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    सं. 51/8/7/2019-ईएमएलएस दिनांकः 1 जनवरी, 2020 सेवा में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विषयः लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन – ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था - तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। महोदय, आयोग के दिनांक 24 अप्रैल 2014 के पत्र सं. 51/8/7/2014-ईएमएस के अधिक्रमण में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने यह निदेश दिया है कि सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक उन्हें आवंटित निर्वाचन-क्षेत्रों में पहुंचने के तीन दिन के भीतर मतयुक्त ईवीएमों और वीवीपैटों के भंडारण हेतु नियत किए गए स्ट्रांग रूम (रूमों) का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगें। वे उसी दिन संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें। 2. आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि सामान्य प्रेक्षक मतगणना से दो दिन पहले मतगणना केंद्र का निरीक्षण करेंगे और उसी दिन आयोग को प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आयोग के उपर्युक्त अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएंगे। भवदीय, (मधुसूदन गुप्ता) सचिव भारत निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ प्रधान सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/अवर सचिवों और ज़ोनल अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित। अनुलग्नक-I स्ट्रांग रूम में व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट राज्य का नाम : जिले का नाम : निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : निरीक्षण किए गए स्ट्रांग रूम का पता : हमने----------- (दिनांक) को उपर्युक्त उल्लिखित स्ट्रांग रूम का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है।--------- के मौजूदा साधारण/उप-निर्वाचन से संबंधित मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैट के भण्डारण हेतु स्ट्रांग रूम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ईवीएमों और वीवीपैटों के भण्डारण के संबंध में आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है किः- क्र.सं. विवरण स्थिति यदि नहीं, तो तत्संबंधी टिप्पणी 1. क्या सभी मतयुक्त ईवीएमों/वीवीपैटों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम में पर्याप्त स्थान है? हां/नहीं 2. क्या स्ट्रांग रूम में एक ही प्रवेश द्वार है और कोई सीलरहित खिड़की/रोशनदान नहीं है? हां/नहीं 3. क्या इलेक्ट्रॉनिक शार्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन का मैन स्विच स्ट्रांग रूम के बाहर लगाया गया है? हां/नहीं 4. क्या स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम है? हां/नहीं 5. क्या स्ट्रांग रूम वाले स्थानों में बाधारहित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है? हां/नहीं 6. क्या स्ट्रांग रूम के ताले की चाबियां भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 13 नवंबर, 2018 के अनुदेश सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस के अनुसार रखी गईं हैं? हां/नहीं 7. क्या स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 8. क्या आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2018 के पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस के तहत विहित मानदण्डों के अनुसार स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 9. क्या अग्निशामक के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 10. क्या स्ट्रांग रूम में रोशनी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 11. क्या मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैटों वाले स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की योजना तैयार की गई है? हां/नहीं 12. क्या आगंतुकों का विवरण रखने के लिए सीपीएफ को लॉग बुक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 13. क्या किसी भी अधिकृत पदाधिकारी की विजिट को रिकार्ड करने के लिए सीपीएफ को विडियो कैमरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 14. क्या अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए आंतरिक परिधि से बाहर किसी ऐसे स्थान पर ठहरने का कोई प्रावधान किया गया है जहां से उन्हें स्ट्रांग रूम का प्रवेश बिन्दु दिखाई देता रहे? हां/नहीं 15. यदि मुख्य द्वार सामने से स्पष्ट दिखाई न दे सके, तो क्या सीसीटीवी लगाने की योजना तैयार की गई है जिससे अभ्यर्थी स्ट्रांग रूम का मुख्य द्वार देख सकें? हां/नहीं 16. क्या भंडारण केंद्रों में 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की योजना बनाई गई है? हां/नहीं 17. क्या अभ्यर्थियों को लिखित में सूचित किया गया है कि वे मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करें? हां/नहीं 18. क्या आप स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हां/नहीं अन्य टिप्पणी, यदि कोई हो : (पुलिस प्रेक्षक के हस्ताक्षर) : (सामान्य प्रेक्षक के हस्ताक्षर) पुलिस प्रेक्षक का नाम : सामान्य प्रेक्षक का नाम : पुलिस प्रेक्षक का कोड : सामान्य प्रेक्षक का कोड : आबंटित विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्र/जिले की संख्या और नाम : आबंटित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : अनुलग्‍नक – II मतगणना केंद्र पर व्‍यवस्‍था संबंधी रिपोर्ट राज्‍य का नाम: जिले का नाम: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या और नाम : निरीक्षण किए गए मतगणना केंद्र का पता: मैंने.....................................(दिनांक) को उपर्युक्‍त उल्लिखित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर लिया है।................................................................................के मौजूदा साधारण/उप-निर्वाचन की मतगणना करने के लिए मतगणना केंद्र पर सभी आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं की गईं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मतगणना केंद्र पर व्‍यवस्‍थाओं के संबंध में आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि: क्र.सं. विवरण स्थिति यदि नहीं है, तो तत्संबंधी टिप्‍पणी 1. क्‍या मतगणना हाल में आधारभूत संरचना, अधिकारियों और मतगणना एजेंटों को समायोजित करने के लिए पर्याप्‍त स्‍थान उपलब्‍ध है ? हाँ/नहीं 2. क्‍या स्‍ट्रांग रूम से गणना हॉल तक ईवीएम/वीवीपैटों को लाने और वापिस ले जाने के लिए निर्बाध रास्‍ता तैयार किया गया है ? हाँ/नहीं 3. क्‍या उचित वैकल्पिक (स्‍टैंडबाई) व्‍यवस्‍थाओं (जेनेरेटर इत्यादि) सहित रोशनी की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था की गई है ? हाँ/नहीं 4. क्‍या मतगणना केंद्र के आस-पास की 100 मीटर की परिधि को ‘पैदल यात्री क्षेत्र’ के रूप में चिह्नित किया गया है और वहां बैरिकेड लगाएं गए हैं ? हाँ/नहीं 5. क्‍या (03) त्रिस्‍तरीय सुरक्षा प्रक्रिया स्थापित की गई है?[प्रथम (बाह्य) स्‍तर पैदल यात्री क्षेत्र से प्रारंभ, जहां पर स्‍थानीय पुलिस की पर्याप्‍त तैनाती होगी, मतगणना परिसर/कैम्‍पस के द्वार पर द्वितीय (मध्‍य) स्‍तर, जहां पर एसएपी तैनात होगी और मतगणना हाल के द्वार पर तृतीय (आंतरिक) स्तर, जहां पर सीपीएफ तैनात होगी] हाँ/नहीं 6. क्‍या मतगणना की प्रत्‍येक मेज के लिए पारदर्शी सामग्री/वायर मेश का प्रयोग करते हुए समुचित बैरिकैडिंग कर ली गई है जिससे एजेंट/अभ्‍यर्थी/गणना एजेंट आदि मतयुक्‍त ईवीएम तक न पहुंच पाएं ? हाँ/नहीं 7. क्‍या मतगणना हॉल के भीतर मतगणना मेंजों में से एक मेज़ को वीवीपैट गणना बूथ के रूप में वीवीपैट पेपर स्लिपों की गणना करने के लिए नियत किया गया है? हाँ/नहीं 8. क्‍या वीसीबी को बैंक में कैशियर के कैबिन की तरह चारों ओर से लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित बनाया गया है जिससे कि वीवीपैट की पर्चियों तक कोई भी अनधिकृत व्‍यक्ति न पहुंच पाए? हाँ/नहीं 9. क्‍या आपने कम से कम 500 वीवीपैट पर्चियों के साथ वीवीपैट पर्चियों की गणना करने के पूरे छद्म अभ्‍यास को देख लिया है ? हाँ/नहीं 10. क्‍या आप मतगणना केंद्र पर की गई व्‍यवस्‍थाओं से संतुष्‍ट हैं? हाँ/नहीं अन्‍य टिप्‍पणी, यदि कोई हो: (सामान्‍य प्रेक्षक के हस्‍ताक्षर) सामान्‍य प्रेक्षक का नाम: सामान्‍य प्रेक्षक का कोड: आबंटित विधान सभा निर्वाचन: क्षेत्र की संख्‍या और नाम
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    Instructions on storage of EVMs & VVPATs- clarification for using Wooden racks.
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    मतदान के दिन आयोजित छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर स्‍लिप को रखने के लिए प्‍लास्‍टिक के डब्‍बों का भंडारण – तत्‍संबंधी
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    ईवीएम और वीवीपीएटी के भंडारण और सुरक्षा की व्‍यवस्‍था। ईवीएम/वीवीपीएटी की समुचित मालगोदाम व्‍यवस्‍था और भंडारण, सुरक्षा, स्‍टाक ले जाने आदि की व्‍यवस्था – तत्‍संबंधी
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    सं.51/8/6/2019-ईएमपीएस(खण्‍ड-III) दिनांक : 20 मई, 2019 सेवा में, सभी राज्‍यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी। विषय: मतगणना के पश्‍चात ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) का भंडारण – स्‍पष्‍टीकरण – तत्‍संबंधी। संदर्भ: 1. आयोग का दिनांक 5 मई, 2015 का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2015-ईएमएस 2. आयोग का दिनांक 5 दिसम्‍बर, 2017 का पत्र सं.51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस 3. आयोग का दिनांक 29 अगस्‍त, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस 4. आयोग का दिनांक 3 नवंबर, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस 5. आयोग का दिनांक 13 नवंबर, 2018 का पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस महोदया/महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मतों की गणना पूरी होने के पश्‍चात मतयुक्‍त इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ईवीएम) और वीवीपीएटी(यों) के भंडारण के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में, मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 92 के उप-नियम(1क) और (2) (गग) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है कि उक्‍त नियम के नियम 57ग के प्रावधानों के अधीन सीलबंद सभी मतदान मशीनों और मुद्रित पेपर पर्चियों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा। उपर्युक्‍त को देखते हुए, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि मतों की गणना के बाद श्रेणी ‘क’ अर्थात: मतयुक्‍त ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) और श्रेणी ‘ख’ अर्थात् मतयुक्‍त खराब ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) के लिए ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (यों) की निगरानी में रखा जाएगा। मतों की गणना के पश्‍चात ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) के भंडारण हेतु निम्‍नलिखित कार्रवाई का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाएगा : (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को उन स्‍ट्रांग रूम की अवस्थिति के बारे में पहले से ही लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, जहां ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को मतगणना के पश्‍चात भंडारित किया जाएगा। उन्‍हें स्‍ट्रांग रूम की दोहरी लॉक प्रणाली पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति भी होगी। (2) यदि स्‍ट्रांग रूम, गणना केंद्र से भिन्‍न स्‍थान पर स्थित है, तो निम्‍नलिखित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा: (क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को ले जाने वाले वाहनों के साथ जाने की अनुमति होगी। (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों/उनके एजेंटों को इस संबंध में लिखित में सूचित किया जाएगा। (ग) मतगणना के पश्‍चात ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) को ले जाने वाले वाहनों के लिए उचित सशस्‍त्र एस्‍कोर्ट प्रदान किया जाएगा। (घ) वाहनों की गतिविधियों की वीडियोग्राफी। (3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2 या 2 से अधिक विधान सभा खंडों/निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम (मों) और वीवीपीएटी (यों) को निर्वाचन अवधि के समाप्‍त होने तक एक ही स्‍ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा। (4) लोक सभा और विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के मामले में, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा खंड से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) को अलग स्‍ट्रांग रूम में अलग से भंडारित किया जाएगा अर्थात किसी भी स्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा खंड से संबंधित ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) के साथ एक ही स्‍ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा। (5) यदि, एक ही कक्ष में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ईवीएम और वीवीपीएटी को भंडारित करना संभव नहीं हो तो, निम्‍नलिखित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए: (क) स्‍टील/लोहे इत्‍यादि के भंडारण रैक का निर्माण करके ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी(यों) को दो या दो से अधिक परतों में रखा जा सकता है। (ख) ईवीएम(मों) और वीवीपीएटी (यों) को दो स्‍ट्रांग