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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./10/2021 दिनांकः 11 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के 02 सदस्यों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के 02 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29 मार्च, 2021 को आसन्न सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाप्त होने जा रही हैः- आन्ध्र प्रदेश क्रम सं. निर्वाचन क्षेत्र का नाम सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख i. पूर्व-पश्चिम गोदावरी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र रामू सूर्या राव (आर. एस. आर. मास्टर) 29.03.2021 ii. कृष्णा गुन्टुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ए. एस. रामकृष्ण तेलंगाना i. महबूबनगर-रंगा रेड्डी- हैदराबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र रामचंद्रन राव एन 29.03.2021 ii. वारंगल-खम्माम-नलगोन्डा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र डॉ. पल्ला राजेश्वर रेड्डी 2. आयोग ने अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना राज्य विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- अधिसूचना जारी करना 16 फरवरी, 2021 (मंगलवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी, 2021 (मंगलवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 24 फरवरी, 2021 (बुधवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 26 फरवरी, 2021 (शुक्रवार) मतदान की तारीख 14 मार्च, 2021 (रविवार) मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक मतगणना 17 मार्च, 2021 (बुधवार) वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 22 मार्च, 2021 (सोमवार) 3. इन निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण देखें। 4. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। IV. जहां तक व्यावहारिक है, बड़े हॉल की पहचान की जाएगी और सामाजिक दूरी के मानदंड को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। V. कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे। 5. कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन में सख्ती से पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देशों को देखें:- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./11/2021 दिनांकः 18 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा निर्वाचित आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के 05 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29.03.2021 को समाप्त होने जा रही है। विवरण निम्नानुसार हैः- क्रम सं. सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख 1. गुंडुमाला थिप्पे स्वामी 29.03.2021 2. गुम्मिडी संध्या रानी 3. वाट्टीकुट्टी वीरा वेंणकन्ना चौधरी 4. शेख मुहम्मद इकबाल 5. सुभाषचंद्र बोस पिल्ली (आसन्न सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.07.2020 से रिक्त) 2. आयोग ने विधान सभा के सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 25 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 08 मार्च, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 15 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 18 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./13/2021 दिनांकः 18 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं: सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि एस. एल. धर्मेगौडा एमएलए द्वारा 28.12.2020 को देहांत 17.06.2024 2. आयोग ने उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 25 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 08 मार्च, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 15 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 18 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, कर्नाटक को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./12/2021 दिनांकः 18 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप- निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं: सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि छल्ला रामकृष्ण रेड्डी एमएलए द्वारा 01.01.2021 को देहांत 29.03.2023 2. आयोग ने उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 25 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 08 मार्च, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 15 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 18 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं.: ईसीआई/पीएन/89/ 2020 दिनांक: 17 नवम्बर, 2020 प्रेस नोट महाराष्ट्र के ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के स्थगित किए गए उप-निर्वाचन के मतदान और मतगणना की तारीख की घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/29/2020, दिनांक 04.03.2020 के माध्यम से महाराष्ट्र विधान परिषद की ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के आसीन सदस्य श्री अमरीष भाई रसिकलाल पटेल के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई सीट को भरने के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा की, जो दिनांक 05.03.2020 की अधिसूचना संख्या 100/एमटी-एलसी/02/2020-एलएसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। नाम-निर्देशन वापस लेने की अंतिम तारीख 16.03.2020 के बाद, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7ख में प्रकाशित कर दी गई थी, जिसमें दो अभ्यर्थी निर्वाचन मैदान में थे। आयोग के दिनांक 05.03.2020 की अधिसूचना के अनुसार, निर्वाचन 30.03.2020 (सोमवार) को आयोजित किया जाना था और जैसा कि आयोग द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी, जिस तारीख तक निर्वाचन कार्य संपन्न किया जाना था वह 01.04.2020 (बुधवार) थी। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति पर विचार करते हुए और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिशानिर्देशों और आदेशों के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिनांक 24.03.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा निर्वाचन की अवधि को 60 दिन के लिए बढ़ा दिया, जिसे बाद में क्रमश: दिनांक 22.05.2020 और 06.07.2020 की अधिसूचना के द्वारा पुन: 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। 3. यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया था कि दिनांक 05.03.2020 की अधिसूचना के तहत पहले ही किए जा चुके कार्यों की सूची को बकाया कार्यों के प्रयोजन से वैध बनाए रखना था जैसा कि उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित किया गया था। 4. आयोग ने, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र से प्राप्त सूचना पर विचार करके अब यह निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की ‘धुले-सह-नंदुरबार स्थानीय प्राधिकारी’ निर्वाचन क्षेत्र के लिए उक्त उप-निर्वाचन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाए :- कार्य तारीख मतदान की तारीख 1 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार) मतदान का समय पूर्वा. 08:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक मतगणना 3 दिसम्बर, 2020 (गुरुवार) तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा 07 दिसम्बर, 2020 (सोमवार) 5. इस निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर विवरण देखें--- http://eci.gov.in/files/file/4070-bienniel-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ 6. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित विस्तृत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना है:- निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के समय प्रत्येक व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगाएगा निर्वाचन के प्रयोजन से उपयोग में लाए जाने वाले प्रत्येक हॉल/कक्ष/परिसरों के प्रवेश द्वार पर (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी (ख) सभी जगहों पर सेनीटाइज़र उपलब्ध कराए जाएंगे राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। यथाव्यावहार्य, सामाजिक दूरी के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े सभागारों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रयोग में लाया जाना चाहिए। कोविड-19 के विस्तृत दिशा-.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान-कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। 7. कोविड-19 अवधि में निर्वाचन संचालन के दौरान, सख्ती से अनुपालन किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर देखें:- http://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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