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    ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थगन मतदान एवं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन - आदर्श आचार सहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।
  2. 63 downloads

    असम राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2021 के संबंध में श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस।
  3. 110 downloads

    सं. 100/एएस-एलए/2021/एनईएस-II दिनांकः 27 अक्तूबर, 2021 नोटिस यतः, आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/83/2021, दिनांक 28.09.2021 के तहत असम में 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित कई राज्यों में कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों का आयोजन करवाने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उस तारीख से ही लागू हो गए हैं; यतः, आयोग ने श्री देवब्रत सैकिया से सं. एएलए/एलओपी/ओ/2021/423, दिनांक 24/10/2021 की एक शिकायत प्राप्त की है (प्रति संलग्न), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि आपने राज्य मंत्री, असम रहते हुए, "सार्वजनिक वक्तव्य देते समय संवैधानिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। गोसांईगांव निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन रैली में भाग लेने के दौरान, मंत्री ने कहा कि यदि लोग उप-निर्वाचन में बीजेपी को मत नहीं देंगे, तो निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा और यह कि सत्ता में बीजेपी को वोट देने के दो महीने के भीतर एक बांध पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा......." यतः, आयोग के पत्र सं. 100/एएस-एलए/2021/एनईएस-II, दिनांक 25.10.2021 के द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्टों और भाषणों की अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम को वीडियो क्लिपिंग के साथ शिकायत की एक प्रति की भेज दी गई है; और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के माध्यम से दिनांक 27.10.2021 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त आपके भाषणों की अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट को देखने के बाद, यह पुष्टि की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित करने के दौरान निम्नलिखित वक्तव्य देते समय वादे और घोषणाएं की- "पहली बड़ी समस्या गंगाधर नदी पर तटबंध की है। 1600 आपने पहले ही कहा था, यदि आप 1400 मत देते हैं, तो दो महीनों के भीतर मैं तटबंध का काम शुरू करवा दूंगा। तालियां काफी नहीं हैं, आपको मत देने हैं। एक हाथ से दीजिए और दूसरे से लीजिए। पहले आप दीजिए और तब मैं आपको दूंगा। यदि कल कांग्रेस, बीपीएफ और एआईयूडीएफ के लोग आते हैं और अन्यथा समझाते हैं तथा वोट मांगते हैं, तब तटबंध का काम शुरू नहीं होगा। अगर हम यह उप-निर्वाचन हार भी गए तो भी हमारी सरकार नहीं गिरेगी। अगर हम यह उप-निर्वाचन हार भी गए, तो भी हमारी सरकार बनी रहेगी, मैं मंत्री बना रहूंगा और हिमंता बिस्वा सर्मा सर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यह सीट नहीं भी जीतते हैं तो इससे कोई अंतर नहीं होगा। यह! आप भी समझते हैं! क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 4.5 वर्षों तक सरकार के साथ बने रहिए/सरकार का समर्थन कीजिए। यदि आप सरकार का समर्थन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप बीपीएफ, कांग्रेस, एआईयूडीएफ का समर्थन करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे। क्या आप तटबंध चाहते हैं या नहीं? माताओं, अपने हाथ उठाओ! बहनों, आवाज़ उठाओ! पीछे बैठी जनता, आवाज़ उठाओ! क्या आप तटबंध चाहते हैं या नहीं? मैं आप सभी से वादा करता हूं। इस भाषण में, मैं कहना चाहता हूं कि- आप 1400 वोट दीजिए और दो महीनों के भीतर तटबंध का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं। " यतः, इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), असम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, उपर्युक्त बैठक के लिए गोसांईगांव निर्वाचन जिले के अनुज्ञा प्रकोष्ठ से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। यतः, आदर्श आचार संहिता के भाग-II के पैरा-1 और भाग-I के पैरा-4 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान हैं:- "I. (4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यकलापों से ईमानदारीपूर्वक बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि,­­­ के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को धमकाना। II. (1) दल या अभ्यर्थी किसी भी प्रस्तावित बैठक के आयोजन स्थल और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करेंगे ताकि पुलिस को यातायात को नियंत्रित करने तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके।" यतः, आयोग का सुविचारित मत है कि उपर्युक्त वक्तव्य देते समय और सक्षम प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना निर्वाचन बैठक आयोजित करवाकर आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अब, इसलिए, आयोग आपको 28.10.2021 (गुरुवार) को 1700 बजे तक या उससे पूर्व इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर प्रदान करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आयोग आपको कोई पत्र-व्यवहार किए बिना निर्णय देगा।
  4. 79 downloads

    Elections to fill casual vacancy and adjourned poll in the Assembly Constituencies of Odisha and West Bengal– सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्‍संबंधी।
