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    सं. ईसीआई/पीएन/17/2021 दिनांकः 26 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषय: केरल एवं तमिलनाडु के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम-तत्संबंधी। आयोग ने केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न कारकों जैसे कि स्थानीय त्यौहार, निर्वाचक नामावलियां, मौसमी परिस्थितियां, सुरक्षा बलों के संचलन (मूवमेंट), महामारी आदि को ध्यान में रखकर आयोग ने नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है: मतदान कार्यक्रम दिन एवं तारीख राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख 12.03.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 19.03.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 20.03.2021 (शनिवार) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 22.03.2021 (सोमवार) मतदान की तारीख 06.04.2021 (मंगलवार) मतगणना की तारीख 02.05.2021 (रविवार) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा 04.05.2021 (मंगलवार) 1. निर्वाचक नामावली 01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तौर पर प्रकाशित किया जा चुका है। 2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से निर्वाचन आसानी से संचालित कर लिए जाएं। 3. मतदाताओं की पहचान पूर्व प्रचलन के अनुरूप, आयोग ने निर्णय किया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, उक्त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के अनुदेश सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस (उन) जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन कराए जाने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू हो जाएगी। यह आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के संघ सरकार पर भी लागू होगी। बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश ऊपरोल्लिखित उप-निर्वाचनों के लिए भी लागू होंगे। 5. कोविड-19 के दौरान उपनिर्वाचनों के संचालन के दौरान अनुपालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, आयोग ने अगस्त 21, 2020 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका निर्वाचनों के संचालन के दौरान सख्ती से अनुपालन किया जाना है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड-19 काल के दौरान केरल और तमिलनाडु में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश भी सभी उप-निर्वाचनों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
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    असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/18/2021 दिनांकः 27 फरवरी, 2021 प्रेस नोट विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021-शुद्धिपत्र – तत्संबंधी। ऊपर उल्लिखित विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/16/2021, दिनांक 26 फरवरी, 2021 के क्रम में, यह बताया जाता है कि प्रेस नोट के पृष्ठ सं. 36 के पैरा 30(2) और 30(3) में एक टंकण त्रुटि थी, जिसे सही कर दिया गया है और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए- 2. सेवा मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस): इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कोरे डाक मतपत्र प्रेषित करेगी। तदुपरांत, सेवा मतदाता अपने मत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। 3. नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को दर्ज कराने के लिए सी-विजिल एप्लिकेशनः सी-विजिल एप प्रत्येक नागरिक को अपने स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करके अथवा वीडियो बनाकर आदर्श आचार संहिता/निर्वाचन व्यय उल्लंघन के मामलों के समय-अंकित साक्ष्यपरक सबूत उपलब्ध कराकर उन्हें समर्थ बनाता है। यह एप प्राधिकारियों द्वारा तत्काल और प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करता है और उपयोगकर्ताओं को 100 मिनट के भीतर वस्तुस्थिति रिपोर्टें उपलब्ध कराने का भरोसा देता है। यह एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। एण्ड्रायड के लिए यूआरएल https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.eci.cvigil&hl=en_IN और आइओएस (एप स्टोर) के लिए https://apps.apple.com/in/app/cvigil/id1455719541 है।
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    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के साधारण निर्वाचन हेतु अनुसूची (सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) मतदान संबंधी कार्यकलाप अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 14.01.2020 (मंगलवार) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख 21.01.2020 (मंगलवार) नामनिर्देशनों की संवीक्षा हेतु तारीख 22.01.2020 (बुद्धवार) अभ्‍यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 24.01.2020 (शुक्रवार) मतदान की तारीख 08.02.2020 (शनिवार) मतगणना की तारीख 11.02.2020 (मंगलवार) निर्वाचन समापन की तारीख 13.02.2020 (बृहस्पतिवार)
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/102/2019 दिनांक: 01 नवंबर, 2019 झारखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन हेतु अनुसूची मतदान कार्यक्रम चरण I चरण II चरण III चरण IV चरण V राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 06.11.2019 (बुधवार) 11.11.2019 (सोमवार) 16.11.2019 (शनिवार) 22.11.2019 (शु्क्रवार) 26.11.2019 (मंगलवार) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख 13.11.2019 (बुधवार) 18.11.2019 (सोमवार) 25.11.2019 (सोमवार) 29.11.2019 (शुक्रवार) 03.12.2019 (मंगलवार) नामनिर्देशनों की संवीक्षा हेतु तारीख 14.11.2019 (गुरूवार) 19.11.2019 (मंगलवार) 26.11.2019 (मंगलवार) 30.11.2019 (शनिवार) 04.12.2019 (बुधवार) अभ्‍यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 16.11.2019 (शनिवार) 21.11.2019 (गुरूवार) 28.11.2019 (गुरूवार) 02.12.2019 (सोमवार) 06.12.2019 (शुक्रवार) मतदान की तारीख 30.11.2019 (शनिवार) 07.12.2019 (शनिवार) 12.12.2019 (गुरूवार) 16.12.2019 (सोमवार) 20.12.2019 (शुक्रवार) मतगणना की तारीख 23.12.2019 (सोमवार) 23.12.2019 (सोमवार) 23.12.2019 (सोमवार) 23.12.2019 (सोमवार) 23.12.2019 (सोमवार) समापन की तारीख 26.12.2019 (गुरूवार) 26.12.2019 (गुरूवार) 26.12.2019 (गुरूवार) 26.12.2019 (गुरूवार) 26.12.2019 (गुरूवार)
