतपत्र केंद्र को वापस लौटा दिए जाएंगे। मतदाताओं की इन दो श्रेणियों – 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिक और निर्वाचक नामावली में चिह्नित दिव्‍यांग निर्वाचकों - के पास अब यह विकल्‍प होगा कि वे मतदान वाले दिन अनुपस्थित मतदाता अथवा नियमित मतदाता के रूप में मतदान कर सकते हैं। यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई निर्वाचक पहले मतदान करना चाहता है तो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के संशोधित नियम 27ग के अनुसार वह नए फॉर्म-डी में आवेदन देगा, जो रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के उपरांत पांच दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति के बाद निर्वाचक को एक डाक मतपत्र जारी किया जाएगा, जिसे मत रिकॉर्ड करने के पश्‍चात विनिर्दिष्‍ट केंद्र में जमा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना की प्राप्ति के पश्‍चात विस्‍तृत दिशा-निर्देशों और एसओपी पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि मतदाताओं की इन चिह्नित श्रेणियों हेतु डाक मतपत्र की प्रक्रिया को तत्‍काल सुकर बनाया जा सके। इन दिशा-निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की पहचान करना, जनसंपर्क का तरीका, और प्रत्‍येक निर्वाचन क्षेत्र में विनिर्दिष्‍ट केंद्रों में मतदान और संग्रहण के तरीके शामिल होंगे। आयोग अपनी स्‍वीप पहल के अंतर्गत निजी संपर्क सहित अनेक कदम उठा रहा है ताकि निर्वाचक इस नयी सुविधा से अवगत हो सकें और ऐसे निर्वाचक अपनी मंशानुसार अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। निर्वाचन आयोग इस बात के लिए कटिबद्ध है, कि निर्वाचकों की ऐसी सभी श्रेणियों के लिए मतदान को आसान बनाना सुनिश्चित किया जा सके। आयोग को पूरा विश्‍वास है कि इस नयी पहल के साथ 80 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांग निर्वाचकों के पास अपने घर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का विकल्‍प होगा। तथापि, ऐसे मतदाताओं के पास विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने निर्वाचकीय अधिकार का प्रयोग करने हेतु विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करके डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने या मतदान वाले दिन मतदान केंद्र जाकर मतदान करने, दोनों के विकल्‍प हैं।
  19. 28 downloads

    सं.52/2019/एसडीआर दिनांक: 11 नवंबर, 2019 अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन दिनांक 02 नवंबर, 2019 की समसंख्‍यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए आयोग ने निदेश दिया है कि डाक मतपत्र के माध्‍यम से मतदान के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों तथा दिव्‍यांग निर्वाचकों की श्रेणी झारखंड राज्‍य में विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में 01-राजमहल, 05-पाकुड़, 09-जामताड़ा, 15-देवघर, 17-गोड्डा, 36-बो‍कारो और 40-धनबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस श्रेणी में निर्वाचकों तक सीमित होगी।
  20. 55 downloads

    Postal ballot facility for the categories of Senior Citizen and Persons with Disabilities-Direction and guidelines-reg
  21. 27 downloads

    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन एवं 18 राज्‍यों की 51 विधान सभाओं तथा बिहार के 23-समस्‍तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्‍ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले उप-निर्वाचन – सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने से संबंधित निदेश
  22. 54 downloads

    SOP for Counting of Service Voters using ETPBS Note: Scanning of QR Codes should be done in sequence without fail. Form 13-C should be scanned first, followed by both the QR Code on Form 13-A and then Form 13-B of the same postal ballot. Sequence of QR Code scanning should not be change under any circumstances. Step 1: The Outer covers (Form 13-C) which is having QR Code on lower right hand side, it will be read by the QR Code Reader and necessary valid checks will be performed for possible duplicates and verification of the service voter. A unique serial number will be provided by the computer. This serial number will also be manually marked by RO on the envelope being verified. Step 2: If no duplicate and correct verification is found, then only outer envelope (Form 13-C) will be open. Step 3: Open the outer cover (Form 13-C) and take out the two documents which are required to be found inside. The first one is declaration (Form 13-A) and the second one is inner cover (Form 13-B) containing the postal ballot paper. Step 4: RO should take out the declaration from Outer Envelope, Form 13-A and the inner cover in Form 13-B. Step 5: Now scan two QR Codes on Form 13-A one by one and after that scan the QR Code which is on lower right side on Form 13-B. Step 6: Note down the Sl. No. generated in all the above Covers. Step 7: If the QR Code reading does not raise any anomaly, keep Form 13B envelope and the Declaration back in Form 13C envelope and keep the envelope in a tray meant for valid Envelopes to be taken up for counting. If the QR Code reading indicates any discrepancy such as the documents not being genuine or multiple copies of the document have been received, such envelopes shall be kept in a separate tray meant for rejected envelopes. In the case of rejection of envelope/documents on QR code reading, the ARO in-charge of the team should see and satisfy himself about the discrepancy shown in QR code reading that results in rejection.
  23. 550 downloads

    साधारण निर्वाचन 2014 - डाक मतपत्र के लिए माॅडल जांच सूची
  24. 934 downloads

    General Elections to the House of the People, 2019 and General Elections to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and bye elections to 37 Assembly Constituencies of 12 States to be held simultaneously - Commission's Direction regarding transmission of postal ballot papers for service voters, electronically. The Direction dated 20th March, 2019 issued by the Commission in terms of second proviso to sub-rule (1) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, laying down the manner of transmitting postal ballot papers electronically for transmission of postal ballots for service voters at the current General Elections to the House of the People, 2019, State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and bye elections to 37 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 12 States. You are requested to forward copy of the Direction to the Returning Officers for electronic transmission of postal ballot papers to the service voters. This may also be communicated to District Election Officers and the other election authorities. The contesting candidates should also be briefed by Returning Officers IDistrict Election Officers in this regard.

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...