  5. 55 downloads

    डॉ. हिमंता बिस्वा सर्मा, मुख्यमंत्री एवं स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी को आयोग का आदेश, दिनांक 27.10.2021
  6. 53 downloads

    सं. ईसीआई/पीएन/77/2021 दिनांक: 04.09.2021 प्रेस नोट विषय: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने और स्थगित मतदान हेतु कार्यक्रम-तत्संबंधी। आयोग ने दिनांक 3 मई, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/61/2021 के तहत स्थगित मतदान (जो 16.05.2021 को होना नियत था) को आस्थगित कर दिया और एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा यथानिर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन/प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के 110-पिपली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) एवं पश्चिम बंगाल के 58-जंगीपुर एवं 56-समसेरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों की अवधि आगे बढ़ा दी गई। इसके अलावा, सभी वस्तुगत तथ्यों और महामारी को देखते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले इनपुट्स को ध्यान में रख कर आयोग ने दिनांक 5 मई, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/64/2021 के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में उप-निर्वाचनों को आस्थगित कर दिया। 2. आज की तारीख में तीन आस्थगित स्थगित मतदान हैं (पश्चिम बंगाल राज्य में दो और ओडिशा राज्य में एक), संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तीन रिक्तियां और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं में 32 रिक्तियां हैं। 3. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में उप-निर्वाचन कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, दिनांक 01.09.2021 को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से एक बैठक की गई। मुख्य सचिवों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी, बाढ़ की स्थिति और निकट भविष्य के त्यौहारों इत्यादि के मद्देनज़र अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में उप-निर्वाचन आयोजित करवाने में अपने इनपुट्स, बाधाओं, मुद्दों और चुनौतियों को साझा किया। मतदान वाले संबंद्ध राज्यों से संबंधित मुख्य सचिवों ने भी अपने विचार और इनपुट्स लिखित में भेजे हैं। 4. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य सचिव और संघ राज्य क्षेत्र दादरा नागर हवेली और दमन और दीव के सलाहकार, बाढ़ की परिस्थितियों, त्यौहारों और महामारी से संबंधित बाधाओं को आयोग के संज्ञान में लाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उप-निर्वाचनों को त्यौहारों के खत्म होने के बाद में कराया जाना उचित होगा। 5. इनके अलावा, कुछ राज्य आयोग के संज्ञान में यह भी लाए हैं कि, भारत सरकार, विभिन्न शोध संस्थानों, तकनीकी विशेषज्ञ समितियों और पेशेवरों ने अक्तूबर से कोविड-19 की तीसरी लहर के आने की संभावना की भविष्यवाणी की है। गृह मंत्रालय ने भी दिनांक 28 अगस्त, 2021 को कोविड-19 से बचाव के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए। 6. मुख्य सचिव, ओडिशा ने भी सूचित किया कि कोविड की स्थिति नियंत्रण में है और मतदान कराया जा सकता है। मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल ने सूचित किया कि कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वे यह भी संज्ञान में लाए कि राज्य में बाढ़ की स्थिति ने मतदान करवाए जाने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया है और राज्य निर्वाचन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत, कोई मंत्री, जो लगातार छह महीनों तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि के समाप्त होने पर मंत्री नहीं रहेगा/रहेगी और इससे एक संवैधानिक संकट और सरकार में उच्च कार्यपालक पदों में शून्यता आ जाएगी जब तक कि तत्काल निर्वाचन न कराए जाएं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं और लोकहित के मद्देनजर और राज्य में शून्यता की स्थिति से बचने के लिए 159- भबानीपुर, कोलकाता, जहां से सुश्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री निर्वाचन लड़ने वाली हैं, में उप-निर्वाचन कराया जा सकता है। 7. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले इनपुट्स और विचारों को ध्यान में रखने के बाद, हालांकि आयोग ने अन्य 31 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन नहीं कराने का निर्णय लिया है तथापि संवैधानिक अत्यावश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य से मिले विशेष अनुरोध पर विचार करके, 159-भवानीपुर, कोलकाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए पूर्ण सावधानी के रूप में पहले से ज्यादा सख्त मानक बनाए गए हैं। उप-निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अनुबंध-1 में संलग्न है। 8. इसके अलावा, आयोग ने 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, नामत: पश्चिम बंगाल के 56-समसेरगंज, 58-जंगीपुर और ओडिशा के एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 110-पिपली, जहां आयोग की 4 मई, 2021 की अधिसूचना के तहत स्थगित मतदान को आस्थगित कर दिया गया था, में अनुबंध-2 में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। इन तीनों (3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों ने दिनांक 29.04.2021 से 03.05.2021 तक की प्रचार अभियान अवधि का पहले ही लाभ उठा चुके हैं। इसके मद्देनज़र, आयोग ने अब इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में केवल 20.09.2021 से प्रचार अभियान चलाने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। 