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अभ्यर्थी के लिए हैंडबुक, फ़रवरी 2019
विषय-सूची 1.परिचय
1.1. सामान्य
1.2.आदर्श आचार संहिता
1.3.मतदान अभिकर्ता
1.4.अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण
1.5.बैंक खाता
1.6.ईवीएम एवं वीवीपीएटी
1.7.इनमें से कोई नहीं (नोटा)
1.8.डाक मतपत्र
1.9.धन के प्रभाव को नियंत्रित करना
1.10.सूक्ष्म-पर्यवेक्षक
1.11.क्षेत्र अधिकारी
1.12. महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी
1.13. केंद्रीय पुलिस बल (सीपीएफ)
1.14. मतदाता सहायता बूथ
1.15. बीएलओ
1.16. पारदर्शिता
1.17. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीमांकन
1.18. फोटो निर्वाचक नामावली (पीईआर) एवं ईपीआईसी
1.19. अभ्यर्थी को एक निर्वाचक होना चाहिए
1.20. नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख से पहले निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करना
1.21. निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार 2. अर्हता और निरर्हता
2.1. परिचय
2.2. लोक सभा निर्वाचन के लिए अर्हता
2.3. विधान सभा निर्वाचन के लिए अर्हताएं
2.4. निर्वाचक नामावली में नाम आदि में त्रुटिसुधार
2.5. अभ्यर्थिर्यों द्वारा पुष्टि की शपथ
2.6. प्रवासी निर्वाचकों द्वारा नाम निर्देशन
2.7. पुष्टि की शपथ संबंधी महत्वपूर्ण बातें
2.8. लोकसभा के निर्वाचन के लिए निरर्हताएं
2.9. विधान सभा निर्वाचन के लिए निरर्हता
2.10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हताएं
2.11. मतदान के लिए निरर्हता होने पर सदस्यता के लिए निरर्हताएं 3. नाम निर्देशन और प्रतीक का आवंटन
3.1. नाम निर्देशन
3.2 नाम निर्देशन की अवधि
3.3 नाम निर्देशन पत्र का प्रपत्र
3.4 प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए
3.5 योग्यताएं और अयोग्यताएं
3.6 नाम निर्देशन पत्र
3.7 अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी अनुच्छेदों की जानकारी
3.8 शपथ-पत्र दाखिल करना
3.9 नाम-निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी का नाम
3.10तिथि जिस पर नाम निर्देशन पत्र यथोचित प्ररूप में दाखिल किये जाने चाहिए
3.11नाम निर्देशन दाखिल करने का समय
3.12किसके द्वारा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है
3.13 नाम-निर्देशन पत्र किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए
3.14नाम निर्देशन पत्र को कहाँ सुपुर्द किया जाना चाहिए
3.15नाम निर्देशन के समय पर लोगों और वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध
3.16किसके द्वारा नाम निर्देशन पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए
3.17प्रस्तावकों की संख्या
3.18प्रस्तावक को संबन्धित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए
3.19अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए यदि वह अथवा उसके प्रस्तावक, दोनों ही अपने नाम हस्ताक्षर करने में असमर्थ होते हों
3.20नाम निर्देशन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ
3.21अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए यदि वह किसी सरकारी पद के तहत बर्खास्त होने के 5 वर्ष के भीतर निर्वाचन लड़ रहा हो ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.22अभ्यर्थी के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होने की दशा में निर्वाचन नामावली की प्रति प्रस्तुत करना
3.23किसी अभ्यर्थी द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए कितने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं?
3.24जमा
3.25निर्वाचन प्रतीक
3.26अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का विकल्प
3.27अभ्यर्थियों के प्रतीकों का आवंटन
3.28प्रारंभिक जाँच
3.29अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
3.30निर्वाचक नामावली अथवा नाम निर्देशन पत्र में गलतियां, मुद्रण त्रुटि
3.31नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति तथा जाँच की सूचना एवं प्रतीकों का आवंटन
3.32नाम निर्देशन की सूचना की जाँच 4. नाम निर्देशन की जाँच
4.1. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का कार्य किसके द्वारा किया जाता है
4.2. नाम निर्देशन की जाँच के दौरान कौन शामिल हो सकता है?
