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    ईसीआई/प्रेस नोट/108/2019 दिनांक: 14 नवंबर, 2019 प्रेस नोट कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन-तत्‍संबंधी। राज्‍य सभा के दो आकस्मिक रिक्तियां हैं जो निम्‍नलिखित ब्‍यौरे के अनुसार कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश से प्रत्‍येक से एक-एक है: राज्‍य सदस्‍य का नाम रिक्ति का कारण रिक्ति की तारीख कार्यकाल कर्नाटक के.सी. रामामूर्ति त्‍यागपत्र 16.10.2019 30.06.2022 उत्‍तर प्रदेश डा. तज़ीन फातिमा त्‍यागपत्र 03.11.2019 25.11.2020 आयोग ने निम्‍नलिखित अनुसूची के अनुसार उपर्युक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. कार्यक्रम तारीख एवं दिन 1. अधिसूचना जारी करना 25 नवम्‍बर, 2019 (सोमवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 02 दिसंबर, 2019 (सोमवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 03 दिसंबर, 2019 (मंगलवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 05 दिसंबर, 2019 (गुरूवार) 5. मतदान की तारीख 12 दिसंबर, 2019 (गुरूवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक 7. मतगणना 12 दिसंबर, 2019 (गुरूवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा 16 दिसंबर, 2019 (सोमवार)
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    सं.: ईसीआई/प्रे नो/100/2019 दिनांक: 25 अक्‍तूबर, 2019 प्रेस नोट विषय: उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में चार आकस्मिक रिक्‍तयिों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी। उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍य की विधान सभाओं में चार रिक्‍तयिां हैं, जिन्‍हें निम्‍नानुसार भरा जाना अपेक्षित है: क्रम सं. राज्‍य का नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम 1. उत्‍तराखंड 44-पिथौरागढ़ 2. पश्चिम बंगाल 34- कालियागंज (अ.जा.) 3. पश्चिम बंगाल 77-करीमपुर 4. पश्चिम बंगाल 224-खड़गपुर उत्‍तराखंडऔर पश्चिम बंगाल के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्‍त इनपुट और विभिन्‍न कारकों यथा स्‍थानीय त्‍यौहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है: मतदान संबंधी गतिविधियां अनुसूची राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख 30.10.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 06.11.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 07.11.2019 (गुरुवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 11.11.2019 (सोमवार) मतदान की तारीख 25.11.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 28.11.2019 (गुरुवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्‍न हो जाएगा 30.11.2019 (शनिवार) 1. निर्वाचक नामावाली अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में पूर्वोक्‍त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामालियां अंतिम रुप से प्रकाशित कर दी गई हैं। 2. इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्यापत संख्‍या में उपलब्‍ध करवाई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विध्‍न रुप से संचालित हों। 3. मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरुप, आयोग ने निर्णय लिया है कि‍ पूर्व‍ल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है तो उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के दिनांक 29 जूनए 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर उपलब्‍ध) के तहत यथा-निर्गत आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार-संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप निर्वाचन – तत्‍संबंधी
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/77/2019 दिनांक: 25 अगस्‍त, 2019 प्रेस नोट विषय: छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी। छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य विधान सभाओं में चार स्‍पष्‍ट रिक्तियां हैं, जिन्‍हें भरा जाना अपेक्षित है: क्रम सं. राज्‍य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम 1. छत्‍तीसगढ़ 88- दन्‍तेवाड़ा (अ.ज.जा.) 2. केरल 93-पाला 3. त्रिपुरा 14-बधारघाट (अ.जा.) 4. उत्‍तर प्रदेश 228-हमीरपुर स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 28.08.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04.09.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 05.09.2019 (गुरूवार) अभ्‍यर्थियाएं वापस लेने की अंतिम तारीख 07.09.2019 (शनिवार) मतदान की तारीख 23.09.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 27.09.2019 (शुक्रवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा । 29.09.2019 (रविवार) निर्वाचक नामावली 01.01.2018 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के बारे में संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना
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    ओडिशा राज्‍य विधान सभा में 96 – पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से रिक्‍ति को भरने के लिए साधारण निर्वाचन का कार्यक्रम
