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    सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना-तत्संबंधी।
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    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
  3. 89 downloads

    Elections to fill casual vacancy and adjourned poll in the Assembly Constituencies of Odisha and West Bengal– सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्‍संबंधी।
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    सेवा में, 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली। 3. मुख्य सचिवः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार 4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार विषय: सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 2. सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि- क) जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों। घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गईं हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। भवदीय ह./- (अश्वनी कुमार मोहाल) सचिव
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    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रका./एमसीसी/2021 दिनांक: 16 मार्च, 2021 सेवा में, 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली। 3. मुख्य सचिवः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) गुजरात सरकार, गांधीनगर; ग) झारखंड सरकार, रांची; घ) कर्नाटक सरकार, बेंगलूरू; ङ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; च) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; छ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ज) नागालैंड सरकार, कोहिमा; झ) ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर; ञ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ट) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ठ) उत्तराखंड सरकार, देहरादून; 4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी- क) आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापूडी; ख) गुजरात, गांधीनगर; ग) झारखंड, रांची; घ) कर्नाटक, बेंगलूरू; ङ) मध्य प्रदेश, भोपाल; च) महाराष्ट्र, मुम्बई; छ) मिजोरम, एजवाल; ज) नागालैंड, कोहिमा; झ) ओडिशा, भुवनेश्वर; ञ) राजस्थान, जयपुर; ट) तेलंगाना, हैदराबाद; ठ) उत्तराखंड, देहरादून; विषय: उप-निर्वाचन- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना। महोदय, मुझे निर्वाचन आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 2. सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि- क) जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों। घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।
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    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/एमसीसी/2021 दिनांकः 26 फरवरी, 2021 सेवा में 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 2. सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली 3. निम्नलिखित सरकारों के मुख्य सचिवः- असम, दिसपुर; केरल, तिरूवनन्तपुरम; तमिलनाडु, चेन्नई; पश्चिम बंगाल, कोलकाता; पुदुचेरी, पुदुचेरी; 4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी असम, दिसपुर; केरल, तिरूवनन्तपुरम; तमिलनाडु, चेन्नई; पश्चिम बंगाल, कोलकाता; पुदुचेरी, पुदुचेरी विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पुरम, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन – सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियां जारी करना। महोदय/महोदया, मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 और सं. ईसीआई/पीएन/17/2021 दोनों दिनांक 26 फरवरी, 2021 (प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट "https:/eci.nic.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनके द्वारा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 और मलप्पपुरम्, केरल राज्य और कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा किए जाने के परिणामस्वरूप आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की है। 2. आयोग ने यह अनुदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन जारी निधियां निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगीः- क) संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन देश के किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन जारी है, में कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत, यदि ऐसी कोई योजना क्रियाशील हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में क्षेत्र में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, उनके लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। घ) जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियां उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और सामग्री अधिप्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो, उन्हें कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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