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    सं. ईसीआई/पीएन/92/2021 दिनांकः 09 नवम्बर, 2021 प्रेस नोट विषयः दिनांक 04.01.2022 को आसीन सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण तेलंगाना विधान परिषद के 09 स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों के 12 सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। तेलंगाना विधान परिषद के 09 स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों से 12 आसीन सदस्यों का कार्यकाल नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार दिनांक 04.01.2022 को समाप्त होने जा रहा हैः- तेलंगाना क्र. सं. स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों के नाम सीटों की सं. सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तिथि 1. आदिलाबाद 01 पुर्णम सतीश कुमार 04.01.2022 2. वारंगल 01 पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी 04.01.2022 3. नालगोंडा 01 तेरा चिनप्पा रेड्डी 04.01.2022 4. मेडक 01 वी. भूपाल रेड्डी 04.01.2022 5. निज़ामाबाद 01 कल्वाकुंतला कविता 04.01.2022 6. खम्मम 01 बालासानी लक्ष्मीनारायण 04.01.2022 7. करीमनगर 02 टी. भानुप्रसाद राव 04.01.2022 नरदासु लक्ष्मण राव 8. महबूबनगर 02 कासीरेड्डी नारायण रेड्डी 04.01.2022 कुचुकुल्ला दामोदर रेड्डी 9. रंगा रेड्डी 02 श्री पटनम महेंद्र रेड्डी 04.01.2022 सुंकारी राजू 2. अब, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार तेलंगाना विधान परिषद के उपर्युक्त 09 स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन कराने का निर्णय लिया हैः- क्र.सं. कार्यक्रम दिनांक 1. अधिसूचना जारी करना 16 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 23 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 24 नवम्बर, 2021 (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख 26 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार) 5. मतदान की तिथि 10 दिसम्बर, 2021 (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 14 दिसम्बर, 2021 (मंगलवार) 8. वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा करा लिया जाएगा 16 दिसम्बर, 2021 (गुरुवार) 3. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पहले ही जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश के साथ-साथ ईसीआई द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट, दिनांक 28.09.2021 के पैरा 06 में निहित हाल ही के दिशानिर्देश, जो https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19 लिंक पर उपलब्ध है, का पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी लागू हो, सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जाए। 4. उक्त निर्वाचन के संबंध में आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। कृपया आयोग की वेबसाइट पर https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-andteachers%E280%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-E2%80%93-regarding/ लिंक पर विस्तृत विवरण देखें। 8. मुख्य सचिव, तेलंगाना को निर्वाचन के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया जा रहा है।
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    सं. ईसीआई/पीएन/90/2021 दिनांकः 31 अक्तूबर, 2021 प्रेस नोट विषय: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के संबंधित विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित निम्नलिखित आसीन सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 31.05.2021 और 03.06.2021 को समाप्त हो चुका था। विवरण निम्नानुसार हैं:- क्र. सं. सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख आंध्र प्रदेश 1. चिन्ना गोविंदा रेड्डी देवासनी 31.05.2021 2. मोहम्मद अहमद शरीफ 3. सोमु वीरराजु तेलंगाना 1. अकुल ललिता 03.06.2021 2. मोहम्मद फरीदूद्दीन 3. गुथा सुकंद्र रेड्डी 4. विद्यासागर नेथी 5. वेंकटेश्वरलु बोडाकुंती 6. श्रीहरि कडियम 2. आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/65/2021, दिनांक 13.05.2021 के द्वारा निर्णय लिया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन तब तक कराना उचित नहीं होगा, जब तक कि महामारी की स्थिति में काफी सुधार नहीं हो जाता और उपर्युक्त द्विवार्षिक निर्वाचन कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जातीं। 3. आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थिति का पुनःआकलन करके और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के संबंधित विधान सभा सदस्यों द्वारा उपर्युक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्र.सं. कार्यक्रम दिनांक 1. अधिसूचना जारी करना 09 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 16 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 17 नवम्बर, 2021 (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख 22 नवम्बर, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तिथि 29 नवम्बर, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 29 नवम्बर, 2021 (सोमवार) सायं 5.00 बजे 8. वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा हो जाएगा 01 दिसम्बर, 2021 (बुधवार) 4. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पहले ही जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश के साथ-साथ ईसीआई द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट, दिनांक 28.09.2021 के पैरा 06 में निहित हाल ही के दिशानिर्देश, जो https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19 लिंक पर उपलब्ध है, जहां कहीं भी लागू हो, का अनुपालन किया जाए। 5. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्वाचन के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./10/2021 दिनांकः 11 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के 02 सदस्यों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के 02 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29 मार्च, 2021 को आसन्न सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाप्त होने जा रही हैः- आन्ध्र प्रदेश क्रम सं. निर्वाचन क्षेत्र का नाम सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख i. पूर्व-पश्चिम गोदावरी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र रामू सूर्या राव (आर. एस. आर. मास्टर) 29.03.2021 ii. कृष्णा गुन्टुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ए. एस. रामकृष्ण तेलंगाना i. महबूबनगर-रंगा रेड्डी- हैदराबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र रामचंद्रन राव एन 29.03.2021 ii. वारंगल-खम्माम-नलगोन्डा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र डॉ. पल्ला राजेश्वर रेड्डी 2. आयोग ने अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना राज्य विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- अधिसूचना जारी करना 16 फरवरी, 2021 (मंगलवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी, 2021 (मंगलवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 24 फरवरी, 2021 (बुधवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 26 फरवरी, 2021 (शुक्रवार) मतदान की तारीख 14 मार्च, 2021 (रविवार) मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक मतगणना 17 मार्च, 2021 (बुधवार) वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 22 मार्च, 2021 (सोमवार) 3. इन निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण देखें। 4. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। IV. जहां तक व्यावहारिक है, बड़े हॉल की पहचान की जाएगी और सामाजिक दूरी के मानदंड को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। V. कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे। 5. कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन में सख्ती से पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशानिर्देशों को देखें:- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./11/2021 दिनांकः 18 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा निर्वाचित आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के 05 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29.03.2021 को समाप्त होने जा रही है। विवरण निम्नानुसार हैः- क्रम सं. सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख 1. गुंडुमाला थिप्पे स्वामी 29.03.2021 2. गुम्मिडी संध्या रानी 3. वाट्टीकुट्टी वीरा वेंणकन्ना चौधरी 4. शेख मुहम्मद इकबाल 5. सुभाषचंद्र बोस पिल्ली (आसन्न सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.07.2020 से रिक्त) 2. आयोग ने विधान सभा के सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 25 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 08 मार्च, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 15 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 18 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./13/2021 दिनांकः 18 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं: सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि एस. एल. धर्मेगौडा एमएलए द्वारा 28.12.2020 को देहांत 17.06.2024 2. आयोग ने उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 25 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 08 मार्च, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 15 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 18 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, कर्नाटक को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./12/2021 दिनांकः 18 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप- निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं: सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि छल्ला रामकृष्ण रेड्डी एमएलए द्वारा 01.01.2021 को देहांत 29.03.2023 2. आयोग ने उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 25 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 05 मार्च, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 08 मार्च, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 15 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 15 मार्च, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 18 मार्च, 2021 (गुरुवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./09/2021 दिनांकः 04 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- गुजरात से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। गुजरात से राज्य सभा में दो आकस्मिक रिक्तियां हैं। रिक्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:- क्रम सं. सदस्य का नाम कारण रिक्ति की तारीख पदावधि 1. श्री पटेल अहमद मोहम्मद देहांत 25.11.2020 18.08.2023 2. श्री अभय गणपतराय भारद्वाज देहांत 01.12.2020 21.06.2026 2. आयोग ने उपरोक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए गुजरात से राज्य सभा के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दो अलग-अलग उप-निर्वाचनों का आयोजन करने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 11 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 19 फरवरी, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 22 फरवरी, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 01 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 01 मार्च, 2021 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 03 मार्च, 2021 (बुधवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, गुजरात को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात को प्रेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./08/2021 दिनांकः 04 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- असम राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। असम से राज्य सभा में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति हैः- राज्य