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    सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खंड-I दिनांक: 18 नवंबर, 2019 सेवा में मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक बेंगलूरू विषय: कर्नाटक की विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2019 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग-तत्संबंधी। महोदय, मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 18 नवंबर, 2019 के निदेश सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर-खण्‍ड-। को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजीनगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें दिनांक 27.09.2019 को अधिसूचित उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की विधान सभाओं के हाल ही में हुए उप-निर्वाचनों की भांति मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्‍ट किया है कि मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उपर्युक्‍त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्‍स युक्‍त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं। 2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2019 के अध्याय-11, ‘डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र’, में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए। वीवीपीएटी प्रणाली का प्रयोग करने और मतगणना पूरी होने के उपरांत कागज की पर्चियों को सीलबंद करने से संबंधित अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। 4. आयोग के उपर्युक्‍त निर्णय का व्‍यापक प्रचार भी किया जाए। 5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि ‘रिटर्निंग अधिकारियों की पु‍स्‍तिका-2019’, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्‍याय XV में निहित है, तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी अन्य अनुपूरक अनुदेशों की ओर भी आपका ध्‍यान आकृष्ट किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाने चाहिएं कि वे उक्‍त अनुदेशों और निदेशों का निष्‍ठापूर्वक पालन करें। 6. कृपया पावती दें। भवदीय, ह./- (बिनोद कुमार) अवर सचिव
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    464/एल एण्ड ओ/2019/ईपीएस दिनांकः 04 मई, 2019 सेवा में सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विषयः लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019- मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों एवं अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा-तत्संबंधी। महोदया/महोदय, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा एवं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा सिक्किम की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा कर दी है। मुझे उद्धृत विषय पर रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक-2019 के पैरा 13.55.3 को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, आयोग ने निम्नलिखित अनुदेशों को, इनके कड़ाई से अनुपालन के लिए, पुनः दोहराने का निदेश दिया हैः- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए चौकोर/आयताकार बक्से के रूप में अलग स्थान चिह्नित किया जाना चाहिए। एक मतदान केंद्र से मतदान में प्रयुक्त बैलेट यूनिट, केंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को उस मतदान केंद्र के लिए निर्धारित बक्से में एक ही स्थान पर एक साथ रखा जाना चाहिए। मतदान केंद्र के लिए प्ररूप-17 ग की एक प्रति, जो प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी गई हो, पर टेप लगाई जानी चाहिए और मतदान केंद्र से संबंधित मॉक पोल से संबंधित वीवीपीएटी स्लिप वाले प्लास्टिक बक्से के साथ कंट्रोल यूनिट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मतदान शुरू होने और मतदान समाप्त होने से पहले पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई घोषणाओं वाले सीलबंद लिफाफे को भी मतदान में प्रयुक्त ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूप में रखा जाना चाहिए। यदि मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी (दोषपूर्ण मतदान में प्रयुक्त सहित) को एक एकल स्ट्रांग रूम (विधान सभा/वि.स. खंडवार) में संग्रहीत करना संभव नहीं हो, तो वे आयोग के अनुदेश सं. 51/8/6/2019-ईएमपीएस, दिनांक 12.03.