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    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2019 दिनांक: 01 जनवरी, 2019 सेवा में मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,सरदार पटेल भवन,नई दिल्‍ली। मुख्‍य सचिव, राजस्‍थान सरकार, जयपुर मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, राजस्‍थान, जयपुर विषय: राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन - सांसद/विधायक स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना। महोदय, मुझे, आयोग के दिनांक 01 जनवरी,2019 के पत्र सं. 492/राजस्‍थान-वि.स/2018 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा आयोग ने राजस्‍थान राज्‍य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्‍वरूप राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के दिशा-निर्देश हेतु आदर्श आचार संहिता को लागू किए जाने की घोषणा की है। 2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों की निर्मुक्ति निम्‍नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगी:- (क) सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍यों सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग, जहां निर्वाचन चल रहे है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, विधायक/पार्षद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, यदि कोई ऐसी योजना संचालन में है, के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्‍त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। (ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्‍तव में उस क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। (ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्‍यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान जारी करने पर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं होगा। (घ) जहां योजनाओं को स्‍वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्‍ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री प्राप्‍त कर ली गई हो और कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हो, तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्‍पादित किया जा सकता है। भवदीय, (नरेंद्र एन-बुटोलिया) प्रधान सचिव
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    दिनांक : 03 जनवरी, 2019 13 पोष, 1940 (संवत) अधिसूचना सं.492/राज-वि.स./2018:-यत:, राजस्‍थान की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के आयोजन हेतु, राजस्‍थान के राज्‍यपाल ने लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951, (1951 के 43) की धारा 15 के अधीन जारी और दिनांक 12 नवंबर, 2018 के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राजस्‍थान राज्‍य के 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्‍त विधान सभा के सदस्‍य का निर्वाचन कराने की घोषणा की थी; और यत:, निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्‍यर्थी, अर्थात 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी, एक मान्‍यता-प्राप्‍त राष्‍ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए श्री लक्ष्‍मण सिंह का 29 नवंबर, 2018 को निधन हो गया था; और यत:, इसके परिणामस्‍वरूप और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप-धारा(1)(ग) के उपबंधों के अनुसार उक्‍त निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि हेतु मतदान स्‍थगित कर दिया, और निर्वाचन आयोग को तथ्‍य भेज दिए ; अब, अत:, उक्‍त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा(2), द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा – (क) 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उक्‍त निर्वाचन के संबंध में निम्‍नलिखित निर्धारित करता है : क) आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रायोजित अभ्‍यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दायर करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2019 (गुरूवार) ख) आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित अभ्‍यर्थी के नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तिथि 11 जनवरी, 2019 (शुक्रवार) ग) आयोग के दिनांक 03 जनवरी, 2019 के नोटिस संख्‍या 492/राज-वि.स./2018 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रायोजित अभ्‍यर्थी के द्वारा अभ्‍यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि 14 जनवरी, 2019 (सोमवार) घ) मतदान के आयोजन की तिथि 28 जनवरी, 2019 (सोमवार) ड़) वह तिथि, जिससे पहले निर्वाचन संपन्‍न कर लिया जाएगा 2 फरवरी, 2019 (शनिवार) (ख) प्रात: 8.00 बजे से सांय 5:00 बजे तक ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिस समय के दौरान उपर्युक्‍त निर्वाचन हेतु पैरा (क) में विनिर्दिष्‍ट तारीख को मतदान किया जाएगा।
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    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018 दिनांक: 1 जनवरी, 2019 सेवा में 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर। विषय : आदर्श आचार संहिता लागू होना-राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन-तत्संबंधी। महोदय, मुझे आयोग के दिनांक 6 अक्‍टूबर, 2018 के सम संख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा तेलंगाना राज्य विधान सभाओँ के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की थी (प्रति संलग्न है)। 2. 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप-धारा (1)(ग) के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी में से एक श्री लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया था। 3. अब, आयोग ने दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अपने पत्र सं.492/राजस्थान-वि.स./2018 द्वारा राजस्थान राज्य में 67-रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है। 4. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उस/उन जिले (लों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिसमें/जिनमें निर्वाचनरत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा अथवा कोई भी भाग शामिल है। 5. इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए। भवदीय, (नरेन्‍द्र एन. बुटोलिया) प्रधान सचिव

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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