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सं.437/मध्यप्रदेश-लो.स./2019(शिकायत) दिनांक: 10 मई, 2019
नोटिस
यत:, आयोग ने दिनांक 10-3-2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/2019 के तहत लोकसभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है और उक्त तारीख से राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और
2. यत:, आयोग में श्री नीरज, सदस्य, निर्वाचन आयोग समिति, भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 30-4-2019 को एक शिकायत प्राप्त की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू, इंडियन नेशनल काँग्रेस के स्टार प्रचारक ने दिनांक 29.04.2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जन सभाओं को संबांधित करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निम्नलिखित आपत्तिजनक कथन कहे हैं:
"….हिन्दुस्तान के सब सरकारी बैंकों के पैसे चुरा कर मोदी साहब गरीबों को बोलते हैं, अमीरों को बोलते हैं, भागते रहो, भागते रहो....."
"….तुमने जम कर खाया और तुमने अंबानी को ठोक के खिलाया, खिलाया की नहीं खिलाया, ये तुमने रू. 30,000/- करोड़ रूपये की घूस ली की नहीं राफेल में, और उड़ना था राफेल और उड़ा दी फाइल......."
"….आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बन के जब जाओगे तुम 2019 में राफेल के दलाल बन के......."
"….क्या बात करते हो नरेन्द्र मोदी तुम। तुमसे बड़ा राष्ट्र द्रोही कोई देखा नहीं......."
"…. जवानों की लाशों पर राजनीति होती है। देश को बांटने का राजनीति होती है......."; और
3. यत:, शिकायत को आयोग के दिनांक 02.05.2019 के पत्र के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकरी, मध्य प्रदेश को उनकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था; और
4. यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने दिनांक 02-05-2019 एवं दिनांक 09-05-2019 के अपने पत्र के तहत श्री नवजोत सिंह सिद्धू, द्वारा दिनांक 29-05-2019 को भोपाल में आयोजित जनसभाओं में दिए गए उनके भाषण की ट्रांस्क्रिप्ट सहित अपनी टिप्पणी भेजी है; और
5. यत:, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के 'साधारण आचरण' के भाग 1 का पैरा (2), में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार उपबंध है:- "अन्य राजनैतिक दलों की जब आलोचना की जाए तो इसे उनकी नीतियों एवं कार्यक्रम, विगत रिकार्ड एवं कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। दल एवं अभ्यर्थी, अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यकलापों से संबंध नहीं रखने वाले निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से परहेज करेगें। असत्यापित आरोपों या मिथ्या आरोपों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जाएगी।"
6. यत:, आयोग का दृष्टिकोण है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऊपर यथा उल्लिखित आदर्श आचार के सामान्य आचरण के भाग (।) के भाग (2) के उपर्युक्त उपबंधों का प्रथम दष्टया उल्लंघन किया है; और
7. अब, इसीलिए, आयोग ने उपलब्ध सामग्री और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा उपबंधों एवं इस मामले से संबंधित अनुदेशों पर विचार करने के पश्चात श्री नवजोत सिंह सिद्धू, स्टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस को यह नोटिस मिलने के बाद 48 घण्टे के अन्दर इस बारे में अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, उपलब्ध कराने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है जिसमें विफल रहने पर आयोग उन्हें आगे का संदर्भ दिए बिना निर्णय लेगा।
आदेश से,
(मलय मलिक)
सचिव
सेवा में,
श्रीनवजोत सिंह सिद्धू,
स्टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस
(मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के माध्यम से)
1. कोठी सं. 42,
सैक्टर-02, चण्डीगढ़।
2. इंडियन नेशनल काँग्रेस
24–अकबर रोड
नई दिल्ली-110001