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नोटिस
सं.437/मध्य प्रदेश-लोकसभा/2019(शिकायतें) दिनांक : 18 मई, 2019
यत:, आयोग ने दिनांक 10.03.2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/2019 के तहत लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उसी तारीख से प्रवृत्त हो गए हैं; तथा
2. यत:, श्री नीरज, सदस्य, निर्वाचन आयोग समिति, भारतीय जनता पार्टी से आयोग को दिनांक 03.05.2019 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन नेशनल काँग्रेस मध्य प्रदेश नामत: खंडवा, बुरहानपुर तथा खारगौन जिलों में ‘’न्याय’’ योजना संबंधी नामाकंन पैम्फलैट/प्ररूप के वितरण में अवैध रूप से संलिप्त थी। (पैम्फलेट प्रति संलग्न हैं); तथा
3. यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश से दिनांक 07.05.2019 के पत्र के तहत एक रिपोर्ट मंगाई गई थी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 07.05.2019 के पत्र के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी; तथा
4. यत:, जांच में यह पाया गया है कि उक्त पैम्फलेट/प्ररूपों, जिन पर ‘हाथ’ के प्रतीक के साथ श्री राहुल गांधी और अरूण सुभाष चन्द्र यादव की फोटो हैं, को खंडवा जिले में किसी श्री सुधान सिंह ठाकुर द्वारा भरा और वितरित किया जा रहा था और श्री सुधान सिंह ठाकुर के विरूद्ध दिनांक 05.05.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि यह कृत्य दिनांक 02.05.2019 को किया गया था; तथा
5. यत:, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के ‘’सामान्य आचरण’’ के भाग I के पैरा (4) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:-
‘’सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से निष्ठापूर्वक परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध होते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना..............’’; और
6. यत:, प्रथम दृष्टया, इसमें प्रदर्शित होता है कि उपर्युक्त कृत्य 28-खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अभ्यर्थी श्री अरूण सुभाष चन्द्र यादव द्वारा अथवा उनकी ओर से और उनकी जानकारी में किया गया है; तथा
7. यत:, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अरूण सुभाष चन्द्र यादव, द्वारा अथवा उनकी ओर से तथा उनकी जानकारी में किया गया उपर्युक्त कृत्य आदर्श आचार संहिता के समान आचरण के भाग (1) के पैरा(4) के उपबंधों का उल्लंघन है, जैसा कि ऊपर उद्धृत है।
8. अत:, अब आयोग ने इस मामले में उपलब्ध सामग्री और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा प्रावधानों तथा इस विषय से संबधित अनुदेशों पर विचार करने के बाद खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी श्री अरूण सुभाष चन्द्र यादव को इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर इस मामले में अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का मौका देने का निर्णय लिया है, स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर आयोग उन्हें और संदर्भ दिए बगैर निर्णय लेगा।
आदेश से,
(एस.बी.जोशी) सचिव
प्रति:- श्री अरूण सुभाष चन्द्र यादव,
खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी
(मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से)