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    सं.437/डीएल-एलए/2020/-एनएस-II दिनांकः 06 फरवरी, 2020 सूचना यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और 2. यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि: ‘‘ …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 3. यतः, आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 05 फरवरी, 2020 की एक शिकायत प्राप्त की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निम्नलिखित तोड़-मरोड़ कर और असत्यापित आरोप लगाए हैं- "-------------------जिस प्रकार की परिस्थितियों को जो जन्म भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दे रहीं हैं बहुत बड़ा बवाल यह लोग करने जा रहे हैं। और इनकी तैयारी है 2 तारीख को बड़ा बवाल करने की तैयारी है जो इन्होंने कॉल दी है शाहीन बाग़- जामिआ के इलाके में और एक बड़ा बवाल दिल्ली में होगा। ----------------"; और 4. यतः, एएनआई को दिए गए उपर्युक्त साक्षात्कार में आपके प्रश्नगत बयानों की ट्रांसक्रिप्ट और उक्त बयान की रिकॉर्डिंग वाली सीडी संलग्न है; और 5. यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि, आपने ऊपर उल्लिखित तोड़-मरोड़ कर और असत्यापित बयान देकर आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है और यह भी सच्चाई है कि उपर्युक्त बयानों से आम जनता और निर्वाचकों में भय और डर पैदा हो सकता है; 6. अतएव, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। आदेश से, ह/- (अजय कुमार) सचिव (अनुलग्नकः यथोपरि) सेवा में श्री संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, 129-131, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
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    General Election to legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020-Notice to Sh. Arvind Kejriwal in the matter of violation of provisions of Model Code of Conduct -regarding
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    सं.437/डीएल-एलए/11/2020/-एनएस-II दिनांकः 6 फरवरी, 2020 सूचना यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और 2. यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में यह प्रावधान है कि: "अन्य दलों की आलोचना करते समय यह आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के बारे में ऐसे किसी भी पहलू की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उनके सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो। असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।"; और 3. यतः, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनके, दिनांक 4.2.2020 के पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके साथ आपके द्वारा 1 फरवरी 2020 को करावल नगर, दिल्ली में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट अग्रेषित की गई है। सीडी में आपके द्वारा दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट नीचे दी गई हैः "आज आतंकवादिओं को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर काँग्रेस को था या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसे घटनाओं में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का मंत्री अपील करता है, आपने देखा होगा कल पाकिस्तान का एक मंत्री केजरीवाल के समर्थन में अपील कर रहा है यानी उसे दिल्ली के जनता पर विश्वास नहीं अपने पाकिस्तान के आकाओं से कह कर के पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्री से कह करके अपने पक्ष में बयान दिलवाये जा रहे हैं। भाइयों बहनों इन चेहरों को थोड़ा पहचान लीजिये बहुत ठीक से पहचान लीजिये"; और 4. यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि उपर्युक्त बयानों के द्वारा आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है; 5. अतएव, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को अप. 05.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त बयान देने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। आदेश से, ह/- (अजय कुमार) सचिव सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।
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    सं.437/दिल्‍ली-वि.स./2020/-एनएस-।। दिनांक : 29 जनवरी, 2020 सूचना यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने, अपने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और 2. यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान हैं कि: ‘‘ …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 3. यत:, आयोग ने 28 जनवरी, 2020 को भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से एक शिकायत प्राप्‍त की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि ‘‘भारतीय जनता पार्टी" ने "भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस’’ के खिलाफ प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्‍यम से झूठे, निरर्थक, आधारहीन, बेबुनियाद और प्रमाणहीन आरोप लगाए है; और 4. यत:, पूर्वोक्‍त विज्ञापन में ‘’15 साल कांग्रेस की लूट’’ ‘‘5 साल आपके झूठ (ठगी गयी दिल्‍ली)’’ लिखा है (विज्ञापन की प्रति संलग्‍न है) ; और 5. यत:, आयोग प्रथम दृष्‍टया यह मानता है कि उक्त विज्ञापन के जरिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श आचार संहिता के उक्‍त प्रावधान का उल्‍लंघन किया है; 6. अतः अब, आयोग आपको अवसर देता है कि आप 31 जनवरी (शुक्रवार) दोपहर 12.00 बजे तक अथवा उससे पहले उपरोक्‍त कथन कहने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको कोई संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए, आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि जब तक निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तब तक प्रश्‍नगत विज्ञापन दोहराया नहीं जाए। आदेश से, ह./- (अजय कुमार) सचिव (अनुलग्‍नक: यथोपरि) सेवा में, श्री अरूण सिंह राष्‍ट्रीय महासचिव और प्रभारी (मुख्‍यालय) भारतीय जनता पार्टी 6-ए, पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय मार्ग, नई दिल्‍ली-110002
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    सं.437/दिल्ली-वि.स./2020/-एनएस-II दिनांकः 5 फरवरी, 2020 सूचना यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और 2. यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि: (1) कोई भी दल अथवा अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्यकलाप करने का प्रयास नहीं करे जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच विद्यमान मतभेद और बढ़े या जिससे परस्पर घृणा या तनाव का महौल पैदा हो। (2) अन्य दलों की आलोचना करते समय यह आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के बारे में ऐसे किसी भी पहलू की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उनके सार्वजनिक कार्यकलापों से सरोकार न हो। असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। (3) मत हासिल करने के लिए जाति अथवा सांप्रदायिक भावना के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। (4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यकलापों से ईमानदारीपूर्वक बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि,­­­-------- के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं; और 3. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) में निम्नलिखित प्रावधान हैः "किसी अभ्यर्थी, या उसके एजेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन एजेंट की सहमति से उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने अथवा अन्य अभ्यर्थी के निर्वाचन को हानिकारक रूप से प्रभावित करने के लिए धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाना या बढ़ाने का प्रयास करना "; और 4. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में यह प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी व्यक्ति धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे तीन साल तक कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड दिया जाएगा; और 5. यतः, आयोग को आम आदमी पार्टी द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2020 को की गई इस शिकायत, कि आपने न्यूज 18 इंडिया पर टीवी शो में निम्नलिखित बयान (सीडी की एक प्रति संलग्न है) दिए थे, के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 04 फरवरी, 2020 के उनके पत्र के तहत रिपोर्ट मिली हैः "तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे, संभल जाओ, वरना क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, कश्मीर में तुम्हारे पंडित भाईयों के घर में घुस के किसने निकाला था? किसने निकाला था, मैं बोलता हूँ। किसने निकाला था? सावधान ये दोनों तरफ जो मेरे लोग बैठे हैं ना इनसे सावधान हो जाना, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, सावधान। ऐसा ही होगा, हिन्दुओं को डाउन कर दीजिए। हम डाउन नहीं होने वाले, हम डाउन नहीं होने वाले, शिवजी के पुत्र हैं, डाउन नहीं होंगे।" मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा प्रदान की गई ट्रांसक्रिप्ट की प्रति संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है; और 6. यतः, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मत है कि उपर्युक्त बयान, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने एवं सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को और बढ़ाने की क्षमता है, देकर आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है; और 7. अतः, अब आयोग आपको अवसर देता है कि आप 6 फरवरी, 2020 (गुरुवार) को अप. 05.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त बयान देने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा।
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    सं. 437/दिल्ली-वि.स./2020-एनएस-II दिनांकः 28 जनवरी, 2020 नोटिस यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/4/2020, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की गई है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए उक्त तारीख से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं; और 2. यतः, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के निम्नलिखित खंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि: कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बढ़ाए या जो परस्‍पर नफ़रत या तनाव पैदा करे। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा जिनका सरोकार उनके सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं हो। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। मत हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ...................... सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि‍ के अधीन "भ्रष्ट आचरण" एवं अपराध हैं; ………………………………. और 3. यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क) में निम्न प्रावधान किया गया है: "किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना"; और 4. यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 में प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय है। 