4.3. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के लिए पर्याप्त सुविधाएं
4.4. उठाई जाने वाली आपत्तियाँ
4.5. नाम निर्देशन पत्र को रद्द करने का आधार
4.6. अभ्यर्थी द्वारा शपथ अथवा पुष्टि
4.7. एक नाम निर्देशन पत्र के रद्द होने की स्थिति में, किसी अन्य नाम निर्देशन पत्र, जो वैध पाया जाता हो, के नाम निर्देशन पर प्रभाव न पड़ना
4.8. दस्तावेज तथा अन्य सामग्री की मार्गदर्शी सूची, जिसे अभ्यर्थी को जाँच के समय प्रस्तुत करना चाहिए
4.9. अभ्यर्थियों के नामों में सुधार
4.10. अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें
4.11. आचार संहिता – राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें 5. अभ्यर्थिता वापस लेना
5.1. अभ्यर्थिता वापस लेना
5.2. वापसी का नोटिस
5.3. वैध नाम वापसी के लिए अपेक्षाएं
5.4. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अंतिम होगी
5.5. वापसी की नोटिस के लिए रसीद
5.6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
5.7. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नामों की व्यवस्था
5.8. निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को पहचान-पत्र जारी करना 6. निर्वाचन अभिकर्ता
6.1. निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति 7. अभियान की अवधि
7.1. प्रस्तावना
7.2. भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचकीय अपराध
7.3. आदर्श आचार संहिता और इसका अनुपालन
7.4. स्थायी समितियाँ
7.5. जुलूस और बैठकें
7.6. सार्वजनिक और निजी संपत्ति का विरूपण
7.7. अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण
7.8. मतदान बंद होने के ठीक पहले48 घंटे के दौरान सार्वजनिक बैठक और जुलूस पर प्रतिबंध
7.9. सार्वजनिक सभाओं में बाधा
7.10. आचार संहिता का सख्ती से पालन - राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए क्या करें और क्या न करें
7.11. मुद्रण और पर्चों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबंध
7.12. लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के दुरुपयोग का निषेध
7.13. अभियान की अवधि खत्म हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध
7.14. अनाधिकारिक पहचान पर्चियाँ
7.15. मतदान पूर्वाभ्यास
7.16. मतदान प्रक्रिया के बारे में निर्वाचकों को शिक्षित करना
7.17. नकली मतदान-पत्र
7.18. नकली मतदान इकाई (बैलेट यूनिट)
7.19. मतदान केन्द्र में ईवीएम का मुद्रित सैंपल
7.20. प्रतीक
7.21. मृत, अनुपस्थित स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची
7.22. मतदान से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मौत 8. महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी
8.1. वीडियोग्राफी से संबंधित निर्देश 9. ईवीएम एवं वीवीपीएटी का परिचय
9.1. प्रस्तावना
9.2. ईवीएम का परिचय
9.3. वीवीपीएटी का परिचय 10. मतदान हेतु तैयारी – ईवीएम तथा वीवीपीएटी को आरंभ करना
10.1परिचय
10.2ईवीएम तथा वीवीपीएटी का यादृच्छिकीकरण तथा प्रथम स्तर की जाँच
10.3ईवीएम और वीवीपीएटी का संख्यांकन
10.4मतदान मशीनों का डेटाबेस
10.5मतदान मशीनों के यादृच्छिकीकरण की अनुसूची
10.6 रिटर्निंग अधिकारी को मतदान मशीनों और सूची का वितरण
10.7द्वितीय यादृच्छिकीकरण
10.8मतदान मशीनों की तैयारी
10.9वास्तविक पोल के लिए मतदान मशीनों का वितरण
10.10कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट एवं वीवीपीएटी के सक्रिय होने से लेकर छद्म मतदान तक प्रतिस्थापन
10.11कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी का वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापन
10.12मतदान के बाद सीयू, बीयू और वीवीपीएटी वापस लेना
10.13पुनर्मतदान के लिए प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी
10.14राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों का संचार
10.15इवेंट्स की वीडियोग्राफी