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    ईसीआई/प्रेस नोट/108/2019 दिनांक: 14 नवंबर, 2019 प्रेस नोट कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन-तत्‍संबंधी। राज्‍य सभा के दो आकस्मिक रिक्तियां हैं जो निम्‍नलिखित ब्‍यौरे के अनुसार कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश से प्रत्‍येक से एक-एक है: राज्‍य सदस्‍य का नाम रिक्ति का कारण रिक्ति की तारीख कार्यकाल कर्नाटक के.सी. रामामूर्ति त्‍यागपत्र 16.10.2019 30.06.2022 उत्‍तर प्रदेश डा. तज़ीन फातिमा त्‍यागपत्र 03.11.2019 25.11.2020 आयोग ने निम्‍नलिखित अनुसूची के अनुसार उपर्युक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. कार्यक्रम तारीख एवं दिन 1. अधिसूचना जारी करना 25 नवम्‍बर, 2019 (सोमवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 02 दिसंबर, 2019 (सोमवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 03 दिसंबर, 2019 (मंगलवार) 4. अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 05 दिसंबर, 2019 (गुरूवार) 5. मतदान की तारीख 12 दिसंबर, 2019 (गुरूवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक 7. मतगणना 12 दिसंबर, 2019 (गुरूवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा 16 दिसंबर, 2019 (सोमवार)
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    सं.: ईसीआई/प्रे नो/100/2019 दिनांक: 25 अक्‍तूबर, 2019 प्रेस नोट विषय: उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में चार आकस्मिक रिक्‍तयिों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची – तत्‍संबंधी। उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍य की विधान सभाओं में चार रिक्‍तयिां हैं, जिन्‍हें निम्‍नानुसार भरा जाना अपेक्षित है: क्रम सं. राज्‍य का नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम 1. उत्‍तराखंड 44-पिथौरागढ़ 2. पश्चिम बंगाल 34- कालियागंज (अ.जा.) 3. पश्चिम बंगाल 77-करीमपुर 4. पश्चिम बंगाल 224-खड़गपुर उत्‍तराखंडऔर पश्चिम बंगाल के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्‍त इनपुट और विभिन्‍न कारकों यथा स्‍थानीय त्‍यौहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है: मतदान संबंधी गतिविधियां अनुसूची राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख 30.10.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 06.11.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 07.11.2019 (गुरुवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 11.11.2019 (सोमवार) मतदान की तारीख 25.11.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 28.11.2019 (गुरुवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्‍न हो जाएगा 30.11.2019 (शनिवार) 1. निर्वाचक नामावाली अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में पूर्वोक्‍त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामालियां अंतिम रुप से प्रकाशित कर दी गई हैं। 2. इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्यापत संख्‍या में उपलब्‍ध करवाई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विध्‍न रुप से संचालित हों। 3. मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरुप, आयोग ने निर्णय लिया है कि‍ पूर्व‍ल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है तो उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के दिनांक 29 जूनए 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर उपलब्‍ध) के तहत यथा-निर्गत आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार-संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन की अनुसूची गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तिथि अभ्‍यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि मतदान की तिथि, यदि आवश्‍यक हो तो 27.09.2019 04.10.2019 05.10.2019 07.10.2019 21.10.2019 शुक्रवार शुक्रवार शनिवार सोमवार सोमवार मतगणना की तिथि:24.10.2019 (बृहस्‍पतिवार) वह तिथि जिसके पहले निर्वाचन संपन्‍न हो जाएगा: 27.10.2019 (रविवार)
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/87/2019 दिनांक: 24 सितम्बर, 2019 प्रेस नोट विषय: महाराष्ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची-तत्‍संबंधी। महाराष्ट्र के 45-सतारा संसंदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक रिक्ति है जिसे भरा जाना अपेक्षित है: क्रम सं. राज्य का नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 1. महाराष्ट्र 45-सतारा विभिन्‍न कारकों यथा त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है: मतदान कार्यक्रम तारीख राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख 27.09.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 04.10.2019 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 05.10.2019 (शनिवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 07.10.2019 (सोमवार) मतदान की तारीख 21.10.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 24.10.2019 (गुरुवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 27.10.2019 (रविवार) निर्वाचक नामावली अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। 2. इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित हो जाएं। 3. मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है, तो उक्‍त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के यथा-निर्गत आंशिक संशोधन की शर्त के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता राज्‍य के संबंधित जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी। हरियाणा एवं महाराष्ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश पूर्वोक्त उप-निर्वाचन के लिए भी लागू होंगे।