सदस्य का नाम कारण रिक्ति की तारीख पदावधि असम श्री बिस्वजीत दैमारी त्यागपत्र 21.11.2020 09.04.2026 2. आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने हेतु असम से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 11 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 2021 (गुरुवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 19 फरवरी, 2021 (शुक्रवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 22 फरवरी, 2021 (सोमवार) 5. मतदान की तारीख 01 मार्च, 2021 (सोमवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 01 मार्च, 2021 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 03 मार्च, 2021 (बुधवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, असम को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम को प्रेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./01/2021 दिनांकः 06 जनवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद हेतु उप निर्वाचन-तत्संबंधी। आंध्र प्रदेश विधान परिषद से विधान सभा सदस्यों द्वारा एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि श्रीमती पोतुला सुनीता एमएलए द्वारा दिनांक 01.11.2020 को त्यागपत्र 29.03.2023 2. आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा सदस्यों द्वारा उपरोक्‍त रिक्ति को भरने के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्र. सं. कार्यक्रम तारीख 1. अधिसूचना जारी करना 11 जनवरी, 2021 (सोमवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी, 2021 (सोमवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 19 जनवरी, 2021 (मंगलवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 21 जनवरी, 2021 (गुरुवार) 5. मतदान की तारीख 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 01 फरवरी, 2021 (सोमवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा। II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:- (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश को निदेश दिया जाता है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन कराने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./02/2021 दिनांकः 06 जनवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद में दो आकस्मिक रिक्तियां हैं। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः सदस्य का नाम निर्वाचन की प्रकृति रिक्ति का कारण पदावधि श्री विनाद नारायण झा एमएलए द्वारा दिनांक 11.11.2020 को बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित 21.07.2022 श्री सुशील कुमार मोदी एमएलए द्वारा दिनांक 09.12.2020 को त्यागपत्र 06.05.2024 2. आयोग ने निम्नलिखित साधारण कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए बिहार विधान परिषद के लिए दो अलग-अलग उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया हैः- क्र. सं. कार्यक्रम दिनांक 1. अधिसूचना जारी करना 11 जनवरी, 2021 (सोमवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी, 2021 (सोमवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 19 जनवरी, 2021 (मंगलवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2021 (गुरुवार) 5. मतदान की तारीख 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक 7. मतगणना 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) अपराह्न 05.00 बजे 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 01 फरवरी, 2021 (सोमवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देशः- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा II. निर्वाचनों के प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश परः (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, बिहार को निदेश दिया जाता है कि राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन का संचालन करने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।
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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./03/2021 दिनांकः 06 जनवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः- विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी। विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 12 सदस्यों की अवधि 30.01.2021 को समाप्त हो रही है। विवरण निम्नानुसार हैः- क्र. सं. सदस्य का नाम सेवा-निवृत्ति की तारीख 1. डॉ. दिनेश शर्मा 2. अहमद हसन 30.01.2021 3. आशु मलिक 4. धर्म वीर सिंह अशोक 5. नसीमुद्दीन सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21.07.2020 को जारी आदेश के तहत 22.02.2018 से निरर्हता के कारण रिक्त) 6. प्रदीप कुमार जाटव 7. रमेश यादव 8. रामजतन 9. लक्ष्मण प्रसाद अचार्य 10. विरेंद्र सिंह 11. स्वतंत्र देव 12. साहब सिंह सैनी 2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उपरोक्त द्विवार्षिक निर्वाचन का संचालन करने का निर्णय लिया हैः- क्र. सं. कार्यक्रम दिनांक 1. अधिसूचना जारी करना 11 जनवरी, 2021 (सोमवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी, 2021 (सोमवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 19 जनवरी, 2021 (मंगलवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2021 (गुरुवार) 5. मतदान की तारीख 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक 7. मतगणना 28 जनवरी, 2021 (गुरुवार) अपराह्न 05.00 बजे 8. वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 29 जनवरी, 2021 (शुक्रवार) 3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देशः- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा II. निर्वाचनों के प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश परः (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को निदेश दिया जाता है कि राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन का संचालन करने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

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