10.16मतदान मशीनों और वीवीपीएटी की तैयारी की तारीख और समय के बारे में अभ्यर्थियों को सूचना
10.17बैलट यूनिट की तैयारी
10.18मतपत्र लगाना
10.19प्रयोग न होने वाली अभ्यर्थी बटनों को छिपाना
10.20एम2 बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच बैठाना
10.21एम3 बैलट यूनिट में थंब व्हील्स का समायोजन
10.22बैलट यूनिट को मोहरबंद करना
10.23बैलट यूनिटों और कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को आपस में जोड़ना
10.24कंट्रोल यूनिट की तैयारी
10.25बैटरी स्थापित करना
10.26निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या निर्धारित करना
10.27मशीन को क्लियर करना
10.28'अभ्यर्थी सेट सेक्शन' को मोहरबंद करना
10.29वीवीपीएटी सेट करना
10.30तैयार मतदान मशीनों का सुरक्षित संरक्षण
10.31मतदान मशीनों के रिकॉर्डों का अनुवीक्षण
10.32मतदान दलों को मतदान मशीनों की आपूर्ति 11. डाक मत-पत्र
11.1. सेवा मतदाता
11.2. डाक मत-पत्र – प्ररूप एवं भाषा
11.3. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए डाक मत-पत्र 12. मतदान कार्मिक
12.1. मतदान दलों का गठन
12.2. मतदान दलों के गठन की प्रक्रिया
12.3. मतदान दल का संयोजन 13. पर्यवेक्षक
13.1. परिचय
13.2. पर्यवेक्षकों की सांविधिक शक्तियाँ
13.3. सूक्ष्म पर्यवेक्षक
13.4. क्षेत्र अधिकारी 14. मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था
14.1. सुरक्षा 15. मतदान दिवस
15.1. प्रस्तावना
15.2. मतदान के दिन अवकाश की घोषणा
15.3. प्रचार पर प्रतिषेध
15.4. मतदान केन्द्र में या उसके निकट शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिषेध
15.5. अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ
15.6. मतदाताओं को मतदान से रोकना
15.7. मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहनों की अवैध हायरिंग
15.8. मतदान के दिन यातायात विनियमन
15.9. मतदान केन्द्र से ईवीएम पर बैलेट पेपर को हटाना अपराध माना जाएगा
15.10. आदेश नहीं मानने वाले व्यक्तियों को हटाना
15.11. मतदान अभिकर्ता
15.12. मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र कब पहुँचना चाहिए
15.13. मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति की जाँच और छद्म मतदान का अनिवार्यत: संचालन और प्रमाणन
15.14. मतदान अभिकर्ता का कर्तव्य
15.15. मतदान अभिकर्ता द्वारा लाई जाने वाली चीजें
15.16. मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि को लगाए रखना
15.17. मतदान केंद्रों पर व्यवस्था
15.18. मतदान केन्द्रों में प्रवेश
15.19. मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था
15.20. मतदान के संचालन से पहले के कार्य
15.21. मतदान से पहले ईवीएम और वीवीपीएटी की तैयारी
15.22. बैलेट यूनिट की तैयारी
15.23. कंट्रोल यूनिट की तैयारी
15.24. वीवीपीएटी की तैयारी
15.25. ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रदर्शन
15.26. छद्म मतदान
15.27. कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना
15.28. विशेष टैग
15.29. स्ट्रिप सील
15.30. सील से कंट्रोल यूनिट को सील करने की विधि
15.31. पेपर सील का लेखा
15.32. वास्तविक मतदान के लिए तैयार मतदान मशीन तथा वीवीपीएटी
15.33. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना
15.34. मतदान शूरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा
15.35. मतदान शुरू होना
15.36. मतदान केन्द में मतदाताओं का प्रवेश
15.37. प्रेस प्रतिनिधियो और फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं
15.38. ईवीएम में वोटों की रिकॉर्डिंग की विधि
15.39. मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया
15.40. मतदाता की पहचान के लिए चुनौती
15.41. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से संदेहास्पद मतदाताओं की सूची
15.42. मतदाता की पहचान के लिए औपचारिक चुनौती
15.43. चुनौती फीस
15.44. चुनौती में संक्षिप्त जाँच
15.45. चुनौती शुल्क की जब्ती की वापसी