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/85/2019 दिनांक: 22 सितंबर, 2019 प्रेस नोट विषय: गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी। गुजरात की राज्‍य विधान सभा में दो रिक्तियां हैं जिन्‍हें निम्‍नानुसार भरा जाना अपेक्षित है:- क्रम सं. राज्‍य का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम 1. गुजरात 16 – राधनपुर 2. गुजरात 32 - बायड मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात से प्राप्‍त जानकारी और स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 23.09.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 30.09.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 01.10.2019 (मंगलवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 03.10.2019 (गुरूवार) मतदान की तारीख 21.10.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 24.10.2019 (गुरूवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा । 27.10.2019 (रविवार) निर्वाचक नामावली अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी। हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र राज्‍य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।
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    Schedule for bye-elections to fill casual vacancy in the Parliamentary Constituency & State Legislative Assemblies of various States/UTs
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    आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम में लोक सभा ओर विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा प्रेस नोट डाउनलोड करने का वैकल्‍पिक लिंक : आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम में लोक सभा ओर विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/77/2019 दिनांक: 25 अगस्‍त, 2019 प्रेस नोट विषय: छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी। छत्‍तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य विधान सभाओं में चार स्‍पष्‍ट रिक्तियां हैं, जिन्‍हें भरा जाना अपेक्षित है: क्रम सं. राज्‍य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम 1. छत्‍तीसगढ़ 88- दन्‍तेवाड़ा (अ.ज.जा.) 2. केरल 93-पाला 3. त्रिपुरा 14-बधारघाट (अ.जा.) 4. उत्‍तर प्रदेश 228-हमीरपुर स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 28.08.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 04.09.2019 (बुधवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 05.09.2019 (गुरूवार) अभ्‍यर्थियाएं वापस लेने की अंतिम तारीख 07.09.2019 (शनिवार) मतदान की तारीख 23.09.2019 (सोमवार) मतगणना की तारीख 27.09.2019 (शुक्रवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा । 29.09.2019 (रविवार) निर्वाचक नामावली 01.01.2018 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित की गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, के लिए उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के बारे में संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    ओडिशा राज्‍य विधान सभा में 96 – पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से रिक्‍ति को भरने के लिए साधारण निर्वाचन का कार्यक्रम
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/51/2019 दिनांक: 20 अप्रैल, 2019 प्रेस नोट विषय: पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी। पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में 29-इस्‍लामपुर, 68-कंडी, 74-नावादा, 43-हबीबपुर (अ.ज.जा.) और 105-भाटपाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से पांच स्‍पष्‍ट रिक्तियां है, जिन्‍हें भरा जाना अपेक्षित है। त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. मतदान कार्यक्रम अनुसूची राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 22.04.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 29.04.2019 (सोमवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 30.04.2019 (मंगलवार) अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 02.05.2019 (गुरूवार) मतदान की तारीख 19.05.2019 (रविवार) मतगणना की तारीख 23.05.2019 (गुरूवार) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा । 27.05.2019 (बुधवार) निर्वाचक नामावली अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। आयोग द्वारा लोकसभा और राज्‍य विधान सभा, 2019 के साधारण निर्वाचन के संबंध में जारी किए गए आदेश उक्‍त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/50/2019 दिनांक: 19 अप्रैल, 2019 प्रेस नोट विषय: उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची–तत्‍संबंधी। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो स्‍पष्‍ट रिक्ति हैं, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है। त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इस रिक्ति को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. मतदान कार्यक्रम अनुसूची 1 राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 22.04.2019 (सोमवार) 2 नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 29.04.2019 (सोमवार) 3 नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 30.04.2019 (मंगलवार) 4 अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 02.05.2019 (गुरुवार) 5 मतदान की तारीख 19.05.2019 (रविवार) 6 मतगणना की तारीख 23.05.2019 (गुरूवार) 7 वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 27.05.2019 (सोमवार) निर्वाचक नामावली 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियाँ अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश उक्‍त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
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    6. मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 3 जून, 2019 (सोमवार) 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 7 जून, 2019 (शुक्रवार) 3. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण को देखें।
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    Schedule for bye-elections to fill casual vacancy from 42 – Chincholi (SC) Assembly Constituency in the State Legislative Assembly of Karnataka – Regarding.
