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    संख्या. ईसीआई/पीएन/14 / 2020 दिनांक- 27 जनवरी 2020 प्रेस नोट विषय: विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा कर्नाटक विधान परिषद का उपचुनाव-तत्संबंधी कर्नाटक की विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है,जो विधान सभा सदस्यों द्वारा भरी जानी है। रिक्ति के विवरण निम्नवत हैं: सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण अवधि कब तक रहेगी श्री रिज़वान अरशद विधान सभा सदस्यों द्वारा 19.12.2019 को कर्नाटक विधान सभा के लिए चुने गए 14.06.2022 2.आयोग ने उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद का उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:- क्रमांक कार्यक्रम दिनांक 1. अधिसूचना जारी करना 30 जनवरी 2020 (गुरूवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2020 ( गुरूवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 7 फरवरी 2020 (शुक्रवार) 4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2020 (सोमवार ) 5. मतदान की तिथि 17 फरवरी 2020 ( सोमवार ) 6. मतदान का समय पूर्वा.9.00 बजे से अप. 4.00 तक 7. मतगणना 17 फरवरी 2020(सोमवार) सायं 5.00 बजे तक 8. वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा 18 फरवरी 2020 (मंगलवार)
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    सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खंड-I दिनांक: 18 नवंबर, 2019 सेवा में मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक बेंगलूरू विषय: कर्नाटक की विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2019 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी। महोदय, मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 18 नवंबर, 2019 के निदेश सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खण्‍ड-। को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजीनगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें दिनांक 27.09.2019 को अधिसूचित उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभाओं के हाल ही में हुए उप-निर्वाचनों की भांति मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्‍ट किया है कि मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उपर्युक्‍त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्‍स युक्‍त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं। 2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2019 के अध्याय-11, ‘डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र’, में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए। वीवीपीएटी प्रणाली का प्रयोग करने और मतगणना पूरी होने के उपरांत कागज की पर्चियों को सीलबंद करने से संबंधित अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। 4. आयोग के उपर्युक्‍त निर्णय का व्‍यापक प्रचार भी किया जाए। 5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि ‘रिटर्निंग अधिकारियों की पु‍स्‍तिका-2019’, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्‍याय XV में निहित है, तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी अन्य अनुपूरक अनुदेशों की ओर भी आपका ध्‍यान आकृष्ट किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाने चाहिएं कि वे उक्‍त अनुदेशों और निदेशों का निष्‍ठापूर्वक पालन करें। 6. कृपया पावती दें। भवदीय, ह./- (बिनोद कुमार) अवर सचिव
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    सं.52/2019/एसडीआर/खण्‍ड-I दिनांक: 19 नवंबर, 2019 सेवा में, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक बैंगलूरू विषय: कर्नाटक राज्य की विधान सभा, 2019 के उप निर्वाचन - सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों के इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषण के संबंध में आयोग के निदेश। महोदय मुझे, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप नियम (1) के दूसरे परन्‍तुक के अनुसरण में आयोग द्वारा जारी निदेशों की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजी नगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान उप-निर्वाचनों में सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की विधि निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के लिए निदेश की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारियों को अग्रेषित करें। इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्‍य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी संसूचित किया जाए। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों को भी इस सम्‍बन्‍ध में रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बीफ्र किया जाना चाहिए। कृपया इसकी पावती दें। भवदीय, (बिनोद कुमार) अवर सचिव
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    सेवा में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक, बंगलौर। विषयः कर्नाटक राज्य विधानसभा के उप निर्वाचन-2019-एक्ज़िट पोल-तत्संबंधी। महोदय, मुझे इसके साथ आयोग की दिनाँक 26 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/2019/एसडीआर-खंड I को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए। इसे न्यूज़ ब्यूरो, मीडिया हाउसिस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए। भवदीय, (बिनोद कुमार) अवर सचिव -------------------------------- कर्नाटक के शासकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशनार्थ भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 सं.: 576/एक्ज़िट/2019/एसडीआर/खंड I दिनांकः 26 नवम्बर, 2019 अधिसूचना यतः, आयोग द्वारा दिनाँक 21 सितम्बर, 2019 और 27 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 100/कर्नाटक-वि.स/2019 के तहत कर्नाटक राज्य में विधान सभा के उप-निर्वाचनों की अनुसूची अधिसूचित कर दी गई है। 2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित अवधि के दौरान किसी भी एग्ज़िट पोल आयोजित करने और उसके परिणाम प्रकाशित करने एवं उनको प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। 3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) (ख) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनॉक 05.12.2019 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरकेरूर, 87-रानीबेन्नुर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजी नगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनाँक 05.12.2019 को अधिसूचित मतदान हेतु किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। 4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा। आदेश से (एन.टी. भूटिया) सचिव
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    कर्नाटक विधान सभा में पंद्रह (15) आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन- सवेतन अवकाश दिए जाने के अनुदान और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध पर अनुदेश।
