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    सं. ईसीआई/प्रे. नो./37/2021 दिनांकः 26 मार्च, 2021 प्रेस नोट विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और लोक सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-एग्ज़िट पोल पर प्रतिबंध। आयोग के दिनांक 26 फरवरी, 2021 और 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट के तहत जारी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए चल रहे साधारण निर्वाचन और लोक सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों में, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च, 2021 (शनिवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे और 29 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) को अपराह्न 7.30 बजे के बीच की अवधि को उस अवधि के रूप अधिसूचित किया है, जिसके दौरान किसी भी एग्ज़िट पोल का आयोजन करने और प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा किसी अन्य तरीके के माध्यम द्वारा एग्ज़िट पोल के परिणाम को प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचनों के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान केंद्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। इस संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2021 को जारी अधिसूचना सभी संबंधितों की सूचना के लिए इसके साथ संलग्न है।
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    सं. 576/एग्जिट/2021/एसडीआर/खंड-I दिनांकः 24 मार्च, 2021 3 चैत्र, शक,1942 अधिसूचना यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 के तहत असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/17/2021 के तहत केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है; और यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/28/2021 के तहत आंध्र प्रदेश के 23-तिरूपति (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम के 26-सेरछिप (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड के 51-नोकसेन (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा.) और 175-राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखंड के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि " (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। (2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :- (क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी; परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।" अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 27 मार्च, 2021 (शनिवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 29 अप्रैल, 2021 (गुरूवार) को अपराह्न 07:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। 4. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।
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    The Commission's Notification No. 576/Exit/ECI/LET/FUNCIJUD/SDRIVoU/2018, dated 10th December,20l8 with the request that this may be published in an extraordinary issue of the State gazette and a copy thereof may be sent to the Commission for record. This may be brought to the notice of all concerned including news bureaus, media houses, radio and television channels etc.

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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