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    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/90/2020 दिनांकः 19 नवंबर, 2020 प्रेस नोट विषयः बिहार से राज्य सभा का उप-निर्वाचन-तत्संबंधी बिहार से राज्य सभा का एक आकस्मिक पद रिक्त है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः- राज्य सदस्य का नाम कारण रिक्ति की तारीख कार्यकाल की अवधि बिहार श्री रामविलास पासवान मृत्यु 08.10.2020 02.04.2024 2. आयोग द्वारा बिहार से राज्य सभा की उक्त रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया हैः क्र.सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करने की तारीख 26 नवंबर, 2020 (गुरूवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर, 2020 (गुरूवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 4 दिसंबर, 2020 (शुक्रवार) 4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख 7 दिसंबर, 2020 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 14 दिसंबर, 2020 (सोमवार) 6. मतदान का समय प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 14 दिसंबर, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 16 दिसंबर, 2020 (बुधवार) 3. संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशः- निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा। निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार परः (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैंनिंग की जाएगी; (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, बिहार को निर्देश दिया जा रहा है कि निर्वाचन संचालन हेतु व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 के रोकथाम उपाय संबंधी मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती करें। 5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
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    सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर/(परिषद-कर्नाटक) दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक, बंगलोर। विषय: 02 स्नातक तथा 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिनके लिए 28 अक्तूबर, 2020 को मतदान निर्धारित किया गया है- निर्वाचकों की पहचान के संबंध में निर्वाचन आयोग का आदेश। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि कर्नाटक राज्य में कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक पूर्वोत्तर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और बंगलोर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जिन सभी निर्वाचकों को उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचकों के रूप में एपिक जारी किया गया है, उन सभी को 01 अक्तूबर, 2020 (गुरुवार) को अधिसूचित कर्नाटक विधान परिषद के निर्वाचनों में मतदान हेतु मतदान केंद्र पर आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए ये कार्ड या संलग्न आदेश में यथोल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 2. इस आशय से दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे निर्वाचक, जो एपिक प्रस्तुत नहीं करते हैं, के संदर्भ में पहचान हेतु 9 वैकल्पिक दस्तावेज अनुमोदित किए हैं। सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आदेश के पैराग्राफ 4 में दिए गए निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाए। 3. पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट अनुदेश दिए जाएंगे कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु या पते में निर्वाचकों से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाए और यदि उस कार्ड के माध्यम से निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सकती हो, तो निर्वाचकों को मतदान करने की अनुमति दी जाए। 4. आयोग के दिनांक 8 अक्तूबर, 2020 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संबंधित सभी निर्वाचन प्राधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निदेशों की तत्काल सूचना दी जाए। इस आदेश को आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचनार्थ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि जिन्हें एपिक जारी किया गया है, उनको मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एपिक प्रस्तुत करना होगा और जो एपिक प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं उन्हें मतदान के समय निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आपके राज्य में द्विवार्षिक निर्वाचन में खड़े सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के इस निदेश की लिखित सूचना भी दी जाए। 5. रिटर्निंग अधिकारियों को इस आदेश के निहितार्थों को नोट करने और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को इसकी विषय वस्तु स्पष्ट करने का अनुदेश दिया जाएगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की एक प्रति निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों/बूथों पर पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। 6. कृपया इस पत्र की पावती दें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें। भवदीय, हस्ता./- (अभिषेक तिवारी) अवर सचिव **************** भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर (काउंसिल) दिनांक: 9 अक्तूबर, 2020 आदेश यतः, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान की नीति का अनुसरण कर रहा है ताकि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत असली निर्वाचक के मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और 2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2) (ख) के उपबंधों के दृष्टिगत आयोग यह निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचक मतदान केंद्र पर अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर या इंकार करने पर उनको बैलेट पेपर प्रदान करने या मत देने से मना किया जा सकता है; और 3. यतः, निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्षोपाय से संबंधित उक्त प्रावधान, 'स्नातक' और 'शिक्षक' निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में भी समान रूप से लागू होते हैं और चूंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक होतें हैं, इसलिए उन्हें उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए होंगे; 4. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि कर्नाटक राज्य में कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक पूर्वोत्तर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और बंगलोर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचन में सभी निर्वाचकों, जिन्हें एपिक जारी किया गया है, को 01 अक्तूबर, 2020 (गुरूवार) को अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान के लिए मतदान केंद्र आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए इन कार्डों को प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगाः- (i) आधार कार्ड; (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स, (iii) पैन कार्ड, (iv) भारतीय पासपोर्ट, (v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र, (vi) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, (vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, (viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, (ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र। भवदीय, हस्ता./- (एन.टी. भूटिया) सचिव
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    सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर/(परिषद-बिहार) दिनांक 07 अक्तूबर, 2020 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना। विषय: 04 स्नातक तथा 04 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिनके लिए 22 अक्तूबर, 2020 को मतदान निर्धारित किया गया है- निर्वाचकों की पहचान के संबंध में निर्वाचन आयोग का आदेश। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि बिहार राज्य में पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहट स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहट शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से जिन सभी निर्वाचकों को उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में एपिक जारी किया गया है, उन सभी को 28 सितंबर, 2020 (सोमवार) को अधिसूचित बिहार विधान परिषद के निर्वाचनों में मतदान हेतु मतदान केंद्र पर आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए ये कार्ड या संलग्न आदेश में यथोल्लिखित कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 2. इस आशय से दिनांक 07 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे निर्वाचकों, जो एपिक प्रस्तुत नहीं करते हैं, के संदर्भ में पहचान हेतु 9 वैकल्पिक दस्तावेज अनुमोदित किए हैं। सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आदेश के पैराग्राफ 4 में दिए गए निर्देशों की ओर आकृष्ट किया जाए। 3. पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट अनुदेश दिए जाएंगे कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु या पते में निर्वाचकों से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाए और, यदि उस कार्ड के माध्यम से निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सकती हो, तो निर्वाचकों को मतदान करने की अनुमति दी जाए। 4. आयोग के दिनांक 7 अक्तूबर, 2020 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संबंधित सभी निर्वाचन प्राधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निदेशों की तत्काल सूचना दी जाए। इस आदेश को आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचनार्थ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि जिन्हें एपिक जारी किया गया है, उनको मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एपिक प्रस्तुत करना होगा और जो एपिक प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं उन्हें मतदान के समय निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आपके राज्य में द्विवार्षिक निर्वाचन में खड़े सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के इस निदेश की लिखित सूचना भी दी जाए। 5. रिटर्निंग अधिकारियों को इस आदेश के निहितार्थों को नोट करने और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को इसकी विषय वस्तु स्पष्ट करने का अनुदेश दिया जाएगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की एक प्रति निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों/बूथों पर पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। 6. कृपया इस पत्र की पावती दें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें। भवदीय, हस्ता./- (अभिषेक तिवारी) अवर सचिव **************** भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर (काउंसिल) दिनांक: 7 अक्तूबर, 2020 आदेश यतः, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान की नीति का अनुसरण कर रहा है ताकि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत असली निर्वाचक के मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और 2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2) (ख) के उपबंधों के दृष्टिगत आयोग यह निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचक मतदान केंद्र पर अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर या इंकार करने पर उनको बैलेट पेपर की प्रदायगी करने या मत देने की अनुमति देने से मना किया जा सकता है; और 3. यतः, निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्षोपाय से संबंधित उक्त प्रावधान स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में भी समान रूप से लागू होते हैं और क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक होते हैं, इसलिए उन्हें उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की प्रदायगी की गई होगी; 4. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहट स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहट शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद से मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचन में सभी निर्वाचक जिन्हें एपिक जारी किया गया है, उन सभी को 28 सितंबर, 2020 (सोमवार) को अधिसूचित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लिए इन कार्डों को प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगाः- (i) आधार कार्ड; (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स, (iii) पैन कार्ड, (iv) भारतीय पासपोर्ट, (v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य प्राइवेट औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र, (vi) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, (vii) शैक्षिक संस्था जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, को जारी सेवा पहचान पत्र, (viii) विश्वविद्यालय डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, (ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र। भवदीय, हस्ता./- (एन.टी. भूटिया) सचिव
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    सं. ईसीआई/प्रेनो/86/2020 दिनांकः 2 नवम्बर, 2020 प्रेस नोट विषयः कर्नाटक से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। राज्य सभा में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार कर्नाटक से एक आकस्मिक रिक्ति है:- राज्य सदस्यों का नाम कारण रिक्ति की तारीख पदावधि कर्नाटक श्री अशोक गास्ती देहांत 17.09.2020 25.06.2026 2. आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए कर्नाटक से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 11 नवम्बर, 2020 (बुधवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18 नवम्बर, 2020 (बुधवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 19 नवम्बर, 2020 (गुरुवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 23 नवम्बर, 2020 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 01 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 01 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 04 दिसम्बर, 2020 (शुक्रवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, कर्नाटक को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन कराने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक को भी नियुक्त किया है।
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    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/85/2020 दिनांकः 02 नवंबर, 2020 प्रेस नोट विषयः महाराष्ट्र विधान परिषद के 03 स्नातकों और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन। आसीन सदस्यों के सेवा-निवृत्त होने के कारण महाराष्ट्र विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 05 सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई, 2020 को समाप्त हो गया था, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः- महाराष्ट्र क्र.सं. निर्वाचन क्षेत्र का नाम सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख 1. ओरंगाबाद मंडल स्नातक चवन सतीश भानुदास राव 19.07.2020 2. पुणे मंडल स्नातक चंद्रकांत (दादा) बच्चु पाटिल* [*24.10.2019 (अपराह्न) को महाराष्ट्र विधान सभा में निर्वाचित] 3. नागपुर मंडल स्नातक अनिल मधुकर सोले 4. अमरावती मंडल शिक्षक श्रीकांत देशपांडे 5. पुणे मंडल शिक्षक दत्तात्रेय अच्युतराव सांवत 2. कोविड-19 के कारण लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन 16.07.2020 को एक आदेश पारित किया और निदेश दिया कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात उपर्युक्त उल्लिखित सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया बाद की किसी तारीख को प्रारंभ की जाए। 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद अब आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के उपर्युक्त उल्लिखित द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया हैः- 1. अधिसूचना जारी करने की तारीख 5 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 12 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 13 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) 4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की तारीख 17 नवंबर, 2020 (मंगलवार) 5. मतदान की तारीख 01 दिसंबर, 2020 (मंगलवार) 6. मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक 7. मतगणना 03 दिसंबर, 2020 (बृहस्पतिवार) 8. तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 07 दिसंबर, 2020 (सोमवार) 4. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट के लिंकः https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ पर विवरण देखें:- 5. संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशः- I. निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार परः (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैंनिंग की जाएगी; (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी। IV. जहां तक व्यावहारिक हो, सामाजिक दूरी के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े हॉल का पता लगाकर उनका प्रयोग करना चाहिए। V. कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कार्मिकों के आवागमन हेतु वाहनों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी। 6. कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन में अनुपालित किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर लिंकः- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid.-19/. पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें।
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    सं. ईसीआई/प्रेसनोट/84/2020 दिनांकः 02 नवंबर, 2020 प्रेस नोट विषयः उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातकों और 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन आसीन सदस्यों के सेवा-निवृत्त होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 11 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई, 2020 को समाप्त हो गया था, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः- उत्तर प्रदेश क्र.सं. निर्वाचन क्षेत्र का नाम सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख 1. लखनऊ मंडल स्नातक कांति सिंह 06.05.2020 2. वाराणसी मंडल स्नातक केदारनाथ सिंह 3. आगरा मंडल स्नातक डा. असीम यादव 4. मेरठ मंडल स्नातक हेमसिंह पुंदिर शिक्षक नेता 5. इलाहाबाद-झांसी मंडल स्नातक डा. यज्ञ दत्त शर्मा 6. लखनऊ मंडल शिक्षक उमेश द्विवेदी 7. वाराणसी मंडल शिक्षक चेत नारायण सिंह 8. आगरा मंडल शिक्षक जगवीर किशोर जैन 9. मेरठ मंडल शिक्षक ओमप्रकाश शर्मा नेता, शिक्षक दल 10. बरेली-मुरादाबाद मंडल शिक्षक संजय कुमार मिश्रा 11. गोरखपुर-फैज़ाबाद मंडल शिक्षक ध्रुव कुमार त्रिपाठी 2. कोविड-19 के कारण लोक स्वास्थ्य आपातकालीन की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन 03.04.2020 को एक आदेश पारित किया और निदेश दिया कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात उपर्युक्त उल्लिखित सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया बाद की किसी तारीख को प्रारंभ की जाए। 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद अब आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के उपर्युक्त उल्लिखित द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया हैः- 1. अधिसूचना जारी करने की तारीख 5 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 12 नवंबर, 2020 (बृहस्पतिवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 13 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) 4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर, 2020 (मंगलवार) 5. मतदान की तारीख 01 दिसंबर, 2020 (मंगलवार) 6. मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक 7. मतगणना 03 दिसंबर, 2020 (बृहस्पतिवार) 8. तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 07 दिसंबर, 2020 (सोमवार) 4. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट के लिंकः https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ पर विवरण देखें:- 5. संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशः- I. निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक कार्य के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन प्रयोजन हेतु प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश द्वार परः (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैंनिंग की जाएगी; (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी रखी जाएगी। IV. जहाँ तक व्यावहारिक हो, सामाजिक दूरी के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े हॉल का पता लगाकर उनका प्रयोग करना चाहिए। V. कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कार्मिकों, सुरक्षा कार्मिकों के आवागमन हेतु वाहनों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी। 6. कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन में अनुपालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर लिंकः- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid.-19/. पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें।
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    सं. ईसीआई/प्रेनो/45/2020 दिनांकः 30 जुलाई, 2020 प्रेस नोट विषयः उत्तर प्रदेश और केरल से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। राज्य सभा में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार एक उत्तर प्रदेश से और एक केरल से, दो आकस्मिक रिक्तियां हैं:- राज्य सदस्यों का नाम रिक्ति का कारण रिक्ति की तारीख पदावधि उत्तर प्रदेश बेनी प्रसाद वर्मा देहांत 27.03.2020 04.07.2022 केरल एम.पी. वीरेंद्र कुमार देहांत 28.05.2020 02.04.2022 2. आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश और केरल से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 06 अगस्त, 2020 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 13 अगस्त, 2020 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 14 अगस्त, 2020 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 17 अगस्त, 2020 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 24 अगस्त, 2020 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 24 अगस्त, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 26 अगस्त, 2020 (बुधवार) 3. आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश भी दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रेनो/46/2020 दिनांकः 30जुलाई,2020 प्रेस नोट विषयः विधान सभा सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है जिसे विधान सभा सदस्यों द्वारा भरा जाना है।रिक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:- सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि श्री मोपीदेवी वेंकट रमन राव एमएलए द्वारा 01.07.2020 को त्यागपत्र दिया 29.03.2023 2. आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने हेतु विधान सभा सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 06 अगस्त, 2020 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 13 अगस्त, 2020 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 14अगस्त, 2020 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 17अगस्त, 2020 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 24अगस्त, 2020 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 24 अगस्त, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 26 अगस्त, 2020 (बुधवार) 3. आयोग ने राज्य केमुख्य सचिवको एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश भी दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके किनिर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।
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    No: ECI/PN/49/2020 Dated 21st August, 2020 PRESS NOTE Subject: Bye Election to the Council of States from Uttar Pradesh -reg. There is one casual vacancy in the Council of States from Uttar Pradesh as per following details: - State Name of Members Reason Date of vacancy Term Up to Uttar Pradesh Shri Amar Singh Death 01.08.2020 04.07.2022 2. The Commission has decided to hold bye-election to the Council of States from Uttar Pradesh to fill up the above said vacancy in accordance with the following schedule: - S. No Events Dates Issue of Notifications 25th August, 2020 (Tuesday) Last date of making nominations 01st September, 2020 (Tuesday) Scrutiny of nominations 02nd September, 2020 (Wednesday) Last date for withdrawal of candidatures 04th September, 2020 (Friday) Date of Poll 11th September, 2020 (Friday) Hours of Poll 09:00 am to 04:00 pm Counting of Votes 11th September, 2020 (Friday) at 05:00 pm Date before which election shall be completed 14th September, 2020 (Monday) 3 The Chief Secretary, Uttar Pradesh is being directed to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the election.