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्दिष्ट प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। अभिलिखित मतों के लेखे की डुप्लीकेट प्रति (प्ररूप ग) पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा अन्य अभिलेख जैसे मतदाता रजिस्टर (17क), सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी द्वारा ईसीआई के अनुदेशों के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं पर दिए गए अतिरिक्त इनपुट आदि रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये कागजात/अभिलेख उस स्ट्रांग रूम में नहीं रखे जाने चाहिए जहां मतदान में प्रयुक्त ईवीएम रखी जाती हैं। यह भी निदेश दिया जाता है कि पैरा 2 में उल्लिखित पूर्वोक्त कागजात उसी परिसर में पृथक स्ट्रांग रूम में रखे जाने चाहिए जिसमें दो ताले लगे हों, जिसकी एक चाबी स्ट्रांग रूम के प्रभारी के पास रखी जाए तथा दूसरी चाबी कम से कम एडीएम रैंक के अधिकारी के पास रखी जाए। एक अलग लॉग बुक भी बनाई रखी जाएगी और स्ट्रांग रूम खोले जाने की स्थिति में, तारीख, समयावधि और व्यक्ति(यों) के नाम एवं स्ट्रांग रूम को खोले जाने के उद्देश्य के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। स्ट्रांग रूम खोलने के लिए अन्य प्रोटोकॉल जैसे कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व सूचना देना, स्ट्रांग रूम में कार्यकलापों, जिनमें इसे खोलना और पुनः सीलबंद करना शामिल है, की वीडियोग्राफी, आदि का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।
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    झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का इस्तेमाल।
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    सं. 51/8/7/2019-ईएमएलएस दिनांकः 1 जनवरी, 2020 सेवा में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विषयः लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन – ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था - तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। महोदय, आयोग के दिनांक 24 अप्रैल 2014 के पत्र सं. 51/8/7/2014-ईएमएस के अधिक्रमण में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने यह निदेश दिया है कि सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक उन्हें आवंटित निर्वाचन-क्षेत्रों में पहुंचने के तीन दिन के भीतर मतयुक्त ईवीएमों और वीवीपैटों के भंडारण हेतु नियत किए गए स्ट्रांग रूम (रूमों) का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगें। वे उसी दिन संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें। 2. आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि सामान्य प्रेक्षक मतगणना से दो दिन पहले मतगणना केंद्र का निरीक्षण करेंगे और उसी दिन आयोग को प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आयोग के उपर्युक्त अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएंगे। भवदीय, (मधुसूदन गुप्ता) सचिव भारत निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ प्रधान सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/अवर सचिवों और ज़ोनल अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति अग्रेषित। अनुलग्नक-I स्ट्रांग रूम में व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट राज्य का नाम : जिले का नाम : निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : निरीक्षण किए गए स्ट्रांग रूम का पता : हमने----------- (दिनांक) को उपर्युक्त उल्लिखित स्ट्रांग रूम का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है।--------- के मौजूदा साधारण/उप-निर्वाचन से संबंधित मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैट के भण्डारण हेतु स्ट्रांग रूम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ईवीएमों और वीवीपैटों के भण्डारण के संबंध में आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है किः- क्र.सं. विवरण स्थिति यदि नहीं, तो तत्संबंधी टिप्पणी 1. क्या सभी मतयुक्त ईवीएमों/वीवीपैटों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम में पर्याप्त स्थान है? हां/नहीं 2. क्या स्ट्रांग रूम में एक ही प्रवेश द्वार है और कोई सीलरहित खिड़की/रोशनदान नहीं है? हां/नहीं 3. क्या इलेक्ट्रॉनिक शार्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन का मैन स्विच स्ट्रांग रूम के बाहर लगाया गया है? हां/नहीं 4. क्या स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम है? हां/नहीं 5. क्या स्ट्रांग रूम वाले स्थानों में बाधारहित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है? हां/नहीं 6. क्या स्ट्रांग रूम के ताले की चाबियां भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 13 नवंबर, 2018 के अनुदेश सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस के अनुसार रखी गईं हैं? हां/नहीं 7. क्या स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 8. क्या आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2018 के पत्र सं. 