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    No. ECI/PN/46/2019 Dated: 09th April, 2019 Press Note Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the State Legislative Assemblies of Tamil Nadu, Goa and Karnataka– Regarding.
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    No. ECI/PN / 26 /2019 Dated: 13th March, 2019 PRESS NOTE Subject : Schedule for bye-elections to fill casual vacancies from 64 – Dhrangadhra AC and 85 – Manavadar AC in the State Legislative Assembly of Gujarat – Regarding. There are two clear vacancies in State Legislative Assembly of Gujarat, which need to be filled up: Sl. No. Number and Name of Assembly Constituency 1. 64 – Dhrangadhra 2. 85 – Manavadar After taking into consideration various factors like, festivals, electoral rolls, etc., the Commission has decided to hold the bye-elections to these 2 Assembly Constituencies following the same schedule as for the relevant Parliamentary Constituency as per the programme mentioned as under: - Sl No. Event Date 1 Issue of Notification 28.03.2019 2 Last date of making Nominations 04.04.2019 3 Scrutiny of Nominations 05.04.2019 4 Last date for withdrawal of Candidatures 08.04.2019 5 Date of Poll 23.04.2019 6 Counting of Votes 23.05.2019 7 Date before which election shall be completed 27.05.2019 ELECTORAL ROLL The electoral rolls of the Assembly Constituencies where bye-elections are being held have been revised with reference to 01.01.2019 as the qualifying date. ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) & VVPATs The Commission has decided to use EVMs & VVPATs in the bye-elections in all the polling stations. Adequate numbers of EVMs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines. IDENTIFICATION OF VOTERS In consonance with the past practice, the Commission has decided that the voter’s identification shall be mandatory in the aforementioned bye- elections at the time of poll. Electoral Photo Identity Cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, in order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her name figures in the Electoral Rolls, separate instructions will be issued to allow additional documents for identification of voters at the time of poll in the said bye-elections. MODEL CODE OF CONDUCT The Model Code of Conduct shall come into force with immediate effect in the district(s) in which the whole or any part of the Assembly Constituencies going for bye-elections is included, subject to partial modification as issued vide Commission’s instruction No. 437/6/INST/2016/CCS, dated 29th June, 2017 (available on the Commission’s website). The Model Code of Conduct shall be applicable to all candidates, political parties and the State Government concerned. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union Government for the State concerned.