15.46. लिपिकीय और मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी करना
15.47. मतदाता की पात्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना
15.48. कम आयु वाले मतदाताओं द्वारा मतदान के प्रति सावधानियां
15.49. प्रोक्सी के माध्यम से मतदान: वर्गीकृत सेवा मतदाता
15.50. नेत्रहीन एवं अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान
15.51. निविदत्त मत
15.52. मतदान नहीं करने का निर्णय लेने वाले निर्वाचक
15.53. मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन
15.54. पेपर ट्रेल पर मुद्रित विवरणों के बारे में शिकायत की स्थिति में प्रक्रिया
15.55. मतदान कोष्ठ के आसपास जाने के लिए पीठासीन अधिकारी (और अन्य) पर प्रतिबंध
15.56. समापन के समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान
15.57. मतदान का समापन
15.58. पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वोटों के लेखा-जोखे (प्ररूप 17 ग) की प्रति भेजना
15.59. मतदान की समाप्ति के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपीएटी को सीलबंद करना
15.60. निर्वाचन पेपर सील करना- मतदान अभिकर्ताओं द्वारा सीलें लगाना
15.61. ईवीएम, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों का संग्रह/संग्रहण केन्द्र में पहुँचाना
15.62. वोटिंग मशीनों को ले जाने वाले वाहनों के साथ जाना
15.63. ईवीएम, वीवीपीएटी और अन्य सामग्री के संग्रहण के लिए रिसेप्शन सेंटर में व्यवस्था
15.64. स्थगित मतदान
15.65. नए सिरे से मतदान
15.66. बूथ पर कब्जा कर लेने की स्थिति में निर्वाचन का प्रत्यादेश या नए सिरे से मतदान
15.67. यदि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा के बाद मतदान स्टेशन पर मतदान को रद्द कर दिया जाता है तो उस स्थिति में फिर से मतदान 16. मतगणना
16.1. प्रस्तावना
16.2. मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति और यादृच्छिकीकरण
16.3. आरक्षित पूल
16.4. पर्यवेक्षक द्वारा यादृच्छिक पुनर्जांच
16.5. पर्यवेक्षक की भूमिका
16.6. मतगणना की तिथि, स्थान और समय
16.7. मतगणना की शुरुआत
16.8. विभिन्न स्थानों पर गणना
16.9. मतगणना हॉलों में अनुमत व्यक्ति
16.10. उन मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या जो नियुक्त किए जा सकते हैं
16.11. गणन अभिकर्ताओं की योग्यता
16.12. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति
16.13. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की समय सीमा
16.14. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना
16.15. मतगणना कक्ष में गणन अभिकर्ताओं का प्रवेश
16.16. गणन अभिकर्ताओं के लिए बैज
16.17. मतगणना कक्ष में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना
16.18. मतगणना परिसर और मतगणना कक्ष में धूम्रपान निषिद्ध है
16.19. गणन अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था
16.20. मतगणना कक्षों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा
16.21. गोपनीयता का रखरखाव
16.22. मतगणना जारी रखी जाए
16.23. पहले डाक मतपत्रों की गणना करना
16.24. मतदान केन्द्रों पर डाले गए मतों की गणना
16.25. कंट्रोल यूनिटों के वहन बक्सों को खोलना
16.26. कंट्रोल यूनिट पर मुहर की जाँच करना
16.27. कंट्रोल यूनिट पर मुहर तथा पहचान चिन्हों की जाँच करना
16.28. कागज मुहर की क्रम संख्या का मिलान
16.29. कंट्रोल यूनिटों के साथ छेड़छाड़ पाए जाने पर इन्हें अलग रखा जाना
16.30. परिणाम सुनिश्चित करना
16.31. प्ररूप 17ग के “भाग- II मतगणना का परिणाम” को पूर्ण करना
16.32. अंतिम परिणाम-पत्र की तैयारी
16.33. एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन
16.34. पुर्नगणना
16.35. पुनः मतदान के मामले में मतगणना का स्थगन
16.36. मतगणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः मुहरबंद करना
16.37. मतों की समानता
16.38. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