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    सं. 437/6/1/भा.नि.आ./अनु./प्रकार्या/एमसीसी/2019 दिनांक : 04 जुलाई, 2019 सेवा में, 1. कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन नई दिल्‍ली 2. क) ओडिशा, भुवेनश्‍वर; और ख) तमिलनाडु, चैन्‍नई सरकार के मुख्‍य सचिव 3. क) ओडिशा, भुवेनश्‍वर; और ख) तमिलनाडु, चैन्‍नई के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी विषय: आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्‍यता –– ओडिशा की राज्‍य विधान सभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन – तत्‍संबंधी। महोदय, मुझे दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं.भा.नि.आ./प्रे.नो./23/2019 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें आयोग ने लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की राज्‍य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की थी। 2. ओडिशा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्‍व अधि‍नियम, 1951 की धारा 52 की उपधारा(1)(ग) के उपबंधों के अंतर्गत निर्वाचन लड़ रहे एक अभ्‍यर्थी, श्री बेद प्रकाश अग्रवाल की मृत्‍यु के कारण मतदान स्‍थगित कर दिया था। 3. दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं.464/ईपीएस/2019(2) के तहत तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन संबंधी अधिसूचना को राष्‍ट्रपति द्वारा आयोग की दिनांक 14-4-2019 की कार्यवाही सं. 464/भा.नि.आ./पत्र/प्रादे./त.ना./एसएस-I/2019 के अनुसरण में निरस्‍त कर दिया गया था। आयोग ने इस संबंध में दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को प्रेस नोट सं./ईसीआई/प्रे.नो./49/2019 जारी किया। 4. अब, आयोग ने दिनांक 4 जुलाई, 2019 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./69/2019 और सं. ईसीआई/प्रे.नो./70/2019 के तहत ओडिशा राज्‍य विधान सभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की है। 5. आदर्श आचार संहिता के उपबंध उस जिले(लों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल है। 6. कृपया इसे सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं।
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    सं. ईसीआई/प्रे.नो./76/2019 दिनांक : 01 अगस्‍त, 2019 विषय: विधान सभा के सदस्‍यों द्वारा आन्‍ध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों का उप-निर्वाचन – तत्‍संबंधी। विधान सभा सदस्‍यों द्वारा आन्‍ध्र प्रदेश विधान परिषद में तीन आकस्मिक रिक्तियाँ हैं और तेलंगाना विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्तियों के विवरण इस प्रकार हैं: आन्‍ध्र प्रदेश सदस्‍य का नाम रिक्ति का कारण कार्यावधि करनम बलराम कृष्‍णा मूर्थि 06.06.2019 को त्‍यागपत्र 29.03.2023 अल्‍ला कलि कृष्‍णा श्रीनिवास 29.03.2023 कोलगटला वीरभद्र स्‍वामी 29.03.2021 तेलंगाना के यादवा रेड्डी 16.01.2019 को निरर्हित 03.06.2021 2. आयोग ने ऊपर उल्लिखित रिक्तियों को संबंधित विधान सभा के सदस्‍यों द्वारा निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए आन्‍ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए तीन उप-निर्वाचनों और तेलंगाना विधान परिषद के लिए एक उप-निर्वाचन का आयोजन करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. कार्यक्रम का विषय तारीख एवं दिन अधिसूचना जारी करना 07 अगस्‍त 2019 (बुधवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्‍त, 2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 16 अगस्‍त, 2019 (शुक्रवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अगस्‍त, 2019 (सोमवार) मतदान की तिथि 26 अगस्‍त, 2019 (सोमवार) मतगणना का समय पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक मतगणना 26 अगस्‍त, 2019 (सोमवार) अपराह्न 5:00 बजे से वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न कर लिया जाएगा । 28 अगस्‍त, 2019 (बुधवार)
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/75/2019 दिनांक: 1 अगस्त, 2019 विषय: राजस्थान और उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के उप निर्वाचन- तत्संबंधी। राज्य सभा में दो आकस्मिक रिक्तियां है जिनका विवरण निम्नलिखित है:- क्र.स. राज्य सदस्य का नाम रिक्ति का कारण कार्यकाल की अवधि 1 राजस्थान मदनलाल सैनी 24.06.2019 को निधन 03.04.2024 तक 2 उत्तर प्रदेश नीरज शेखर 15.07.2019 को त्याग-पत्र 25.11.2020 तक आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त राज्यों से राज्य सभा की उक्त रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है:- क्र.स. कार्यक्रम तारीख एवं दिन 1. अधिसूचनाएं जारी करना 07 अगस्त, 2019 (बुधवार) 2. नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख 14 अगस्त, 2019 (बुधवार) 3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा 16 अगस्त, 2019 (शुक्रवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख 19 अगस्त, 2019 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 26 अगस्त, 2019 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 26 अगस्त, 2019 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 28 अगस्त, 2019 (बुधवार)
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    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/70/2019 दिनांक: 04 जुलाई, 2019 प्रेस नोट विषय: तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी। आयोग की दिनांक 14.04.2019 की कार्यवाही सं. 464/ईसीआई/पत्र/प्रादे./तमिलनाडु/द.अ-1/2019 के अनुसरण में राष्‍ट्रपति द्वारा दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2019(2) के तहत तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना निरस्‍त कर दी गई थी। इस संबंध में आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/49/2019 दिनांक 16 अप्रैल, 2019 जारी किया था। 3. अब, आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और तमिलनाडु के 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक प्र‍तिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार साधारण निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:- मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तारीख 11.07.2019 (गुरूवार) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18.07.2019 (गुरूवार) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 19.07.2019 (शुक्रवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 22.07.2019 (सोमवार) मतदान की तारीख 05.08.