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    No. ECI/PN/24/2019 Dated:10th March, 2019 PRESS NOTE SUBJECT: ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE FOR GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA AND LEGISLATIVE ASSEMBLIES IN ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA & SIKKIM, 2019. In continuation of the Commission’s Press Note No. ECI/PN/23/2019, dated 10th March, 2019, the following may be read as: 2. The date of poll in respect of Bye Elections for 18 ACs of Tamil Nadu, as mentioned at Sl.No. 14 to Sl. No. 31, as already scheduled for Phase 2(Two) of Election, shall be read as 18th April, 2019 instead of 23rd April, 2019. 3. In the details of Schedule No. 3, 4 & 5 in respect of PC (3-Anantnag) in Jammu & Kashmir, the Date of Issue of Notification, Last Date of Filing Nominations, Scrutiny of Nominations & Last Date for Withdrawal of Candidature, shall be read as 28th March, 2019, 04th April, 2019, 05th April, 2019 & 08th April, 2019, respectively only with Dates of Poll as 23rd April, 2019, 29th April, 2019 & 06th May, 2019, respectively. 4. Accordingly, the election schedule for Anantnag PC of Jammu & Kashmir will be held as per schedule: 1 Issue of Notification­ 28.03.2019 2 Last Date of filing Nominations 04.04.2019 3 Scrutiny of Nominations 05.04.2019 4 Last date for withdrawal of Candidature 08.04.2019 5 (a) Date of poll (in Anantnag District) 23.04.2019 5 (b) Date of poll (in Kulgam District) 29.04.2019 5 (c) Date of poll (Shopian & Pulwama Districts) 06.05.2019 6 Counting of Votes 23.05.2019
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    No. ECI/PN/66/2018 Dated: 6th October, 2018 PRESS NOTE Subject: Schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana, 2018. The terms of the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Mizoram are normally due to expire as follows: State From To Assembly Seat Chhattisgarh 06.01.2014 05.01.2019 90 Madhya Pradesh 08.01.2014 07.01.2019 230 Rajasthan 21.01.2014 20.01.2019 200 Mizoram 16.12.2013 15.12.2018 40 The Governor of Telangana vide his order dated 06.09.2018 has dissolved the Telangana Legislative Assembly with immediate effect. By virtue of its powers, duties and functions under Article 324 read with Article 172(1) of the Constitution of India and Section 15 of the Representation of the People Act, 1951, and the Judgement of the Hon’ble Supreme Court in Special Reference No. 1 of 2002, the Commission is required to hold general elections to constitute the new Legislative Assemblies in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Mizoram before expiry of their present terms and in the State of Telangana, where the State Legislative Assembly has been prematurely dissolved, within a period of six months from the date of premature dissolution of the Assembly i.e. by 05.03.2019.
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    No. ECI/PN/67/2018 Dated: 6th October, 2018 PRESS NOTE Subject : Schedule for bye-elections to fill casual vacancy in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Karnataka and State Legislative Assemblies of Karnataka – Regarding. There are three clear vacancies in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Karnataka, which need to be filled up: Sl. No. State Number & Name of Parliamentary Constituency 1 Karnataka 14 – Shimoga PC 2 Karnataka 9 – Bellary (ST) PC 3 Karnataka 20 – Mandya PC There are two clear vacancies in the State Legislative Assembly of Karnataka, which need to be filled up: Sl. No. State Number & Name of Assembly Constituency 1 Karnataka 183–Ramanagaram AC 2 Karnataka 21– Jamkhandi AC After taking into consideration various factors like local festivals, electoral rolls, weather conditions etc., the Commission has decided to hold bye-elections to fill these vacancies as per the programme mentioned as under: - Poll Events Schedule Date of Issue of Gazette Notification 9.10.2018 (TUE) Last Date of Nominations 16.10.2018 (TUE) Date for Scrutiny of Nominations 17.10.2018 (WED) Last Date for Withdrawal of candidatures 20.10.2018 (SAT) Date of Poll 03.11.2018 (SAT) Date of Counting 06.11.2018 (TUE) Date before which election shall be completed 08.11.2018 (THU) ELECTORAL ROLL The Electoral Rolls for all the aforesaid Lok Sabha and Assembly Constituencies have been finally published w.r.t 01.01.2018. ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) and VVPATs The Commission has decided to use EVMs and VVPATs in the bye-elections in all the polling stations. Adequate numbers of EVMs and VVPATs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines. IDENTIFICATION OF VOTERS In consonance with the past practice, the Commission has decided that the voter’s identification shall be mandatory in the aforementioned bye- elections at the time of poll. Electoral Photo Identity Cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, in order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her name figures in the Electoral Rolls, separate instructions will be issued to allow additional documents for identification of voters at the time of poll in the said bye-elections. MODEL CODE OF CONDUCT The Model Code of Conduct shall come into force with immediate effect in the district(s) in which the whole or any part of the Parliamentary/Assembly Constituency going for bye-election is included, subject to partial modification as issued vide Commission’s instruction No. 437/6/INST2016-CCS, dated 29th June, 2017 (available on the Commission’s website). The Model Code of Conduct shall be applicable to all candidates, political parties and the State Government concerned. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union Government for the State concerned. (SUMIT MUKHERJEE) PRINCIPAL SECRETARY

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