16.39. निर्वाचन का प्रमाणपत्र 17. बहु-निर्वाचन
17.1. संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन
17.2. राज्य परिषद के लिए निर्वाचित लोक सभा का सदस्य
17.3. लोक सभा के लिए निर्वाचित राज्य परिषद का सदस्य
17.4. किसी भी राज्य विधान सभा या किसी संसद सभा में एक से अधिक सीट के लिए निर्वाचन
17.5. संसद और राज्य विधानसभा दोनों के निर्वाचन
17.6. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन 18. अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय और लेखों का अनुवीक्षण
18.1. विधिक उपबंध
18.2. स्टार प्रचारकों पर उपगत निर्वाचन व्यय
18.3. निर्वाचन व्यय के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका
18.4. केवल निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा लेखा दाखिल किया जाना
18.5. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन
18.6. प्राधिकारी जिसके पास लेखा दाखिल किया जाना चाहिए
18.7. अभ्यर्थी द्वारा लेखों एवं निर्वाचन व्यय के रजिस्टरों का रख-रखाव
18.7.3. निर्वाचन व्ययों से संबन्धित लेखों का दैनिक रख-रखाव
18.7.4. निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से अभ्यर्थी द्वारा डोनेशन इत्यादि की प्राप्ति
18.7.5. अभ्यर्थी द्वारा नकद में व्यय
18.8. निरीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला लेखा
18.9. दर तालिका तैयार करना
18.10. बैरिकेड तथा मंच इत्यादि पर व्यय
18.11. लेखा दाखिल करने का तरीका
18.12. लेखों के साथ दाखिल किये जाने वाले वाउचर
18.13. हस्ताक्षर किये जाने वाले वाउचर
18.14. लेखे दाखिल करने की अंतिम तिथि
18.15. निर्वाचन की तारीख का अभिप्राय
18.16. लेखे की प्राप्ति के संकेत स्वरूप पावती जारी करना
18.17. लेखे दाखिल करने का नोटिस
18.18. निरीक्षण व प्रतिलिपियाँ
18.19. आयोग को रिपोर्ट करना
18.20. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक रिपोर्ट
18.21. विलंब से दाखिल किए गए लेखे
18.22. जाँच की प्रकृति
18.23. रिपोर्ट का प्रकाशन
18.24. रिपोर्ट पर आयोग का निर्णय
18.25. अभ्यर्थियों को आयोग के नोटिस की सुपुर्दगी
18.26. चूककर्ता अभ्यर्थी का अभ्यावेदन
18.27. जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पूरक रिपोर्ट
18.28. आयोग का अंतिम आदेश
18.29. अनर्हता का निराकरण
18.30. समय सीमा का कड़ाई के साथ अनुपालन करना
18.31. अधिकतम निर्वाचन व्यय
18.32. धन बल के भ्रष्टाचारी प्रभाव को रोकने के उपाय
18.33. निर्वाचन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
18.34. निर्वाचन लड़ रहे किसी भी अभ्यर्थी को व्ययों का लेखा दाखिल करने में छूट नहीं
18.35. संबन्धित कानूनी प्रावधान 19. विविध
19.1. निरक्षर व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर
19.2. पांडुलिपि, टंकित अथवा निजी तौर पर मुद्रित प्ररूप
19.3. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण
19.4. निर्वाचन दस्तावेजों का उत्पादन एवं निरीक्षण
19.5. परिणाम पत्रों और निर्वाचन विवरणी की प्रतिलिपियों की आपूर्ति
19.6. जमाराशि की वापसी के लिए आवेदन प्ररूप
19.7. जमाराशि कब वापस की जानी है
19.8. केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यावर्त्य जमाराशि
19.9. जमा वापसी की शर्तें
19.10. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को जमाराशि की वापसी
19.11. निर्वाचन के विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक
19.12. बाल श्रम 20. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
20.1. कौन निर्वाचन लड़ सकता है
20.2. जमानत राशि
20.3. नाम निर्देशन
20.4. शपथ अथवा पुष्टि
20.5. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन
20.6. निर्वाचन अभिकर्ता
20.7. मतदान अभिकर्ता
20.8. मतदान कार्मिक
20.9. निर्वाचन अभियान
20.10. मतदान दिवस
20.11. सूक्ष्म पर्यवेक्षक
20.12. मतगणना
20.13. निर्वाचन व्यय
20.14. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन