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    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 – मतगणना – तत्संबंधी।
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    (i) Filing up Part II of Form 17C and furnishing copies to counting agents. There are already Commission’s instructions, that Part-II of Form-17C should be separately typed out giving the names of candidates in column-2, and the result on individual tables for each round are to be entered against the names of candidates in this list. This is to be prepared in duplicate using carbon paper. The carbon copy will be used for taking multiple photocopies for supplying copy each to the counting agents at the respective table. Returning Officers should take care that the names of candidates entered in this list is exactly as per the order in the ballot paper used on the BU. For duplicate copy, carbon copy may be used so that there is no discrepancy between the two copies. Original copy will go to RO’s table for round-wise tabulation. (ii) Randomization of counting staff. In the case of counting for Parliamentary Constituency, where the counting locations for any assembly segment is far away from the headquarters of the Returning Officer, the second randomization of counting staff may be permitted to be done up to 48 hours before commencement of counting. Wherever it is proposed to be done so, i.e. earlier than 24 hours prior to commencement of counting, approval has to be obtained by the respective Returning Officer from the Chief Electoral Officer. (iii) Counting of VVPAT slips when more than one VVPAT is used in a Polling Station. In such cases if VVPAT slips are to be counted, counting should be done separately for each VVPAT used in a polling station. (iv) No. of counting tables for counting Postal Ballots As per the Commission’s instructions, there shall be a maximum of 4 tables, and in each round, a maximum of 500 postal ballot papers should be distributed to each table. In the constituencies where the number of postal ballot papers is high, RO is permitted to have more counting tables for postal ballot papers subject to the condition that there has to be an ARO for each such table. Accordingly, proposals for appointment of additional AROs for this purpose should be submitted for approval of the Commission well in advance.
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    लोक सभा साधारण निर्वाचन – 2019 और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम विधान सभा निर्वाचन, 2019 – मतगणना का समय
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    सं.470/2019/एसडीआर/ दिनांक : 18 मई, 2019 सेवा में, सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी विषय :- मतगणना – तत्‍संबंधी। महोदय/महोदया, मुझे मतगणना से संबंधित आयोग के दिनांक 25 नवंबर, 2003 के पत्र सं. 470/2003/जेएस-II तथा दिनांक 21 जनवरी, 2009 के पत्र सं. 470/2009/ईपीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया था कि ईवीएम की मतगणना का अंतिम दौर से पहले का दौर तब तक शुरू न किया जाए जब तक कि सभी डाक मतपत्रों की गणना पूरी न हो जाए। यह भी अनुदेश दिया गया है कि यदि जीत का अंतर डाक मत पत्रों की संख्‍या से कम हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी डाक मतपत्रों का पुन: सत्‍यापन किया जाना चाहिए। 2. ईटीपीबीएस की शुरूआत होने तथा निर्वाचन ड्यूटी स्‍टाफ द्वारा सुविधा केंद्र में डाक मत डाले जाने से, मतगणना के लिए डाक मतपत्रों की संख्‍या में अत्‍यधिक बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्‍त, ईटीपीबीएस के लिए अनिवार्य क्‍यूआर कोड पठन की अपेक्षा होने से, डाक मतपत्र गणना के लिए अब अधिक समय की आवश्‍यकता होगी। इसके अलावा, वीवीपीएटी गणना के मामलों, जो अन्‍य कारणों जैसे कि छद्म मतदान (मॉक पोल) के बाद सीयू के क्लियर न होने, सीयू द्वारा मतगणना के समय परिणाम प्रदर्शित न किए जाने इत्‍य‍ादि की वजह से अपेक्षित हो सकते हैं, के अतिरिक्‍त प्रति विधानसभा सेग्‍मेंट पांच मतदान केन्‍द्रों की वीवीपीएटी पर्चियों की अनिवार्य गणना की जाती है। 3. उपर्युक्‍त के दृष्टिगत आयोग ने उपर्युक्‍त संदर्भित अनुदेशों की समीक्षा की है और आशोधित अनुदेश निम्‍नलिखित हैं:- (i) इस अनुदेश कि ईवीएम की मतगणना के अंतिम दौर से पहले का दौर डाक मत गणना के पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए, को वापस ले लिया गया है। तद्नुसार, ईवीएम की मतगणना डाक मत गणना के चरण पर ध्‍यान दिए बगैर जारी रह सकती है। जैसे ही ईवीएम की मतगणना पूरी हो जाती है, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार वीवीपीएटी पर्चियों की गणना शुरू की जा सकती है। (ii) सभी डाक मत पत्रों की इस आधार पर पुनर्गणना कि जीत का अंतर डाक मतों की संख्‍या से कम है, के संबंध में आयोग के अनुदेश में इस आशय का संशोधन कर दिया गया है कि यदि जीत का अंतर मतगणना के समय अमान्‍य के रूप में रद्द किए गए डाक मत पत्रों की संख्‍या से कम हो, तो परिणाम की घोषणा से पूर्व सभी रद्द किए गए डाक मत पत्रों का रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से पुन: सत्‍यापन किया जाएगा। जब कभी, ऐसा पुन: सत्‍यापन किया जाता है तो ऊपर संदर्भित आयोग के दिनांक 21.01.2009 के पत्र सं.470/2009/ईपीएस के पैराग्राफ-7 के अनुदेशों के अनुसार समस्‍त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। 4. ये अनुदेश आपके राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में नियुक्‍त सभी निर्वाचन प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को तत्‍काल संप्रेषित किए जाने चाहिए। ये राजनैतिक दलों को भी संप्रेषित किए जाएं। 5 . कृपया पावती दें और की जा रही कार्रवाई की संपुष्टि करें। भवदीय, (के.एफ.विल्‍फ्रेड) वरिष्‍ठ प्रधान सचिव जोनल अनुभागों में मानक वितरण

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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