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सं. 576/एग्जिट/2021/एसडीआर/खंड-I दिनांकः 24 मार्च, 2021 3 चैत्र, शक,1942
अधिसूचना
यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 के तहत असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/17/2021 के तहत केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है; और
यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/28/2021 के तहत आंध्र प्रदेश के 23-तिरूपति (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम के 26-सेरछिप (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड के 51-नोकसेन (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा.) और 175-राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखंड के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि " (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-
(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;
परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।
(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"
अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 27 मार्च, 2021 (शनिवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 29 अप्रैल, 2021 (गुरूवार) को अपराह्न 07:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
4. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।