51/8/7/2018-ईएमपीएस के तहत विहित मानदण्डों के अनुसार स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 9. क्या अग्निशामक के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 10. क्या स्ट्रांग रूम में रोशनी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 11. क्या मतयुक्त ईवीएम और वीवीपैटों वाले स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की योजना तैयार की गई है? हां/नहीं 12. क्या आगंतुकों का विवरण रखने के लिए सीपीएफ को लॉग बुक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 13. क्या किसी भी अधिकृत पदाधिकारी की विजिट को रिकार्ड करने के लिए सीपीएफ को विडियो कैमरा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? हां/नहीं 14. क्या अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए आंतरिक परिधि से बाहर किसी ऐसे स्थान पर ठहरने का कोई प्रावधान किया गया है जहां से उन्हें स्ट्रांग रूम का प्रवेश बिन्दु दिखाई देता रहे? हां/नहीं 15. यदि मुख्य द्वार सामने से स्पष्ट दिखाई न दे सके, तो क्या सीसीटीवी लगाने की योजना तैयार की गई है जिससे अभ्यर्थी स्ट्रांग रूम का मुख्य द्वार देख सकें? हां/नहीं 16. क्या भंडारण केंद्रों में 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की योजना बनाई गई है? हां/नहीं 17. क्या अभ्यर्थियों को लिखित में सूचित किया गया है कि वे मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करें? हां/नहीं 18. क्या आप स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हां/नहीं अन्य टिप्पणी, यदि कोई हो : (पुलिस प्रेक्षक के हस्ताक्षर) : (सामान्य प्रेक्षक के हस्ताक्षर) पुलिस प्रेक्षक का नाम : सामान्य प्रेक्षक का नाम : पुलिस प्रेक्षक का कोड : सामान्य प्रेक्षक का कोड : आबंटित विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्र/जिले की संख्या और नाम : आबंटित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : अनुलग्‍नक – II मतगणना केंद्र पर व्‍यवस्‍था संबंधी रिपोर्ट राज्‍य का नाम: जिले का नाम: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या और नाम : निरीक्षण किए गए मतगणना केंद्र का पता: मैंने.....................................(दिनांक) को उपर्युक्‍त उल्लिखित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर लिया है।................................................................................के मौजूदा साधारण/उप-निर्वाचन की मतगणना करने के लिए मतगणना केंद्र पर सभी आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं की गईं हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मतगणना केंद्र पर व्‍यवस्‍थाओं के संबंध में आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि: क्र.सं. विवरण स्थिति यदि नहीं है, तो तत्संबंधी टिप्‍पणी 1. क्‍या मतगणना हाल में आधारभूत संरचना, अधिकारियों और मतगणना एजेंटों को समायोजित करने के लिए पर्याप्‍त स्‍थान उपलब्‍ध है ? हाँ/नहीं 2. क्‍या स्‍ट्रांग रूम से गणना हॉल तक ईवीएम/वीवीपैटों को लाने और वापिस ले जाने के लिए निर्बाध रास्‍ता तैयार किया गया है ? हाँ/नहीं 3. क्‍या उचित वैकल्पिक (स्‍टैंडबाई) व्‍यवस्‍थाओं (जेनेरेटर इत्यादि) सहित रोशनी की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था की गई है ? हाँ/नहीं 4. क्‍या मतगणना केंद्र के आस-पास की 100 मीटर की परिधि को ‘पैदल यात्री क्षेत्र’ के रूप में चिह्नित किया गया है और वहां बैरिकेड लगाएं गए हैं ? हाँ/नहीं 5. क्‍या (03) त्रिस्‍तरीय सुरक्षा प्रक्रिया स्थापित की गई है?[प्रथम (बाह्य) स्‍तर पैदल यात्री क्षेत्र से प्रारंभ, जहां पर स्‍थानीय पुलिस की पर्याप्‍त तैनाती होगी, मतगणना परिसर/कैम्‍पस के द्वार पर द्वितीय (मध्‍य) स्‍तर, जहां पर एसएपी तैनात होगी और मतगणना हाल के द्वार पर तृतीय (आंतरिक) स्तर, जहां पर सीपीएफ तैनात होगी] हाँ/नहीं 6. क्‍या मतगणना की प्रत्‍येक मेज के लिए पारदर्शी सामग्री/वायर मेश का प्रयोग करते हुए समुचित बैरिकैडिंग कर ली गई है जिससे एजेंट/अभ्‍यर्थी/गणना एजेंट आदि मतयुक्‍त ईवीएम तक न पहुंच पाएं ? हाँ/नहीं 7. क्‍या मतगणना हॉल के भीतर मतगणना मेंजों में से एक मेज़ को वीवीपैट गणना बूथ के रूप में वीवीपैट पेपर स्लिपों की गणना करने के लिए नियत किया गया है? हाँ/नहीं 8. क्‍या वीसीबी को बैंक में कैशियर के कैबिन की तरह चारों ओर से लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित बनाया गया है जिससे कि वीवीपैट की पर्चियों तक कोई भी अनधिकृत व्‍यक्ति न पहुंच पाए? हाँ/नहीं 9. क्‍या आपने कम से कम 500 वीवीपैट पर्चियों के साथ वीवीपैट पर्चियों की गणना करने के पूरे छद्म अभ्‍यास को देख लिया है ? हाँ/नहीं 10. क्‍या आप मतगणना केंद्र पर की गई व्‍यवस्‍थाओं से संतुष्‍ट हैं? हाँ/नहीं अन्‍य टिप्‍पणी, यदि कोई हो: (सामान्‍य प्रेक्षक के हस्‍ताक्षर) सामान्‍य प्रेक्षक का नाम: सामान्‍य प्रेक्षक का कोड: आबंटित विधान सभा निर्वाचन: क्षेत्र की संख्‍या और नाम
  5. 67 downloads

    The Electronic Voting Machine (EVM) being used by the Election Commission of India (ECI) since 1982 are absolutely tamperproof. This is achieved due to several advanced technologies in its design, very strict quality controls in manufacturing and several administrative safeguards during its use. Successful use of EVMs has given a quantum leap to India’s credibility in conducting elections worldwide. Use of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) with EVM bring additional transparency and credibility, as voters can verify that their votes are cast as intended. When a vote is cast, a slip is printed by the VVPAT containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for about 7 seconds. Thereafter this slip automatically gets cut and falls in the sealed drop box of VVPAT. The slips remain sealed and are available for audit by the Courts. Slips from 5 polling stations randomly picked up in each Assembly Constituency/every Assembly Segment of Parliamentary Constituency are also counted and matched with EVM count. Download File to view more...
  6. 88 downloads

    This document contain the information of Preliminary Checks on Dispersal Day Setting up of BU, CU & VVPAT at Polling Station Conduct of Mock Poll Sealing of CU and VVPAT after Mock Poll Start of Actual Poll Closing of poll procedure
  7. 36 downloads

    Instructions on storage of EVMs & VVPATs- clarification for using Wooden racks.
  8. 96 downloads

    EVM Brochure for Electors.
  9. 60 downloads

    Instruction on use of EVMs with VVPATs system- Signature of the polling agents on the address tag used for sealing drop box of VVPAT.
  10. 18 downloads

    SoP on use of EVMs and VVPATs for bye-election to the Assembly Constituency.
  11. 32 downloads

    Storage & Safety arrangements of EVMs and VVPATs- Not to keep any material in EVM/VVPAT warehouse/Strong Room.
  12. 25 downloads

    Movement of defective EVMs & VVPATs and reserved EVMs & VVPATs.
  13. 52 downloads

    Clarification on non deletion of mock poll data from CU or non removal of mock poll slips from VVPAT.
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    No. 576/3/EVM/2020/SDR-Vol.I Dated: 14th January,2020 To, The Chief Electoral Officer NCT of Delhi Subject: -General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi- Use of Electronic Voting Machines and VVPAT. Sir, I am directed to enclose herewith the Commission’s Direction dated 14thJanuary, 2020, regarding use of Electronic Voting Machines and VVPAT at the current General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi. The Direction may be published in the Official Gazette of NCT of Delhi immediately. 2. I am further directed to invite your attention to the Rules 49A, 49B, 49P and 49T(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, relating to the designs of voting machines, form and language(s) of the ballot paper on the balloting unit, design and language of tendered ballot paper and the manner of sealing of voting machines after the poll. The related instruction in this regard contained in the Chapter on‘Postal Ballot Papers and Ballot Papers for Voting Machines’, in Returning Officers’ Handbook, 2019edition may kindly be followed. Attention is also invited to the instructions regarding use of VVPAT system and sealing of the paper slip after counting is completed. 3 The above mentioned instructions may be brought to the notice of the Returning Officers of the Constituencies concerned for their information and compliance. 4. The aforesaid decision of the Commission may also be given wide publicity. 5. As regards counting of votes, your attention is invited to the provisions of Rules 50 to 54A, 60 to 66A and 55C to 57C of the Conduct of Elections Rules, 1961, and also the Commission’s detailed directions and instructions relating to counting of votes as contained in the Returning Officers’ Handbook, 2019 and the other supplementary instructions issued on the subject, from time to time. The Returning Officers should be instructed to follow the said directions and instructions scrupulously. 6. Kindly acknowledge receipt and confirm action taken. Yours faithfully, (Abhishek Tiwari) Under Secretary --------------------------- To be published in the Official Gazette of State Government of NCT of Delhi ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated: 14thJanuary, 2020 DIRECTION No.576/3/EVM/2020/SDR-Vol.I:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and 2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and 3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the Constituencies for theGeneral Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi announced by the Commission’s Press Note No. ECI/PN/4/2020 dated 6th January, 2020 ,and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in all the Assembly Constituencies of NCT of Delhi, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail (hereafter referred to as ‘VVPAT Printers’) and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the VVPAT Printers; 4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies all the Assembly Constituencies of NCT of Delhi for the general election to the Legislative Assembly notified on 14-01-2020as theconstituencies in which the votes,shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject. 5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (the VVPAT Printers) as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies. By Order, (N.T.BHUTIA) Secretary
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    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन एवं 17 राज्‍यों की 51 विधान सभाओं तथा बिहार राज्‍य के 23-समस्‍तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्‍ट्र राज्‍य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले उप-निर्वाचन – ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग किया जाना
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    यह इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपीएटी मैनुअल का चौथा अंक है जिसे ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के शत-प्रतिशत उपयोग के मद्देनजर नए सिरे से तैयार किया गया है ताकि इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उत्‍पत्ति, इसके विकास, प्रापण, भंडारण की प्रक्रिया तथा विधिक उपबंधों के बारे में पाठकों को अवगत कराया जा सके। दूसरी और इस मैनुअल में इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल के उपयोग संबंधी सभी महत्‍वपूर्ण अनुदेश हैं जिससे यह इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्‍टम को हैंडल करने वाली निर्वाचन मशीनरी के लिए इस वि‍षय पर उपयोगी हैंडबुक बन गया है।
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    साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का निर्धारण और मान्‍यता
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    ईवीएम/वीवीपीएटी के दूसरे यादृच्‍छिकरण के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम को जारी करना
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    समान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक विधान सभा खंड से दूसरे विधान सभा खंड की आरक्षित ईवीएम/वीवीपीएटी के उपयोग से संबंधित निर्देश
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    ईवीएम – मतदान से पहले और मतदान के बाद मध्‍यवर्ती स्‍थानों पर ईवीएम के साथ रहने वाले मतदान दल के लिए मध्‍यवर्ती स्‍ट्रांग रूम – तत्‍संबंधी
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    वीवीपीएटी में पावर पैक (बैटरी) के उपयोग के संबंध में निर्देश – तत्‍संबंधी
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    ईवीएम और वीवीपीएटी के भंडारण और सुरक्षा की व्‍यवस्‍था। ईवीएम/वीवीपीएटी की समुचित मालगोदाम व्‍यवस्‍था और भंडारण, सुरक्षा, स्‍टाक ले जाने आदि की व्‍यवस्था – तत्‍संबंधी
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    आरओ/एआरओ के प्रशिक्षण/ओरियंटेशन के लिए राज्य मुख्यालय जिले में ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों से वोटों की गिनती के लिए मॉडल मतगणना केंद्र स्थापित करना – तत्‍संबधी

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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