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 09.08.2019 (शुक्रवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 11.08.2019 (रविवार) निर्वाचक नामावली दिनांक 01.01.2019 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, उपर्युक्‍त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गईं हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता उस स्थिति में अपने मताधिकार से वंचित न रहे, जब उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले (उन जिलों) में तात्‍कालिक प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/51/2019 दिनांक: 20 अप्रैल, 2019 प्रेस नोट विषय: पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी। पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में 29-इस्‍लामपुर, 68-कंडी, 74-नावादा, 43-हबीबपुर (अ.ज.जा.) और 105-भाटपाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से पांच स्‍पष्‍ट रिक्तियां है, जिन्‍हें भरा जाना अपेक्षित है। त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 22.04.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 29.04.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 30.04.2019 (मंगलवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 02.05.2019 (गुरूवार) मतदान की तारीख 19.05.2019 (रविवार) मतगणना की तारीख 23.05.2019 (गुरूवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा । 27.05.2019 (बुधवार) निर्वाचक नामावली अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। आयोग द्वारा लोकसभा और राज्‍य विधान सभा, 2019 के साधारण निर्वाचन के संबंध में जारी किए गए आदेश उक्‍त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    विषय: बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्य सभा के उप निर्वाचन – तत्संबंधी। राज्य सभा में नीचे दिए गए कारणों की वजह से बिहार, गुजरात और ओडिशा से छह आकस्मिक रिक्तियां हैं : क्रम सं राज्य सदस्य का नाम रिक्ति का कारण कार्यकाल की अवधि 1. बिहार रवि शंकर प्रसाद 23.5.2019 को 17 वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 2.4.2024 2. गुजरात शाह अमितभाई अनिलचंद्र 23.5.2019 को 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 18.8.2023 3. स्मृति ज़ुबिन ईरानी 24.5.2019 को 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 18.8.2023 4. ओडिशा अच्‍युतानन्द सामंता 24.5.2019 को 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 3.4.2024 5. प्रताप केशरी देब ओडिशा विधान सभा के लिए निर्वाचित। 9.6.2019 को सीट रिक्‍त हो गयी 1.7.2022 6. सौम्य रंजन पटनाईक 6.6.2019 को त्यागपत्र दिया 3.4.2024 आयोग ने प्रत्येक रिक्त पद के लिए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपर्युक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए उपर्युक्त राज्यों से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन का संचालन करने का निर्णय लिया है – क्रम सं कार्यक्रम दिनांक एवं दिन 1. अधिसूचना जारी करना 18 जून , 2019 (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 25 जून, 2019 (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 26 जून , 2019 (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तिथि 28 जून, 2019 (शुक्रवार) 5. मतदान की तिथि 5 जुलाई , 2019 (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक 7. मतगणना 5 जुलाई, 2019 (शुक्रवार) अपराह्न 5:00 बजे से 8. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 9 जुलाई, 2019 ( मंगलवार) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सभा सहित सभी सदनों के उप-निर्वाचनों की रिक्तियों को अलग रिक्तियों के रूप में माना जाता है और अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और प्रत्येक रिक्ति के लिए अलग- अलग मतदान होता है, हालाँकि उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम अनुसूची एकसमान हो सकती है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 147 से 151 के प्रावधानों के अनुरूप है, और ऐसे मामलों में यह आयोग की निरंतर कवायद रही है। वर्ष 1994 की सिविल रिट याचिका सं. 132 (ए.के. वालिया बनाम भारत सरकार और अन्य) और वर्ष 2006 की रिट याचिका सं.9357 (सत्यपाल मलिक बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय द्वारा क्रमश: दिनांक 14.1.1994 एवम् 20.01.2009 को दिए गए अपने निर्णय में अलग-अलग निर्वाचनों को उचित ठहराया गया है।
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    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/50/2019 दिनांक: 19 अप्रैल, 2019 प्रेस नोट विषय: उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची–तत्‍संबंधी। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो स्‍पष्‍ट रिक्ति हैं, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है। त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इस रिक्ति को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. मतदान कार्यक्रम अनुसूची 1 राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 22.04.2019 (सोमवार) 2 नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 29.04.2019 (सोमवार) 3 नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 30.04.2019 (मंगलवार) 4 अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 02.05.2019 (गुरुवार) 5 मतदान की तारीख 19.05.2019 (रविवार) 6 मतगणना की तारीख 23.05.2019 (गुरूवार) 7 वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 27.05.2019 (सोमवार) निर्वाचक नामावली 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियाँ अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश उक्‍त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    6. मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 3 जून, 2019 (सोमवार) 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 7 जून, 2019 (शुक्रवार) 3. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण को देखें।
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    सं. ई.सी.आई./प्रे.नो./55/2019 दिनांक : 14 मई, 2019 प्रेस नोट विषय : संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की राज्य विधान परिषदों के लिए उप-निर्वाचन-तत्संबंधी। बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की राज्य विधान परिषदों में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार चार आकस्मिक रिक्तियां हैं जिन्हें संबंधित राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना है: क्र.सं. राज्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र रिक्ति की तारीख समयावधि 1. तेलंगाना हनमंथ राव म्यानामपल्ली 11.12.2018 को त्यागपत्र 29.03.2023 2. बिहार डॉ. सूरज नंदन प्रसाद 30.12.2018 को मृत्यु 06.05.2020 सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोसिन 12.01.2019 को मृत्यु 06.05.2024 3. महाराष्ट्र देशमुख, शिवाजीराव बापूसो 14.01.2019 को मृत्यु 24.05.2020 2. आयोग ने संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की राज्य विधान परिषदों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है: क्र.सं. कार्यक्रम का विषय तिथि एवं दिन 1. अधिसूचनाएं जारी करना 21 मई, 2019, (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 28 मई, 2019, (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 29 मई, 2019, (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 31 मई, 2019, (शुक्रवार) 5. मतदान की तारीख 07 जून, 2019, (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 07 जून, 2019 (शुक्रवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 10 जून, 2019, (सोमवार) 3. आयोग ने निदेश दिया है कि मत पत्र पर चिह्नित विकल्प (पों) के प्रयोजनार्थ केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए, पूर्व-नियत विनिर्देशन के इंटीग्रेटेड वॉयलेट स्कैच पैन (पैनों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त उक्त निर्वाचन में किसी अन्य पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा। 4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के गहन अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगें।
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    Schedule for bye-elections to fill casual vacancy from 42 – Chincholi (SC) Assembly Constituency in the State Legislative Assembly of Karnataka – Regarding.
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    No. ECI/PN/46/2019 Dated: 09th April, 2019 Press Note Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the State Legislative Assemblies of Tamil Nadu, Goa and Karnataka– Regarding.
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    आंध्र प्रदेश , गुजरात तथा उत्तर प्रदेश से लोक सभा और आंध्र प्रदेश , असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पष्चिम बंगाल से राज्य विधान सभा उप निर्वाचन - एक्जि़ट पोल पर प्रतिबंध संबंधी आयोग का आदेश ।
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    हरियाणा और महाराष्ट्र्र की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और अरूणाचल प्रदेश , मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश , गुजरात की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन और महाराष्ट्र्र एवं उड़ीसा के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-निर्वाचन - निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों का इस्तेमाल - तत्संबंधी। हरियाणा और महाराष्ट्र्र की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और अरूणाचल प्रदेश , मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश , गुजरात विधान सभाओं और महाराष्ट्र्र एवं उड़ीसा के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-निर्वाचन - निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों का इस्तेमाल - तत्संबंधी।
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    हरियाणा और महाराष्ट्र्र की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और अरूणाचल प्रदेश , मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश , गुजरात की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन और महाराष्ट्र्र एवं उड़ीसा के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-निर्वाचन - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में आयोग के आदेश ।
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    दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2014 की अधिसूचना रद् करने के संबंध में
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    लोक सभा और विधान सभाओं का उपचुनाव - 2015- मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आयोग का आदेश
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    राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन, 2015-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश।
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    राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन, 2015-एग्जिट पोल-तत्संनबंधी।

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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