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सं. ईसीआई/पीएन/38/2022
दिनांक: 02 मई, 2022
प्रेस नोट
विषय: ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची-तत्संबंधी।
आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-
क्र. सं.
राज्य का नाम
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
1
ओडिशा
06-ब्रजराजनगर
2
केरल
83-त्रिक्काकरा
3
उत्तराखंड
55-चम्पावत
इन उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची निम्नानुसार है:-
उप निर्वाचन के लिए अनुसूची
मतदान कार्यक्रम
अनुसूची 1 (केरल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए)
अनुसूची 2 (ओडिशा और उत्तराखंड के विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए)
राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
4 मई, 2022 (बुधवार)
4 मई, 2022 (बुधवार)
नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख
11 मई, 2022 (बुधवार)
11 मई, 2022 (बुधवार)
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
12 मई, 2022 (गुरूवार)
12 मई, 2022 (गुरूवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
16 मई, 2022 (सोमवार)
17 मई, 2022 (मंगलवार)
मतदान की तारीख
31 मई, 2022 (मंगलवार)
31 मई, 2022 (मंगलवार)
मतगणना की तारीख
3 जून, 2022 (शुक्रवार)
3 जून, 2022 (शुक्रवार)
वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन को संपन्न करा लिया जाएगा
5 जून, 2022 (रविवार)
5 जून, 2022 (रविवार)
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार 16 मई, 2022 को सार्वजनिक अवकाश (बुद्ध पूर्णिमा) होने के कारण ओडिशा और उत्तराखंड में अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 17 मई, 2022 रखी गयी है।
1. निर्वाचक नामावली
इन निर्वाचनों के लिए 01.01.2022 के संदर्भ में उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों का उपयोग किया जाएगा।
2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट
आयोग ने उप निर्वाचनों में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करायी गयी हैं एवं इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से करवाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
3. मतदाताओं की पहचान
किसी भी मतदाता की पहचान का मूल दस्तावेज निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र(एपिक) होगा। तथापि, नीचे उल्लिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:
(i) आधार कार्ड,
(ii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(iii) बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
(iv) श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(v) ड्राइविंग लाइसेंस,
(vi) पैन कार्ड,
(vii) एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
(viii) भारतीय पासपोर्ट,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
(xi) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र
(xii) अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,
4. आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उस जिला (लों) में लागू होगी, जिसमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं.437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस के तहत जारी किए गए आंशिक आशोधनों के अध्यधीन पूरा या कोई भाग शामिल है (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) ।
5. आपराधिक पूर्ववृत्त संबंधित सूचना
आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी को प्रचार अभियान के दौरान तीन अवसरों पर समाचार-पत्र और टेलीविजन के माध्यम से इस संबंध में सूचना प्रकाशित करना आवश्यक है। आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन में खड़ा करने वाले किसी राजनैतिक दल को भी अपने अभ्यर्थियों के आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना अपनी वेबसाइट और समचारपत्रों तथा टेलीविजन चैनलों, दोनों के माध्यम से तीन अवसरों पर प्रकाशित करनी आवश्यक है।
आयोग ने दिनांक 16 सितंबर, 2020 के अपने पत्र सं.3/4/2019/एसडीआर/खण्ड IV के तहत निदेश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि का तीन ब्लाकों में निम्नलिखित रीति से निर्णय लिया जाएगा, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए निर्वाचकों के पास पर्याप्त समय हो:
(क) अभ्यर्थिता वापस लेने के पहले 4 दिनों के अंदर।
(ख) आगामी 5वें-8वें दिनों के बीच में।
(ग) 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व)
(उदाहरण: यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख महीने का 10वां दिन हो और मतदान महीने के 24वें दिन हो, तो घोषणा प्रकाशित करने के लिए पहला ब्लॉक महीने के 11वें और 14वें दिन होगा, दूसरा तथा तीसरा ब्लॉक क्रमश: महीने के 15वें और 18वें दिन एवं 19वें और 22वें दिन होगा।)
यह अपेक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय की 2015 की रिट याचिका (सि) सं. 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ व अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य) के निर्णय के अनुसरण में है।
यह सूचना ‘नो योर कैंडिडेट’ नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।
6. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-निर्वाचन के संचालन के दौरान अनुसरणीय संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022
i. आयोग ने 8 जनवरी, 2022 को संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in?files/file?13932-recvised-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionsbye-elections-during-covid-19/. पर उपलब्ध हैं। साथ ही, आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की है और इस मामले में निर्देश जारी किए हैं जो कि आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/. पर उपलब्ध हैं।
ii. सभी स्टेकहोल्डर इन अनुदेशों का पालन करेंगे। संबद्ध राज्य सरकार इन अनुदेशों के अनुपालन के लिए सभी उपयुक्त कार्रवाई/उपाय करेंगी।
iii. इन सभी गतिविधियों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार कठोरतापूर्वक पालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग, सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्ल्व्स इत्यादि का कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार पालन किया जाना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल के अनुवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक और उपशमनात्मक उपायों के लिए एसडीएम उत्तरदायी हैं। कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण और अनुपालन करने के लिए मुख्य सचिव, महानिदेशक और जिला स्तरीय प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।
iv. यदि कोई अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित अभ्यर्थी/दल को किसी भी रैली, मीटिंग इत्यादि करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई स्टार प्रचारक कोविड प्रोटोकॉलों का उल्लंघन करता है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले में आगे प्रचार अभियान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
v. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परामर्शिका (एडवाइजरी) के आलोक में, आयोग उभरती हुई स्थितियों पर कड़ी नजर रखेगा और आगामी निर्वाचनों के लिए दिशानिर्देशों को और सख्त कर सकता है।
vi. हाल ही में पांच राज्यों में हुए साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित आयोग के सभी मौजूदा अनुदेशों/दिशानिर्देश इन उप-निर्वाचनों के लिए भी लागू होंगे।