9. निर्वाचक नामावली यथोक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01.01.2021 के संदर्भ में प्रकाशित निर्वाचक नामावली इन निर्वाचनों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी । 10. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपैट आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दी गई हैं और मशीनों की सहायता से मतदानों का आयोजन सुचारु रूप से हो सुनिश्चित करवाने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। 11. मतदाताओं की पहचान किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रमुख दस्तावेज होगा। बहरहाल, मतदान केंद्र पर निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से भी कोई भी दस्तावेज दिखाया जा सकता है: i. आधार कार्ड, ii. मनरेगा जॉब कार्ड, iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, v. ड्राइविंग लाइसेंस, vi. पैन कार्ड, vii. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, viii. भारतीय पासपोर्ट, ix. फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, x. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, और xi. संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र। 12. आदर्श आचार संहिता आयोग के अनुदेश सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत यथा-जारी आंशिक संशोधन अध्यधीन आदर्श आचार संहिता 04.09.2021 से उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो। 13. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-निर्वाचनों / स्थगित निर्वाचनों के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, इसने दिनांक 09.10.2020, 09.04.2021, 16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 एवं 28.04.2021 को भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट eci.gov.in or link https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। साथ ही, दिनांक 28 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 40-3/2020-डीएम-I(क), के तहत कोविड प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाइयों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुदेशों को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। राजनैतिक दलों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इनपुट्स लेने के बाद और एमएचए/एमओएचएफडब्ल्यू के मौजूदा अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन दिशा-निर्देशों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। इसके अलावा, कोविड-19 अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश, यथोचित परिवर्तन के साथ इन उप-निर्वाचनों/स्थगित निर्वाचनों के लिए भी लागू रहेंगे। सभी स्टेकहोल्डर इन अनुदेशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन अनुदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी समुचित कार्रवाई/उपाय करेगी:- 1 नाम-निर्देशन नाम-निर्देशन से पहले और बाद में, शोभायात्रा, जनसभा निषिद्ध है/रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में केवल तीन वाहनों की अनुमति। नाम-निर्देशन के लिए किसी शोभायात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 प्रचार अभियान अवधि (क) प्रचार के लिए सभा (i) इनडोर अनुमत क्षमता का 30% या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो। सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। (ii) बाह्य प्रमुख (स्टार) प्रचारकों के मामले में क्षमता का 50% (कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुसार) या 1000 और अन्य सभी मामलों में क्षमता का 50% या 500। दोनों मामलों में अनुमत संख्या वही है, जो भी कम हो। संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी और पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मैदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गणना का अनुवीक्षण किया जाएगा। घेराबंदी/बाड़बंदी का खर्च अभ्यर्थी/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल वे ही मैदान प्रयोग में लाए जाएंगे जिनकी पूरी घेराबंदी/बाड़बंदी है। (ख) प्रमुख प्रचारक कोविड-19 महामारी के कारण इन उप-निर्वाचनों के लिए राष्ट्रीय/राज्यीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रमुख (स्टार) प्रचारकों की संख्या 20 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए 10 तक सीमित है। (ग) रोड शो किसी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। (घ) नुक्कड़ सभा अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी (स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन) (ङ) घर-घर जाकर प्रचार अभियान अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके 5 व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार। (च) वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन एक क्लस्टर स्थान में 50 से अधिक श्रोताओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। (ज) प्रचार अभियान के लिए वाहनों का प्रयोग अभ्यर्थी/राजनैतिक दल के लिए (स्टार प्रचारक के अतिरिक्त) कुल अनुमत वाहन:- 20 प्रति वाहन अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, वाहन की क्षमता का 50% अनुमत्य। 3 प्रचार रहित अवधि प्रचार रहित अवधि है मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व। 4 मतदान दिवस की गतिविधियां 1. अधिकतम 2 वाहनों की अनुमति दी जाएगी और प्रत्येक वाहन पर 3 व्यक्ति होंगे। मौजूदा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा। 2. ईसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र पर मतदान दिवस की गतिविधियां। 5 मतगणना दिवस भीड़ को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को समुचित उपाय करने चाहिए। मतगणना के पूरे समय के दौरान सामाजिक दूरी बनाना और कोविड सुरक्षा संबंधी अन्य नयाचारों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। 6. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी सभी गतिविधियों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। कोविड-19 नयाचार के अनुसार, सामाजिक दूरी बनाना और मास्क, सैनीटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस-शील्ड, दस्ताने इत्यादि के प्रयोग का अनुपालन किया जाना चाहिए। कोविड नयाचार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक और उपशमन उपायों के लिए एसडीएमए उत्तरदायी है। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तरीय प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे। 7. यदि कोई अभ्यर्थी या राजनैतिक दल उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो संबंधित अभ्यर्थी/दल को रैलियों, सभाओं इत्यादि के लिए आगे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई प्रमुख (स्टार) प्रचारक कोविड नयाचारों का उल्लंघन करता है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 8. निर्वाचन ड्यूटी में लगे प्राइवेट व्यक्तियों सहित सभी मतदान कर्मियों और निर्वाचन अधिकारियों को अपनी सेवाएं देने से पहले दोनों टीके लगवाए जाएंगे। 9. अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट/मतदान एजेंट/मतगणना एजेंट/ड्राइवर इत्यादि, जो भी जनता या निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में आ रहा है, उसे दोनों टीके लगवाने होंगे। 10. प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए कोविड नोडल अधिकारी के रूप में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किया जाना चाहिए। 11. मुख्य सचिव/महानिदेशक और संबंधित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान पूर्व और मतदान के पश्चात मतदान संबंधी कोई हिंसा न हो, पर्याप्त निवारक उपाय करेंगे तथा आवश्यक व्यवस्था करेंगे। 12. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में, भारत निर्वाचन आयोग, मौजूदा परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखेगा और आगामी निर्वाचनों के लिए दिशों-निर्देशों को और सख्त कर सकता है। अनुबंध-1 पश्चिम बंगाल के 159- भबानीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम मतदान कार्यक्रम तारीख एवं दिन राज-पत्र की अधिसूचना जारी करने की तारीख 06.09.2021, सोमवार नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 13.09.2021, सोमवार नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 14.09.2021, मंगलवार अभ्यर्थिताओं को वापिस लेने की अंतिम तारीख 16.09.2021, गुरुवार मतदान की तारीख 30.09.2021, गुरुवार मतगणना की तारीख 03.10.2021, रविवार वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा 05.10.2021, मंगलवार अनुबंध-2 पश्चिम बंगाल के 56-समसेरगंज एवं 58-जंगीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा ओडिशा के 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां स्थगित मतदान आस्थगित कर दिए गए थे, में मतदान के लिए कार्यक्रम मतदान कार्यक्रम तारीख एवं दिन मतदान की तारीख 30.09.2021, गुरुवार मतगणना की तारीख 03.10.2021, रविवार वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा 05.10.2021, मंगलवार
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    सं. 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2021 दिनांकः 28 सितम्बर, 2021 सेवा में, 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. मुख्य सचिवः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारीः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार विषय:- विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/83/2021, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के तहत निम्‍नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की है:- राज्‍य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्‍या दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश 124-बाडवेल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र असम 28-गोस्साईगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 41-भबानीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 58-तमुलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 101-मरियानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 107-थोवरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार 78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा 46-ऐलनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 08-फतेहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 50-अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 65-जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक 33-सिन्डगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 82-हानगल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश 28-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 62-रैगाँव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 192-जोबट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र 90-देगलुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मेघालय 13-मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 24-मावफलांग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 47-राजबाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मिजोरम 4-तुईरिअल (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नागालैंड 58-शामटोर-चेस्सोरे (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान 155-वल्लभनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना 31-हुजूराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल 7-दिनहाटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 86-सान्तिपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 109-खारडाह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-गोसाबा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा इसके पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017, पत्र सं. 437/6/एमआईएससी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017, दिनांक 18 जनवरी, 2018 और पत्र सं. 437/6//एमआईएससी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2019, दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 3. इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए। भवदीय, ह./- (अश्वनी कुमार मोहाल) सचिव
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    सेवा में, 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली। 3. मुख्य सचिवः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार 4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार विषय: सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 2. सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि- क) जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों। घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गईं हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। भवदीय ह./- (अश्वनी कुमार मोहाल) सचिव
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    सं. ईसीआई/पीएन/64/2021 दिनांक: 5 मई, 2021 प्रेस नोट विषय: आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचित तीन रिक्तियां हैं, नामतः दादर और नागर हवेली, 28-खंडवा (मध्य प्रदेश) एवं 2-मंडी (हिमाचल प्रदेश) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8 रिक्तियां हैं नामतः हरियाणा में 01-कालका और 46-एलेनाबाद, राजस्थान में 155-वल्लभनगर, कर्नाटक में 33-सिंडगी, मेघालय में 47-राजाबाला और 13-मावरिंगकनेन्ग (अजजा), हिमाचल प्रदेश में 08-फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में 124-बाड़वेल (अजा)| कुछ और स्थान रिक्ति हैं जनके लिए रिपोर्टों और अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा है और पुष्टि की जा रही है। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार, रिक्तियां रिक्ति होने की तारीख से छह महीनों के भीतर उप-निर्वाचनों के द्वारा भरी जानी अपेक्षित हैं बशर्ते रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो। 3. आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा। 4. आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदिष्ट प्राधिकरणों यथा, एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।
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    सं. ईसीआई/पीएन/17/2021 दिनांकः 26 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषय: केरल एवं तमिलनाडु के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी। आयोग ने केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न कारकों जैसे कि स्थानीय त्यौहार, निर्वाचक नामावलियां, मौसमी परिस्थितियां, सुरक्षा बलों के संचलन (मूवमेंट), महामारी आदि को ध्यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है: मतदान कार्यक्रम दिन एवं तारीख राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख 12.03.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 19.03.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 20.03.2021 (शनिवार) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 22.03.2021 (सोमवार) मतदान की तारीख 06.04.2021 (मंगलवार) मतगणना की तारीख 02.05.2021 (रविवार) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा 04.05.2021 (मंगलवार) 1. निर्वाचक नामावली 01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से निर्वाचन आसानी से संचालित कर लिए जाएं। 3. मतदाताओं की पहचान पूर्व प्रचलन के अनुरूप, आयोग ने निर्णय किया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, उक्त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के अनुदेश सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस (उन) जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन कराए जाने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के संघ सरकार पर भी लागू होगी। बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश ऊपरोल्लिखित उप-निर्वाचनों के लिए भी लागू होंगे। 5. कोविड-19 के दौरान उपनिर्वाचनों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने अगस्त 21, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्ती से अनुपालन किया जाना है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड-19 काल के दौरान केरल और तमिलनाडु में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश भी सभी उप-निर्वाचनों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
