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    सं.437/मध्यप्रदेश-लो.स./2019(शिकायत) दिनांक: 10 मई, 2019 नोटिस यत:, आयोग ने दिनांक 10-3-2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/2019 के त‍हत लोकसभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है और उक्‍त तारीख से राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और 2. यत:, आयोग में श्री नीरज, सदस्‍य, निर्वाचन आयोग समिति, भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 30-4-2019 को एक शिकायत प्राप्‍त की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू, इंडियन नेशनल काँग्रेस के स्‍टार प्रचारक ने दिनांक 29.04.2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जन सभाओं को संबांधित करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निम्‍नलिखित आपत्तिजनक कथन कहे हैं: "….हिन्दुस्तान के सब सरकारी बैंकों के पैसे चुरा कर मोदी साहब गरीबों को बोलते हैं, अमीरों को बोलते हैं, भागते रहो, भागते रहो....." "….तुमने जम कर खाया और तुमने अंबानी को ठोक के खिलाया, खिलाया की नहीं खिलाया, ये तुमने रू. 30,000/- करोड़ रूपये की घूस ली की नहीं राफेल में, और उड़ना था राफेल और उड़ा दी फाइल......." "….आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बन के जब जाओगे तुम 2019 में राफेल के दलाल बन के......." "….क्या बात करते हो नरेन्द्र मोदी तुम। तुमसे बड़ा राष्ट्र द्रोही कोई देखा नहीं......." "…. जवानों की लाशों पर राजनीति होती है। देश को बांटने का राजनीति होती है......."; और 3. यत:, शिकायत को आयोग के दिनांक 02.05.2019 के पत्र के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकरी, मध्य प्रदेश को उनकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था; और 4. यत:, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने दिनांक 02-05-2019 एवं दिनांक 09-05-2019 के अपने पत्र के तहत श्री नवजोत सिंह सिद्धू, द्वारा दिनांक 29-05-2019 को भोपाल में आयोजित जनसभाओं में दिए गए उनके भाषण की ट्रांस्क्रिप्‍ट सहित अपनी टिप्पणी भेजी है; और 5. यत:, राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के 'साधारण आचरण' के भाग 1 का पैरा (2), में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नानुसार उपबंध है:- "अन्‍य राजनैतिक दलों की जब आलोचना की जाए तो इसे उनकी नीतियों एवं कार्यक्रम, विगत रिकार्ड एवं कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। दल एवं अभ्‍यर्थी, अन्‍य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यकलापों से संबंध नहीं रखने वाले निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से परहेज करेगें। असत्‍यापित आरोपों या मिथ्‍या आरोपों के आधार पर अन्‍य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जाएगी।" 6. यत:, आयोग का दृष्टिकोण है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऊपर यथा उल्लिखित आदर्श आचार के सामान्‍य आचरण के भाग (।) के भाग (2) के उपर्युक्त उपबंधों का प्रथम दष्‍टया उल्‍लंघन किया है; और 7. अब, इसीलिए, आयोग ने उपलब्‍ध सामग्री और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा उपबंधों एवं इस मामले से संबंधित अनुदेशों पर विचार करने के पश्‍चात श्री नवजोत सिंह सिद्धू, स्‍टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस को यह नोटिस मिलने के बाद 48 घण्टे के अन्दर इस बारे में अपना स्‍पष्‍टीकरण, यदि कोई हो, उपलब्‍ध कराने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है जिसमें विफल रहने पर आयोग उन्‍हें आगे का संदर्भ दिए बिना निर्णय लेगा। आदेश से, (मलय मलिक) सचिव सेवा में, श्रीनवजोत सिंह सिद्धू, स्टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के माध्यम से) 1. कोठी सं. 42, सैक्टर-02, चण्डीगढ़। 2. इंडियन नेशनल काँग्रेस 24–अकबर रोड नई दिल्‍ली-110001
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    Commission's Notice to Sh. Navjot Singh Sidhu (Through CEO Punjab)
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    Commission's Order dated 22nd April, 2019 to Shri Navjot Singh Sidhu, Leader of Indian National Congress
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    Commission's Notice to Shri Navjot Singh Sidhu, Leader of Indian National Congress NOTICE Whereas, the Commission has announced the schedule for holding the General Election to the House of the People, 2019 vide Press Note no. ECI/PN/2019, dated10/03/2019 and provisions of Model Code of Conduct for political parties and candidates have come into force from that very date; and Whereas, the Chief Electoral Officer, Bihar, vide his letter dated 16th April, 2019 has forwarded a copy of video clip of the speech delivered by you on 15th April, 2019 at Blocks Barsoi and Barari of Katihar District in Bihar wherein you have made the following statements:- " ..........मैं अपने मुस्लिम भाईयों को एक ही बात कहने आया हूं कि आप ये ऐसी constituency है जहाॅ आप Minority बनके Majority में हो 62 फीसदी constituency में आपका वर्चस्व है ये BJP वाले शडयंत्रकारी लोग आपको बाॅंटने का प्रयास करेंगे। आपके वोट को बाॅंटने का प्रयास करेंगे। मैं कहता हूँ अगर आप इकट्ठे आये तो तारिक साहब को भी दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं पायेगी" and "..........आज साज़िश हो रही है पूर्णिंया में। मैं आप सब को चेतावनी देने आया हूँ मुस्लिम भाईयों आप 64 प्रतिशत आबादी हो यहाॅं पे। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ये मेरी पगड़ी है। आप सब लोग पंजाब मे भी काम करने जाते हो पंजाब में हमारी तरफ से प्यार मिलता है, मेहमां जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो पंजाब में मैं मंत्री हूं जिस दिन पंजाब आईयेगा सिद्धू को अपने साथ खड़ा पाईयेगा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा पाईयेगा लेकिन मै आपको चेतावनी देने आया हूंॅ बहनों भाईयों ये बाॅंट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाईयों वो यहाॅं पे आपको ओबैसी साहब जैसे लोगों को लाकर एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बाॅंट के ये जीतना चाहते है। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए 64 प्रतिशत आपकी आबादी है Minority Majority में है यहां पे यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एकजुट वोट डाला तो सब उलट जायेंगे मोदी सुलट जायेगा छक्का लग जायेगा......."; and Whereas, it has been informed that FIR has been lodged against you for these statements under relevant sections of Law in Barsoi Police Station of Katihar District ; and Whereas, your said statement has been widely published in the electronic and print media; and Whereas, Para (3) of part I ‘General Conduct’ of “Model Code of Conduct for the guidance of Political Parties and Candidates”, inter-alia, provides that there shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes, and Para (4) of the said part I provides that all parties and candidates shall avoid scrupulously all activities which are corrupt practices and offences under the election law; and Whereas, sub-section (3) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951, which deals with ‘Corrupt Practices’ provides: “The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate….”; and Whereas, the Hon’ble Supreme Court of India, vide judgement and Order dated 2.1.2017, in CivilAppeal No 37 of 1992 (Abhiram Singh vs C. D. Commachen), with Civil Appeal No.8339 of 1995, has held that Religion and Caste cannot be used by anyone while making any statement during electioneering or otherwise; and Whereas, the Commission is prima facie of the opinion that you have violated the aforesaid provisions of the MCC and the R. P. Act,1951 and also wilfully disobeyed the aforesaid Order of Hon'ble Supreme Court by making the impugned statements; Now, therefore, the Commission, after considering the available material and extant instructions on the matter, has decided to provide you an opportunity to explain your stand regarding the said statement. Your explanation shall be submitted within 24 hours of receipt of this Notice, failing which the Commission shall take a decision without further reference to you.

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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