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    सं. ईसीआई/पीएन/35/2020 दिनांक 1 मई, 2020 प्रेस नोट महाराष्ट्र के विधान सभा सदस्यों (विधायकों) द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन 1. निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र राज्य में विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दे की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा के साथ बैठक में वीडियो कॉल के माध्यम से भाग लिया (यूएसए से)। 2. महाराष्ट्र में विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित पार्षदों की 9 सीटें 24 अप्रैल 2020 से रिक्त हो गई थीं (अनुबंध क)। भारत निर्वाचन आयोग ने 03 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों को अगले आदेश तक स्थगित करने का आदेश जारी किया था। 3. निर्वाचन आयोग को दिनांक 30 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य सचिव ने महामारी को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है और यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद सदस्यों की 9 सीटों का निर्वाचन सुरक्षित वातावरण में संचालित किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है कि उक्त निर्वाचन पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में संचालित हों और सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित सामाजिक दूरी संबंधी उपायों और अन्य शर्तों का पालन हो। लॉकडाउन के आदेशों के कारण फंस गए प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को आवाजाही की अनुमति देने से संबंधित गृह मंत्रालय के दिनांक 29 अप्रैल, 2020 के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने दोहराया है कि वह इस मामले में सभी निदेशों का अनुपालन करते हुए निर्वाचनों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। 4. आयोग को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल का दिनांक 30 अप्रैल, 2020 का अ.शा. पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में निर्वाचन संचालन की व्यवहार्यता का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने भी उल्लेख किया है कि श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उल्लेख किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें 6 महीने की अवधि के भीतर अर्थात 27 मई, 2020 को या उससे पहले महाराष्ट्र विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया है कि जमीनी हालात नियंत्रित हैं और मौजूदा समय में सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न रियायतों के साथ इसमें सुधार हो रहा है। इसलिए समग्र स्थिति के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से निर्वाचनों के आयोजन की कार्य-विधियों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है। 5. आयोग ने विभिन्न राजनैतिक दलों यथा महाराष्ट्र विधानमंडल कांग्रेस पक्ष, शिवसेना विधिमंडल पक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्राप्त अभ्यावेदनों का भी संज्ञान लिया जिसमें उक्त निर्वाचन, जिसकी अनुसूची अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण स्थगित करनी पड़ी थी, को आयोजित करने का अनुरोध किया गया था। 6. उपर्युक्त सभी बातों के मद्देनजर आयोग ने ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में विगत के अनुभवों की समीक्षा की। वर्ष 1991 में पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव और 1996 में श्री एच.डी् देवेगौड़ा और राज्यों के अनेक मुख्यमंत्रियों (जैसे कि 1991 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत; 1997 में बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी; 1993 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी; 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 4 मंत्री और 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री) के मामलों में आयोग ने इसी प्रकार की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उप-निर्वाचनों का आयोजन किया था। आयोग ने नोट किया कि विगत में यह सतत व्यवस्था रही है। 7. इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया है। निर्वाचनों की अनुसूची का विवरण अनुबंध ख में संलग्न है। 8. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि केंद्रीय गृह सचिव, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में पदेन अध्यक्ष हैं, को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वरिष्ठता के किसी अधिकारी को तैनात करना चाहिए कि उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में निवारक उपाय किए जाएं। 9. आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को भी निदेश दिया है कि वे निर्वाचनों के संचालन हेतु व्यवस्था करते समय कोविड-19 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के किसी अधिकारी को तैनात करें। 10. इसके अलावा, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र को इस निर्वाचन के प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 11. आयोग ने अन्य स्थगित निर्वाचनों की समीक्षा अगले सप्ताह में करने का भी निर्णय लिया है।
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    No. ECI/PN/40/2020 Dated: 15thJune, 2020 PRESS NOTE Biennial Election to the Bihar Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg. The term of 09 members of the Bihar Legislative Council elected by the members of the Legislative Assembly (MLAs) has expired on 06.05.2020. Details are given as under: S.No. Name of the Member Date of Retirement 1. Ashok Choudhary 06.05.2020 2. Krishan Kumar Singh 3. Prashant Kumar Shahi 4. Sanjay Prakash 5. Satish Kumar 6. Radha Mohan Sharma 7. Sonelal Mehta 8. Md. Haroon Rashid 9. Hira Prasad Vind 2. Considering the prevailing unforeseen situation of public health emergency due to COVID-19 and the guidelines & orders passed under the Disaster Management Act, 2005 by the competent authority, the Election Commission, on 03.04.2020 passed an Order under Article 324 of Constitution of India read with section 16 of the Representation of the People Act, 1951,and directed that the process of election to the abovementioned seats shall be initiated at a later date after reviewing the prevailing situation. 3. The Commission, after receiving inputs from CEO, Bihar,has now decided that above mentioned biennial election to the Bihar Legislative Council by members of Legislative Assembly be held in accordance with the following programme: S. No. Events Dates 1. Issue of Notification 18th June, 2020 (Thursday) 2. Last Date of making nominations 25th June, 2020 (Thursday) 3. Scrutiny of nominations 26th June, 2020 (Friday) 4. Last date for withdrawal of candidatures 29th June, 2020 (Monday) 5. Date of Poll 06th July, 2020 (Monday) 6. Hours of Poll 09:00 am to 04:00 pm 7. Counting of Votes 06th July, 2020 (Monday)at 05:00 pm 8. Date before which election shall be completed 08th July, 2020 (Wednesday) 4. Adequate measures for close monitoring of the election process by appointing observers shall be taken to ensure free and fair election. 5. Commission has also directed the Chief Secretary of the State to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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