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    List of Star Campaigners for Bye-election to 252 - Pandharpur AC, Maharashtra Nationalist Congress Party Bharatiya Janata Party
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    सं. 3/4/आईडी/2021/एसडीआर/खण्ड.II दिनांकः 26 मार्च, 2021 आदेश यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है; तथा यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज (3) तथा 49ट (2) (ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा यतः, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 12-03-2021 और 23-03-2021 को अधिसूचित किए गए केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के 23-तिरूपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के 125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ. ज. जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम के 26-सेरछिप (अ. ज. जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड के 51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ. जा.) और 175-राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखंड के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र। एपिक के संबंध में, लिपिकीय त्रुटियां, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उक्त पैरा 7 में किसी बात के होने के बावजूद, ऐसे प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/28/2021 दिनांक: 16 मार्च, 2021 प्रेस नोट विषय: विभिन्‍न राज्‍यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम – तत्‍संबंधी। आयोग ने आन्‍ध्र प्रदेश और कर्नाटक दो(02) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा विभिन्‍न राज्‍यों की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चौदह (14) रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्‍नानुसार है: क्रम सं. राज्‍य निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम आन्‍ध्र प्रदेश 23 – तरूपति (अ.जा.) कर्नाटक 2 – बेलगाम क्रम सं. राज्‍य निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम गुजरात 125 – मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) झारखण्‍ड 13 – मधुपुर कर्नाटक 47 – बासवकल्‍याण कर्नाटक 59 – मास्‍की (अ.ज.जा.) मध्‍य प्रदेश 55 – दमहो महाराष्‍ट्र 252 – पंठरपुर मिजोरम 26 – सेरछिप नागालैण्‍ड 51 – नोकसेन (अ.ज.जा.) ओडिशा 110 – पिपिली राजस्‍थान 179 – सहाड़ा राजस्‍थान 24 – सुजानगढ़ (अ.जा.) राजस्‍थान 175 – राजसमन्‍द तेलंगाना 87 – नागार्जुन सागर उत्‍तराखंड 49 – सल्‍ट विभिन्‍न कारकों जैसे कि स्‍थानीय त्‍यौहार, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी परिस्थितियों, सुरक्षा बलों का मुवमेंट, महामारी आदि को ध्‍यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है: मतदान कार्यक्रम तारीख एवं दिन राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख 23.03.2021 (मंगलवार) नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख 30.03.2021 (मंगलवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 31.03.2021 (बुधवार) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 03.04.2021 (शनिवार) मतदान की तारीख 17.04.2021 (शनिवार) मतगणना की तारीख 02.05.2021 (रविवार) वह तारीख जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा 04.05.2021 (मंगलवार) 1. निर्वाचक नामावली 01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में इन उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने के लिए निर्णय लिया है। पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्‍ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि इन मशीनों की सहायता से आसानीपूर्वक मतदान संचालित किए जाते हैं। 3. मतदाताओं की पहचान विद्यमान पद्धति के क्रम में पूर्वोल्लिखित निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे, निम्नलिखित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी विहित किए गए हैं: (i) आधार कार्ड, (ii) मनरेगा जॉब कार्ड, (iii) बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्‍त पासबुक, (iv) श्रम मंत्रालय की स्‍कीम के अंतर्गत जारी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा स्‍मार्ट कार्ड, (v) ड्राइविंग लाइसेंस, (vi) पैन कार्ड, (vii) एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्‍मार्ट कार्ड, (viii) भारतीय पासपोर्ट, (ix) फोटोयुक्‍त पेंशन दस्‍तावेज, (x) केन्‍द्रीय/राज्‍य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्‍पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्‍त सेवा पहचान पत्र, और (xi) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्‍यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in// पर उपलब्‍ध) के जरिए यथा-जारी आंशिक संशोधन आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो (प्रति संलग्‍न)। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों के संदर्भ में लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संघ सरकार पर भी लागू होगी। 5. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) मतदाता अपने मतदान केन्‍द्र की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्‍या, मतदान की तारीख, समय आदि जान सकें, इन सब बातों के लिए आयोग ने दिनांक 26.02.2021 के आदेश द्वारा मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के स्‍थान पर 'मतदाता सूचना पर्ची' जारी करने का निर्णय लिया है। मतदाता सूचना पर्ची में मतदान केन्‍द्र, तारीख, समय आदि जैसी सूचना सम्मिलित होगी, न कि मतदाता का फोटो। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित निर्वाचकों को मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी। हालांकि, मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में मतदाता सूचना पर्ची को अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यह स्‍मरण दिलाया जाता है कि आयोग ने 28 फरवरी, 2019 से पहचान के प्रमाण के रूप में फोटो मतदाता पर्चियों को अनुमति देना बंद कर दिया है। 6. कोविड-19 के दौरान उप-ननिर्वाच नों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्त अनुपालन किया जाना है, ये आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। जारी किए गए सभी अनुदेश बिहार, विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 और 5 राज्‍यों/संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान ऊपर – उल्लिखित उप-निर्वाचनों में भी यथावश्‍यक परिवर्तन सहित लागू हो जाएंगे।
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    सं. 52/2021/एसडीआर-खंड I दिनांक: 25 मार्च, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मिजोरम नागालैंड ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंड विषयः केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की लोक सभा और कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश-तत्संबंधी। महोदय, मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2021 को जारी निदेश की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, केरल, 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु, 23-तिरुपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश और 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, 125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात, 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड, 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश, 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र, 26-सेरछिप (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम, 51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड, 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,ओडिशा, 179-सहारा, 24-सुजानगढ़ (अ. जा.) और 175-राजसमंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान, 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना और 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखंड से वर्तमान उप-निर्वाचन के दौरान सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की रीति निर्धारित की गई है। 2. सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्रों को प्रेषित करने हेतु रिटर्निंग अधिकारियों को इस निदेश की एक प्रति भेज दी जाए। इसकी संसूचना जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी दी जाए। रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए।
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    No.464lINST/2021-EPS Dated: 22nd March, 2O21 To The Chief Electoral Officers of, Assam, Dispur Kerala, Thiruvananthapuram UT of Puducherry, Puducherry Tamil Nadu, Chennai West Bengal, Kolkata Subject: General Elections to Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, 2O21 and on going bye-elections -Bike rallies- reg. Sir, It has been brought to the notice of the Commission that in some places bikes are used by some antisocial elements to intimidate the voters before the Poll day and on Poll day. The Commission has considered the above issue and has decided that Bike Rallies shall not be allowed at any place 72 hours before date of poll and/or on the Poll day in all poll going constituencies. This is in supersession of all instructions issued from time to time related to the matter mentioned above. Kindly inform all concerned stake holders including candidates/political parties and Commission's Observers for strict compliance.
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    Dated: 25thMarch, 2021 4 Chaitra, Saka, 1942 DIRECTION No.576/3/EVM/2021/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and 2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and 3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan &59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha,179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand,.announced vide the Election Commission’s Press Note No. ECI/PN/17/2021 dated 26thFebruary, 2021 and No. ECI/PN/28/2021 dated 16th March, 2021and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in above mentioned Parliamentary and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and ‘VVPAT Printers’ and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers; 4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan &59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand,.notifiedon 12-03-2021& 23-03-2021, as theconstituencies in which the votes,shall be given and recorded by means of EVMsand VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject. 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.
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    No. ECI/PN/ 28 /2021 Dated: 16th March, 2021 PRESS NOTE Subject: Schedule for Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States – reg. The Commission has decided to hold bye-elections to fill vacancies in Two (2) Parliamentary Constituencies of Andhra Pradesh and Karnataka and Fourteen (14) vacancies in Assembly Constituencies of various States as per details given below: Sl. No. State Constituency No. & Name 1. Andhra Pradesh 23-Tirupati (SC) 2. Karnataka 2-Belgaum Sl. No. State Constituency No. & Name 1. Gujarat 125– Morva Hadaf (ST) 2. Jharkhand 13-Madhupur 3. Karnataka 47-Basavakalyan 4. Karnataka 59–Maski (ST) 5. Madhya Pradesh 55-Damoh 6. Maharashtra 252-Pandharpur 7. Mizoram 26-Serchhip (ST) 8. Nagaland 51-Noksen (ST) 9. Odisha 110-Pipili 10. Rajasthan 179- Sahara 11. Rajasthan 24-Sujangarh (SC) 12. Rajasthan 175-Rajsamand 13. Telangana 87-Nagarjuna Sagar 14. Uttarakhand 49-Salt After taking into consideration various factors like local festivals, electoral rolls, weather conditions, movement of forces, pandemic etc., the Commission has decided to hold bye-elections to fill these vacancies as per the programme mentioned as under: Poll Events Date and Day Date of Issue of Gazette Notification 23.03.2021 (Tuesday) Last Date of Nominations 30.03.2021 (Tuesday) Date for Scrutiny of Nominations 31.03.2021 (Wednesday) Last Date for Withdrawal of candidatures 03.04.2021 (Saturday) Date of Poll 17.04.2021 (Saturday) Date of Counting 02.05.2021 (Sunday) Date before which election shall be completed 04.05.2021 (Tuesday) 1. ELECTORAL ROLL The Electoral Rolls for the aforesaid Parliamentary and Assembly Constituencies w.r.t 01.01.2021 as the qualifying date has been finally published. 2. ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) and VVPATs The Commission has decided to use EVMs and VVPATs in these bye-election in all polling stations. Adequate numbers of EVMs and VVPATs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines. 3. IDENTIFICATION OF VOTERS In continuance to the existing practice, the voter's identification shall be mandatory in the aforementioned election at the time of poll. Electoral Photo Identity Cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, in order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her name figures in the electoral rolls, following alternate identity documents are also prescribed: Aadhar Card, MNREGA Job Card, Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Driving License, PAN Card, Smart Card issued by RGI under NPR, Indian Passport, Pension document with photograph, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs. 4. MODEL CODE OF CONDUCT Model code of conduct shall come into force with immediate effect in the district(s) in which the whole or any part of the Parliamentary/Assembly constituency going for election is included, subject to partial modification as issued vide Commission’ s instruction No. 437/6/1NST/2016-CCS, dated 29th June, 2017 (available on the commission's website https://eci.gov.in/) (copy enclosed). The Model code of conduct shall be applicable to all candidates, political parties and the State government concerned. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union Government also. 5. VOTER INFORMATION SLIPS (VIS) To facilitate the voter to know the serial number of electoral roll of his/her polling station, date of poll, time etc., the Commission vide letter dated 26.02.2021, has decided to issue ‘Voter Information Slip’ to the voters in place of Photo Voter Slip. Voter Information Slip will include information like Polling Station, Date, Time etc. but not the photograph of the voter. Voter Information Slip will be distributed at least 5 days before the date of poll to all enrolled electors, by the District Election Officer. However, Voter Information Slip will not be allowed as proof of identity of voters. It may be recalled that the Commission had discontinued Photo Voter Slips as an identity proof with effect from 28th February, 2019. 6. BROAD GUIDELINES TO BE FOLLOWED DURING THE CONDUCT OF BYE-ELECTIONS DURING COVID-19 In view of spread of COVID-19, the Commission on 21st August, 2020, issued broad guidelines, which is to be followed strictly during the conduct of elections, which is available on Commission’s website. All instructions issued during General Election to Legislative Assemblies of Bihar, 2020 and General Elections to Legislative Assemblies of 5 States/UT shall also be mutatis mutandis applicable to the aforementioned bye-elections.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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