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    सं. ईसीआई/प्रे नो/03/2020 दिनांकः 03 जनवरी, 2020 प्रेस नोट विषयः यवतमाल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद में उप-निर्वाचन। यवतमाल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः- सदस्य का नाम रिक्ति का कारण रिक्ति की तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख तानाजी जयवंत सावंत महाराष्ट्र विधान सभा में निर्वाचित 24.10.2019 (अपराह्न) 05.12.2022 आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ऊपर उल्लिखित रिक्ति को भरने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद में उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया हैः क्र.सं. कार्यक्रम तारीख एवं दिन 1. अधिसूचनाएं जारी करना 07 जनवरी, 2020 (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी, 2020 (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 15 जनवरी, 2020 (बुद्धवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 17 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) 5. मतदान की तारीख 31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) 6. मतगणना का समय पूर्वा. 8:00 बजे से अप. 4:00 बजे 7. मतगणना 04 फरवरी, 2020 (मंगलवार) 8. वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 06 फरवरी, 2020 (बृहस्पतिवार) उक्त निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट पर https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण देखें।
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    सं. ईसीआई/प्रेनो/02/2020 दिनांकः 3 जनवरी, 2020 प्रेस नोट विषयः महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए संबंधित विधान सभा सदस्यों द्वारा उप-निर्वाचन- तत्संबंधी। महाराष्ट्र विधान परिषद में संबंधित विधान सभा सदस्यों द्वारा भरे जाने हेतु एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति का विविरण निम्नलिखित हैः क्र.सं. सदस्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम रिक्ति का कारण अवधि काल 1. श्री धनंजय पंडितराव मुंडे, विधायकों द्वारा दिनांक 24.10.2019 (अपराह्न) को महाराष्ट्र विधान सभा में निर्वाचित 07.07.2022 2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित विधान सभा सदस्यों द्वारा ऊपर उल्लिखित रिक्ति को भरने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया हैः- क्र.सं. कार्यक्रम का विषय दिनांक एवं दिन 1. अधिसूचनाएं जारी करना 07 जनवरी, 2020 (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी, 2020 (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 15 जनवरी, 2020 (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 17 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) 5. मतदान की तारीख 24 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 24 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न हो जाएगा 28 जनवरी, 2020 (मंगलवार)
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    Bye Elections to the State Legislative Assembly of Karnataka, 2019- Commission's order regarding identification of electors
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    सं.: 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2019 दिनांक: 25 अक्तूबर, 2019 सेवा में मत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली। मुख्‍य सचिव :- (क) उत्तराखंड सरकार, देहरादून, (ख) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी:- (क) उत्तराखंड, देहरादून, (ख) पश्चिम बंगाल, कोलकाता विषय: उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेनो/100/2019 के तहत उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍य में निम्‍नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:- राज्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या उत्तराखंड 44- पिथौरागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल 34- कालियागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा) 77- करीमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 224- खड़गपुर सदर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र संख्‍या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र संख्‍या 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 और दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2019 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उस (उन) जिले (जिलों) में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 3. इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
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    Bye-election to fill casual vacancies in State Legislative Assemblies of Uttarakhand and West Bengal - Instructions regarding release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.
  11. 21 downloads

    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन एवं 17 राज्‍यों की 51 विधान सभाओं तथा बिहार राज्‍य के 23-समस्‍तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्‍ट्र राज्‍य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले उप-निर्वाचन – ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग किया जाना
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    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन एवं 17 राज्‍यों की 51 विधान सभाओं तथा बिहार राज्‍य के 23-समस्‍तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्‍ट्र राज्‍य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले उप-निर्वाचन – एग्‍जिट पोल पर प्रतिबंध
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    16 राज्‍यों की 46 विधान सभाओं और बिहार राज्‍य के 23-समस्‍तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्‍ट्र राज्‍य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले उप-निर्वाचन – निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश
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    No: ECI/PN/90/2019 Dated 26th September, 2019 PRESS NOTE Subject: Bye Elections to the Council of States from Uttar Pradesh and Bihar -reg. There are two casual vacancies in the Council of States each from Uttar Pradesh and Bihar as detailed below: State Name of Members Reason Date of vacancy Term Up to Uttar Pradesh Sh. Arun Jaitley Death 24.08.2019 02.04.2024 Bihar Sh. Jethmalani Ram Boolchand Death 08.09.2019 07.07.2022 The Commission has decided to hold bye-elections to the Council of States from Uttar Pradesh and Bihar to fill up the above said vacancies in accordance with the following schedule for each of the vacancies - Sl.No. Events Dates and Days 1. Issue of Notifications 27th September, 2019 (Friday) 2. Last Date of making nominations 4th October, 2019 ( Friday) 3. Scrutiny of nominations 5th October, 2019 (Saturday) 4. Last date for withdrawal of candidatures 9th October, 2019 (Wednesday) 5. Date of Poll 16th October, 2019 (Wednesday) 6. Hours of Poll 9:00 a.m.- 4:00 p.m. 7. Counting of Votes 16th October, 2019 (Wednesday) at 5.00 p.m. 8. Date before which election shall be completed 18th October, 2019 (Friday)
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    विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन, 2019- सवेतन अवकाश दिया जाना- तत्‍संबंधी। विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन, 2019- मदिरा इत्‍यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्‍संबंधी।
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    सं.ईसीआई/प्रे.नो./94/2019 दिनांक: 04 अक्‍टूबर, 2019 प्रेस नोट आयोग ने तेलंगाना और सिक्किम में उप-निर्वाचनों हेतु दो विशेष व्‍यय प्रेक्षक नियुक्‍त किए भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्‍छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 20ख के अंतर्गत इसे प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज भारतीय राजस्‍व सेवा के पूर्व अधिकारी-श्री बी.आर.बालकृष्‍णन (पूर्व आईआरएस 1983) और भारतीय राजस्‍व सेवा के सेवारत अधिकारी, श्री सुरेश कुमार (आईआरएस 1988) को क्रमश: तेलंगाना और सिक्किम की विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में नियुक्‍त किया। विशेष व्‍यय प्रेक्षक निर्वाचक मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए नकदी, शराब एवं मुफ्त वस्‍तुओं को बांट करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने वाले व्‍यक्तियों/संगठनों के विरूद्ध संसूचना इनपुटों और सीविजिल, मतदाता हेल्‍पलाइन 1950 के माध्‍यम से प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर सख्‍त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। श्री बी.आर. बालाकृष्‍णन ने पूर्व में आयकर महानिदेशक (अन्‍वेषण), बेंगलुरू के रूप में कार्य किया था और श्री सुरेश कुमार वर्तमान में प्रधान आयकर आयुक्‍त (मध्‍य), अहमदाबाद के रूप में पदस्‍थापित हैं।
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/85/2019 दिनांक: 22 सितंबर, 2019 प्रेस नोट विषय: गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी। गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो रिक्तियां हैं जिन्‍हें निम्‍नानुसार भरा जाना अपेक्षित है:- क्रम सं. राज्‍य का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम 1. गुजरात 16 – राधनपुर 2. गुजरात 32 - बायड मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात से प्राप्‍त जानकारी और स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 23.09.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 30.09.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 01.10.2019 (मंगलवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 03.10.2019 (गुरूवार) मतदान की तारीख 21.10.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 24.10.2019 (गुरूवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा । 27.10.2019 (रविवार) निर्वाचक नामावली अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी। हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र राज्‍य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।
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    Bye-election to fill casual vacancies in the state Legislative Assembly of Gujarat - instructions on enforcement of Model code of conduct- regarding.
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    Schedule for bye-elections to fill casual vacancy in the Parliamentary Constituency & State Legislative Assemblies of various States/UTs
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    पश्‍चिम बंगाल राज्‍य विधान सभा में आकस्‍मिक रिक्‍तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन – निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्‍याही लगाना – कार्मिक – तत्‍संबंधी
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    The Election Commission hereby directs that all electors at the current biennial/bye elections to the Andhra Pradesh Legislative Council from East-West Godavari Graduates', Krishna-Guntur Graduates' Constituency & Srikakulam-Vizianagaram-Visakhapatnam Teachers' Constituency and current biennial/bye elections to Telangana Legislative Council from Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Graduates' Constituency, Medak-NizamabadAdilabad- Karimnagar Teachers' Constituency & Warangal-Khammam-Nalgonda Teachers' Constituency who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current biennial/bye elections to the Andhra Pradesh Legislative Council and Telangana Legislative Council from the said Constituencies, notified on 25th February, 2019(Monday). However, those electors, who are not able to produce their EPICs, will have to produce any of the following alternative documents for establishing their identity: - Passport, Diving License, PAN Card, Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of the concerned Teachers'/Graduates' Constituency may be employed, Certificate of degree/Diploma issued by University, in original, Certificate of physical handicap issued by competent Authority, in original, Service identity card issued to its employees by state/Central government, Public Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses. Aadaar Card, Official identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs.
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    Bye-election to Tamil Nadu Legislative Assembly, 2019 from 168-Thiruvarur Assembly Constituency- Rescinding order and Notification-reg
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    Bye-Election-Release of funds - (Bye-Elections to state Legislative Assemblies of Gujarat and Jharkhand) Gujarat 72-Jasdan Assembly Constituency Jharkhand 71-JKolebira Assembly Constituency

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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