5. यत: आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक 28 जनवरी, 2020 के अपने पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपने दिल्ली के 06-रिठाला विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मदर डेयरी, श्मशान घाट रोड, बुध बिहार, दिल्ली में 27 जनवरी, 2020 को एक जनसभा को संबोधित करते समय अनेक बार ये नारा लगवाया कि 'देश के गद्दारों को' जिसका प्रत्युत्तर भीड़ ने 'गोली मारो सालों को' से दिया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथा प्रदत्त ट्रांसक्रिप्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न है जो स्वत: स्पष्ट है; और 6. यत:, आयोग का प्रथम दृष्टया यह मानना है कि उपर्युक्त वक्तव्य देकर, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान विभेदों के बढ़ने की संभावना है, आपने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है; 7. अतएव, अब आयोग आपको 30 जनवरी, 2020 (वृहस्पतिवार) को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त वक्तव्य देने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देता है, ऐसा न करने पर आयोग आपको सूचना दिए बिना निर्णय लेगा। आदेश से, ह/- (अजय कुमार) सचिव सेवा में श्री अनुराग ठाकुर, स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी, 14, जनपथ, नई दिल्ली
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    General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi 2020-Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of Model Code of Conduct-regarding
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    General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020-Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of provisions of Model Code of Conduct and Representation of the People Act, 1951-regarding
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    श्री गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन और राजस्‍व मंत्री, मध्‍य प्रदेश राज्‍य सरकार को आयोग का नोटिस
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    सं.437/मध्यप्रदेश-लो.स./2019(शिकायत) दिनांक: 10 मई, 2019 नोटिस यत:, आयोग ने दिनांक 10-3-2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/2019 के त‍हत लोकसभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है और उक्‍त तारीख से राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू हो गए हैं; और 2. यत:, आयोग में श्री नीरज, सदस्‍य, निर्वाचन आयोग समिति, भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 30-4-2019 को एक शिकायत प्राप्‍त की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू, इंडियन नेशनल काँग्रेस के स्‍टार प्रचारक ने दिनांक 29.04.2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जन सभाओं को संबांधित करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निम्‍नलिखित आपत्तिजनक कथन कहे हैं: "….हिन्दुस्तान के सब सरकारी बैंकों के पैसे चुरा कर मोदी साहब गरीबों को बोलते हैं, अमीरों को बोलते हैं, भागते रहो, भागते रहो....." "….तुमने जम कर खाया और तुमने अंबानी को ठोक के खिलाया, खिलाया की नहीं खिलाया, ये तुमने रू. 30,000/- करोड़ रूपये की घूस ली की नहीं राफेल में, और उड़ना था राफेल और उड़ा दी फाइल......." "….आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बन के जब जाओगे तुम 2019 में राफेल के दलाल बन के......." "….क्या बात करते हो नरेन्द्र मोदी तुम। तुमसे बड़ा राष्ट्र द्रोही कोई देखा नहीं......." "…. जवानों की लाशों पर राजनीति होती है। देश को बांटने का राजनीति होती है......."; और 3. यत:, शिकायत को आयोग के दिनांक 02.05.2019 के पत्र के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकरी, मध्य प्रदेश को उनकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था; और 4. यत:, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने दिनांक 02-05-2019 एवं दिनांक 09-05-2019 के अपने पत्र के तहत श्री नवजोत सिंह सिद्धू, द्वारा दिनांक 29-05-2019 को भोपाल में आयोजित जनसभाओं में दिए गए उनके भाषण की ट्रांस्क्रिप्‍ट सहित अपनी टिप्पणी भेजी है; और 5. यत:, राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्ग-दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के 'साधारण आचरण' के भाग 1 का पैरा (2), में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नानुसार उपबंध है:- "अन्‍य राजनैतिक दलों की जब आलोचना की जाए तो इसे उनकी नीतियों एवं कार्यक्रम, विगत रिकार्ड एवं कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। दल एवं अभ्‍यर्थी, अन्‍य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यकलापों से संबंध नहीं रखने वाले निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से परहेज करेगें। असत्‍यापित आरोपों या मिथ्‍या आरोपों के आधार पर अन्‍य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जाएगी।" 6. यत:, आयोग का दृष्टिकोण है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऊपर यथा उल्लिखित आदर्श आचार के सामान्‍य आचरण के भाग (।) के भाग (2) के उपर्युक्त उपबंधों का प्रथम दष्‍टया उल्‍लंघन किया है; और 7. अब, इसीलिए, आयोग ने उपलब्‍ध सामग्री और आदर्श आचार संहिता के मौजूदा उपबंधों एवं इस मामले से संबंधित अनुदेशों पर विचार करने के पश्‍चात श्री नवजोत सिंह सिद्धू, स्‍टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस को यह नोटिस मिलने के बाद 48 घण्टे के अन्दर इस बारे में अपना स्‍पष्‍टीकरण, यदि कोई हो, उपलब्‍ध कराने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है जिसमें विफल रहने पर आयोग उन्‍हें आगे का संदर्भ दिए बिना निर्णय लेगा। आदेश से, (मलय मलिक) सचिव सेवा में, श्रीनवजोत सिंह सिद्धू, स्टार प्रचारक, इंडियन नेशनल काँग्रेस (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के माध्यम से) 1. कोठी सं. 42, सैक्टर-02, चण्डीगढ़। 2. इंडियन नेशनल काँग्रेस 24–अकबर रोड नई दिल्‍ली-110001

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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