रूम में रखा जा सकता है। ये स्‍ट्रांग रूम एक ही बिल्डिंग में एक दूसरे के आस-पास होने चाहिएं। ऐसे सभी स्‍ट्रांग रूमों के बाहर, निर्वाचनों के विवरणों को दर्शाया जाने वाला एक नोटिस चिपकाया जाना चाहिए जिस पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड की संख्‍या एवं नाम और मतदान केंद्रों की क्रम सं. (उदाहरणार्थ : स्‍ट्रांग रूम 1 में पीएस 1 से 100 तक की ईवीएम और वीवीपीएटी हैं तथा स्‍ट्रांग रूम 2 में पीएस 101 से 102 तक हैं) लिखी हो। (6) यदि प्रत्‍येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड के लिए अलग स्‍ट्रांग रूम उपलब्‍ध नहीं है तो एक बड़े स्‍ट्रांग रूम का विभाजन करके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खंड के लिए अलग-अलग स्‍ट्रांग रूम बनाया जा सकता है। प्रत्‍येक विभाजित स्‍ट्रांग रूम का डबल लॉक प्रणाली सहित अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए। उपर्युक्‍त अनुदेशों के सख्‍त अनुपालन हेतु इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाएगा। भवदीय, (मधुसुदन गुप्‍ता) अवर सचिव
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    Chapter-10 (Instructions to Zonal/Sector/Area Officers regarding EVMs) of 'Manual on Electronic Voting Machine and VVPAT' (July 2018, Idocument 2- Edition 3), which is extracted below, stands deleted. "However, for safe storage rt EVMs o.f 'C'and 'D'categories by Zonal/Sector/Area Officers after poll, a separate storage-room shall be earmarked so that these EVMs can be stored safely before depositing in store room on the very next day. " In this regard, Para 6 of the Commission's letter No. 51/8/7/2014-EMS, dated 24th April, 2014, is reiterated which is reproduced as under:"It is reiterated that under no circumstances any person will take any EVM, whether polled EVMs or reserve EVMs in the custody of sector officers, to his home or any private place. All polled EVMs and all reserve EVMs after the poll shall be under cover of armed police a1 all times. Reserve FIVMs should also bc rcturned at thc same time when the polled HVMs are returned at the receipt center. Reserve EVMs shall not be kept in the strong room meant for polled EVMs.They shall be kept in another strong room meant lor keeping rescrve llVMs. It must be ensured that all reserve EVMs are also dcposited in the strong room meant lor reserve EVMs at the same time when the polled EVMs are deposited in the strong room meant for polled EVMs."
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    The Commission has issued instructions from time to time regarding proper storage of various category of EVMs and WPATs after Poll and counting of votes. However, it has come to the Commission's notice that despite clear instructions to the contrary, unused and unpolled EVMs and VVPATs are stored with the polled EVMs and WPATs in many cases, resulting in these unused EVMs & WPATs getting blocked with the polled EVMs, till the completion of EP period, making them unavailable for any other use. In order to avoid this problem and ensure that unused EVMs and VVPATs are free from any encumbrances, it is reiterated that After poll, all available EVMs and WPATs are divided in four categories, as under: Category A: P.oilgd EYMs & WPATs: Those EVMs in which votes polled at polling stations are recorded and which are closed at the end of poll after following due procedure.
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    (a)EVMs and VVPATs of Category 'C' (i.e. defective unpolled) shall be kept in a separate strongroom designated as ,Repair Room (b) EVMs and VVPATs of Category'D' (i.e. unused reserve) shall be kept securely in a different strongroom, which shall not be in the vicinity of PC/AC strong room, so that EVMs and VVPATs of Category 'D' can be used for subsequent elections or any other purpose immediately alter polls. (c) In no case, EVMs and VVPATs of Category 'C' (i.e. defective unpolled) and EVMs and VVPATs of Category'D'(i.e. unused reserve) shall be mixed and kept in the same
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    To bring more clarity on storage of EVMs and VVPATs, the following instructions shall be followed: 1. Storage of EVMs and VVPATs after first randomisation of EVMs and VVPAT till dispersal of polling parties/materials 2. Storage of polled EVMs and VVPATs after poll till counting day

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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