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सं. 52/2020/एसडीआर-खंड I
दिनांक: 03 अक्तूबर, 2020
सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार, पटना
विषयः बिहार विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग का निदेश-तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे इसके साथ निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर, 2020 को जारी निदेश की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें बिहार विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के दौरान सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की रीति निर्धारित की गई है।
2. सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्रों को प्रेषित करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को इस निदेश की एक प्रति भेज दी जाए। इसकी संसूचना जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी दी जाए। रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए।
3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।
भवदीय
हस्ता/-
(अश्वनी कुमार मोहाल)
अवर सचिव
************************
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-।
दिनांक: 03 अक्तूबर, 2020
निदेश
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा, सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा डाक मतपत्रों के प्रेषण के लिए और सेवा मतदाताओं से वापस प्राप्त हुए इन डाक मतपत्रों की गणना के लिए निम्नलिखित रीतियों का निर्धारण करता है:-
1. प्रेषित किए जाने वाले दस्तावेज –
रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा:
(क) डाक मतपत्र,
(ख) प्ररूप 13–क–निर्वाचक द्वारा घोषणा,
(ग) प्ररूप 13-ख-आवरण ए के लिए लेबल (भीतरी लिफाफा),
(घ) प्ररूप 13-ग-आवरण बी के लिए लेबल (बाहरी लिफाफा)
(ङ) प्ररूप 13-घ-निर्वाचक के मार्गनिर्देशन हेतु अनुदेश
2. प्रेषण की रीति -
केंद्रीय प्रशासन अधिकारी (सी-एडमिन) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में 'आरओ प्रचालन' सक्रिय कर देने के उपरांत, रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम में लॉग-इन करने में समर्थ हो जाएगा और निम्नलिखित कार्यकलाप करेगा:
क. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाटा प्रविष्ट 'करेगा/देखेगा' (अर्थात निर्वाचन का विवरण, निर्वाचन क्षेत्र का राज्य कोड, निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार (विधान सभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र), निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन की तिथि और चिह्नित डाक मतपत्र को डाक द्वारा प्रेषित करने/वापस प्रेषित करने के लिए आरओ का पता)।
ख. डाक मतपत्र के लिए डाउनलोड विंडो (अर्थात आरंभ होने की तिथि और समय तथा समाप्त होने की तिथि और समय) को प्रविष्ट 'करेगा/देखेगा'।
ग. अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशिष्ट डाक मतपत्र का नमूना लोड करेगा
घ. सिस्टम द्वारा जेनरेट किए गए नमूना डाक मतपत्र को देखेगा और अनुमोदित करेगा
ङ. अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों का पासवर्ड (पिन) तथा थोक संख्या में पासवर्ड संरक्षित डाक मतपत्र सृजित करेगा।
3. ईटीपीबी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र) को डाउनलोड करना और प्रिंट करना-
(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र (ईटीपीबी) को डाउनलोड करने के लिए सक्षम अभिलेखों का प्रभारी अधिकारी/संबंधित यूनिट अधिकारी/नोडल अधिकारी सुरक्षित ओटीपी साधनों का उपयोग करके डाक मतपत्रों को डाउनलोड करेगा।
(ख) तदुपरांत, यदि संबंधित सेवा मतदाता ईटीपीबी का प्रिंट आउट लेने की स्थिति में है तो वह उसको प्रेषित किए गए पिन का उपयोग करके उसका प्रिंट आउट लेगा। अन्य मामलों में यूनिट अधिकारी/नोडल अधिकारी ईटीपीबी का प्रिंट लेगा और संबंधित सेवा मतदाता को प्ररूप 13क के प्रिंट, प्ररूप 13ख और 13ग के लिए लेबल और प्ररूप 13घ में अनुदेश के साथ ईटीपीबी सौंप देगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विशेष सेवा मतदाता के निमित्त ईटीपीबी और सहवर्ती दस्तावेज केवल उसी विशेष सेवा मतदाता को सौंपे जाए और न कि किसी और को।
(ग) प्रत्येक सेवा मतदाता को दो लिफाफे-प्ररूप 13ख के लिए एक छोटा लिफाफा और प्ररूप 13ग के लिए एक बड़ा लिफाफा, भी दिए जाएंगे। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनिर्देश के अनुसार अग्रिम रूप से पर्याप्त मात्रा में लिफाफों (भीतरी और बाहरी) की सप्लाई करेगा और अभिलेख अधिकारी/यूनिट अधिकारी/कमांडेंट अपने साथ तैनात सेवा मतदाताओं को भीतरी और बाहरी लिफाफों का जोड़ा प्रदान करेंगे।
(घ) यूनिट अधिकारी/नोडल अधिकारी प्रत्येक सेवा मतदाता को सौंपे गए सभी ईटीपीबी का रिकार्ड रखेंगे। यह रिकार्ड संबंधित यूनिट में पांच वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा ताकि उसकी जांच करने की अपेक्षा उत्पन्न होने पर उसे किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष जांच के लिए पेश किया जा सके।
4. मतदान और ईटीपीबी को वापस किया जाना-
ईटीपीबी और सहवर्ती कागजात प्राप्त होने पर सेवा मतदाता-
(क) प्ररूप 13घ में दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रास (X) या टिक (file:///C:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png) का निशान लगाकर मतपत्र पर अपना मत चिह्नित करेगा। तब वह छोटे लिफाफे के अंदर चिह्नित मतपत्र रखेगा और लिफाफे को गोंद से बंद करके उस लिफाफे पर प्ररूप 13ख का लेबल चिपकाएगा। यदि उस लिफाफे पर पहले से मतपत्र की क्रम संख्या प्रिंट नहीं की गई है तो इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 13ख पर दिए गए स्थान पर मतपत्र की क्रम संख्या भी लिखेगा।
(ख) प्ररूप 13क में दी गई घोषणा को भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा इसके अनुप्रमाणन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी से उसका अनुप्रमाणन करवाएगा।
(ग) बड़े लिफाफे के भीतर (i) बंद किया हुआ (गोंद से चिपकाया हुआ) छोटा लिफाफा (प्ररूप 13ख) और (ii) प्ररूप 13क में घोषणा को रखेगा और गोंद का उपयोग करके उसे बंद कर देगा।
(घ) बड़े लिफाफे पर प्ररूप 13ग का लेबल चिपकाएगा और प्रेषक के हस्ताक्षर के लिए दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेगा।
(ङ) उपलब्ध डाक साधनों के माध्यम से लिफाफे (प्ररूप 13ग) को रिटर्निंग अधिकारी को वापस भेजेगा।
(च) यदि यह लिफाफा (प्ररूप 13ग) भारत के भीतर डाक प्रेषित किया गया है तो उस पर कोई डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है।
(छ) मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा महाप्रबंधक, डाकघर को सूचित करना चाहिए कि वे प्रेषिति को स्पीड पोस्ट की डिलिवरी के लिए भेजे गए लिफाफे को स्वीकृत करें और यह भी कि उसके प्रभार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अदा किए जाएंगे।
5. ईटीपीबी पर डाले गए मतों की गणना
(क) अन्य डाक मतपत्रों की तरह ईटीपीबी की गणना रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर की जाएगी।
(ख) केवल उन्हीं डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले प्राप्त हो गए हों।
(ग) लिफाफों को खोलना तथा सत्यापन-
(i) प्ररूप 13-ग या लिफाफा 'ख' खोलना (बाहरी लिफाफा)- समय पर प्राप्त प्ररूप 13ग में आवरणों को सत्यापित करके एक के बाद एक खोलना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर लगे क्यूआर कोड को कंप्यूटर साफ्टवेयर और क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके स्कैन किया जाएगा और आवश्यक विधिमान्यता जांच की जाएगी। बाहरी लिफाफे का सत्यापन किए जाने के बाद कंप्यूटर द्वारा एक विशिष्ट क्रम संख्या प्रदान की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस क्रम संख्या को सत्यापित किए जा रहे लिफाफे पर भी हाथ से चिह्नित किया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राप्त डाक मतपत्रों की सूची में किन्हीं संभव अनुलिपियों के लिए क्यूआर कोड में प्रविष्टि की जांच करेगा और ऐसे मामलों के लिए चेतावनी का संकेत देगा। कंप्यूटर साफ्टवेयर ऐसी क्रम संख्याओं की सूची भी प्रदान करेगा जो सभी हैंडल किए जा रहे डाक मतपत्रों के डुप्लीकेट हैं। रिटर्निंग अधिकारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा यथा निर्दिष्ट ऐसे सभी डुप्लीकेट लिफाफों का स्थान निर्धारण करेगा और उन्हें प्रत्यक्षत: एक साथ रखेगा तथा ऐेसे सभी डुप्लीकेट/बहुल मतों को अवैध कर देगा। अविधिमान्य घोषित किए गए ऐेसे सभी लिफाफे आगे की कार्रवाई हेतु नहीं खोले जाएंगे और एक किनारे रख दिए जाएंगे तथा भावी संदर्भ हेतु संरक्षित कर लिए जाएंगे। ऐसे डुप्लीकेट डाक मतपत्रों की संख्या रजिस्टर में दर्ज कर ली जाएगी।
(ii) आवरण 'ख' (प्ररूप 13ग) खोलने पर उसके अंदर दो दस्तावेज पाए जाने अपेक्षित हैं। पहला प्ररूप 13क में मतदाता द्वारा की गई घोषणा है और दूसरा भीतरी आवरण अर्थात प्ररूप 13ख वाला डाक मतपत्र होता है।
(iii) जैसे ही प्रत्येक आवरण खोला जाता है, रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 13क में घोषणा और प्ररूप 13ख में आवरण को बाहर निकालना चाहिए, उसे स्कैन करना चाहिए, उसका सत्यापन करना चाहिए और तब घोषणा की संवीक्षा करनी चाहिए।
(iv) प्ररूप 13ख जिसमें डाक मतपत्र रखा होता है, के आवरण को खोलने के पहले रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 13क में घोषणा की जांच अवश्य करनी चाहिए और ऐसे सभी प्ररूप 13ख को खोलने और उसकी गणना करने से पहले प्ररूप 13क को अलग रखना चाहिए तथा उसे सीलबंद कर देना चाहिए।
(v) रिटर्निंग अधिकारी किसी डाक मतपत्र को प्ररूप 13ख में उसके भीतरी आवरण को खोले बिना अस्वीकार कर देगा यदि:
(क) प्ररूप 13-क में घोषणा आवरण में नहीं पाई जाती है, या
(ख) प्ररूप 13-क में घोषणा में इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र पहचान संख्या (ई- पीबीआईडी) जारी ई-पीबीआईडी से मेल नहीं खाती है, या
(ग) घोषणा पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और, या अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उसका अनुप्रमाणन नहीं किया गया है, या घोषणा में उल्लिखित डाक मतपत्र का ई-पीबीआईडी प्ररूप 13-ख में आवरण पर ई-पीबीआईडी से भिन्न हो।
(vi) इस प्रकार अस्वीकृत किए गए सभी आवरण उपयुक्त ढंग से पृष्ठांकित किए जाने चाहिए और घोषणा और आवरण को प्ररूप 13-ग (बाहरी लिफाफा) में वापस रख दिया जाना चाहिए। प्ररूप 13-ग में ऐसे सभी आवरण को विधिवत रूप से सीलबंद किए गए एक अलग पैकेट में एक साथ रखा जाना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तिथि और अंतर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण जैसे पूरे विवरण उस पर नोट किए जाने चाहिए ताकि उनकी आसानी से पहचान की जा सके।
(vii) प्ररूप 13-क में सभी घोषणाएं सुव्यवस्थित पाई जाने पर मतगणना के लिए अलग रखी जानी चाहिए।
(viii) आगे की गणना के लिए डाक मतपत्रों की गणना के सभी अनुदेश लागू होंगे।
(ix) क्यूआर कोड की स्कैनिंग क्रमानुसार अवश्य की जानी चाहिए। प्ररूप 13-ग को सबसे पहले स्कैन किया जाना चाहिए, उसके बाद प्ररूप 13क और प्ररूप 13ख पर अंकित दोनों क्यूआर कोड को स्कैन किया जाना चाहिए। क्यूआर कोड स्कैनिंग का क्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।
भवदीय
हस्ता/-
(नरेन्द्र एन. बूटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव