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    सं.437/डीएल-एलए/2020/-एनएस-II दिनांकः 5 फरवरी, 2020 आदेश यतः, आयोग ने श्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता को सीएनएन टीवी 18 चैनल पर निम्नलिखित बयान देने के लिए 30 जनवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया थाः "मैंने उनको आतंकी नहीं कहा मैंने उनको नक्सलवादी कहा जो वह दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ वह जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है ऐसे ही दिल्ली के मुख्य मंत्री काम करता है देखिए आतंकवाद काम करता है वह भी लोगों को गुमराह करते हैं और वो भी लोगों को गुमराह करते हैं लोगो को भड़काते है दिल्ली में जो आग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो सारे बसों में आग लगा रहे हैं सारे वीडियो देखे जा सकते हैं तो सारे वही लोग हैं अगर कोई दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचायेगा तो आतंकी घटना से कम नहीं हैं।"; और 2. यतः, श्री प्रवेश साहिब सिंह ने 31-01-2020 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया और कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री, दिल्ली के खिलाफ कटु आक्षेप नहीं लगाए और वीडियो में सही पिक्चर नहीं दिखाई गई थी; और 3. यतः, उक्त वीडियो को आयोग में पुनः देखा गया और उसकी संवीक्षा की गई; और 4. यतः, आयोग का सुविचारित अभिमत है कि श्री प्रवेश साहिब सिंह ने श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कटु आक्षेप लगाए जो आदर्श आचार संहिता के भाग-1 के खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि: ‘‘ …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 5. यतः, आयोग ने पहले भी श्री प्रवेश साहिब सिंह को सार्वजनिक सभाओं के आयोजन, मीडिया आदि में सार्वजनिक बयानबाजी करने पर 30 जनवरी, 2020 को अप. 5 बजे से शुरू होने वाली 96 घंटों की समयावधि तक रोक लगाई थी; और 6. यतः, श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा वर्तमान अपराध, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की पुनरावृत्ति है; 7. अतएव, आयोग श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिए गए बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के अंतर्गत श्री प्रवेश साहिब सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा, 2020 के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में 5 फरवरी, 2020 (बुद्धवार) को सायं 6.00 बजे से शुरू होने वाली 24 घंटों की समयावधि के लिए किसी भी प्रकार की जनसभा, सार्वजनिक जुलूस, जन रैली, रोड शो का आयोजन करने और मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में साक्षात्कार, सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है। आदेश से, ह/- (अजय कुमार) सचिव सेवा में श्री प्रवेश साहिब सिंह, भारतीय जनता पार्टी, 20, विंड्सर प्लेस, बीएसएनएल हाउस के पास, जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001
  2. 46 downloads

    संख्या 437/दिल्ली-वि.स./4/2020/एनएस-।। दिनांक: 29 जनवरी, 2020 आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के मौजूदा साधारण निर्वाचन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी, एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल, ने दिनांक 21.01.2020 के अपने पत्र के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1(क) के प्रावधानों के संदर्भ में उक्त पार्टी के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के नाम प्रस्तुत किए थे। दल द्वारा प्रस्तुत चालीस नेताओं की सूची में श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह के नाम भी थे। आयोग के संज्ञान में आया है कि श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह ने ऐसे बयान/भाषण दिए हैं, जो राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: उल्लंघन थे। आयोग ने उक्त नेताओं को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सामान्य हिदायत (एडवाइजरी) भी जारी की है कि वे अपने पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में निर्देशित करें। श्री अनुराग ठाकुर और श्री प्रवेश साहिब सिंह को जारी नोटिस के अनुसरण में आगे की कार्रवाई होने तक उल्लंघन की गंभीर प्रकृति और उनके विरूद्ध विचाराधीन मामलों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश दिया है कि प्रचार अभियान को और बिगड़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि धारा 77 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (1)(क) के उपर्युक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ उक्त दोनों नेताओं को 'नेता' (स्टार प्रचारक) के रूप में नहीं माना जाए। तदनुसार, आयोग ने निदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के मौजूदा साधारण निर्वाचन में निर्वाचन प्रचार अभियान के संबंध में उक्त दोनों नेताओं की यात्रा आदि पर होने वाले व्यय को दल के संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के खाते में शामिल किए जाने से छूट देने संबंधी प्रावधान लागू नहीं रहेंगे।
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    सं.437/दिल्ली-वि.स./2020/-एनएस-II दिनांकः 30 जनवरी, 2020 नोटिस यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने, अपने दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./4/2020 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उक्‍त तारीख से तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए; और 2. यत:, राजनीतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग-। के खंड (2) में अन्‍य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि: ‘‘ …………………… असत्‍यापित आरोपों अथवा तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों के आधार पर अन्‍य दलों और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।’’; और 3. यतः, आयोग ने 29 जनवरी, 2020 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जरिए, आम आदमी पार्टी से एक शिकायत प्राप्त की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहकर उन पर कटु आक्षेप किए हैं; और 4. यतः, यह प्रतीत होता है कि आपने आम आदमी पार्टी के नेता के संदर्भ में बयान उपरोक्त सीएनएन टीवी 18 पर दिया है ( वीडियो की सीडी और आपके प्रश्नगत बयानों की स्क्रिप्ट संलग्न है); और 5. यतः, आयोग प्रथम दृष्‍टया यह मानता है कि उपरोक्त तोड़-मरोड़ कर दिए बयान के जरिए, आपने आदर्श आचार संहिता के उक्‍त प्रावधान का उल्‍लंघन किया है; 6. अतः अब, आयोग आपको अवसर देता है कि आप 31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) को अपराह्न 05.00 बजे तक अथवा उससे पहले, इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा न करने पर आयोग आपको कोई संदर्भ दिए बिना निर्णय देगा। आदेश से ह-/- (अजय कुमार) सचिव (अनुलग्नकःयथोपरि) सेवा में, श्री परवेश साहिब सिंह भारतीय जनता पार्टी 20, विंडसर प्लेस, बीएसएनएल हाउस के पास जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001
  4. 50 downloads

    No. ECI/PN/16/2020 Dated: 29th January, 2020 PRESS NOTE Election Commission has ordered the removal of Sh. Anurag Thakur and Sh. Parvesh Sahib Singh from the list of star campaigners of Bhartiya Janta Party for the general elections to the Legislative Assembly of the NCT of Delhi with immediate effect and until further orders.
  5. 73 downloads

    General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi 2020-Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of Model Code of Conduct-regarding
  6. 27 downloads

    General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020-Notice to Sh. Parvesh Sahib Singh in the matter of violation of provisions of Model Code of Conduct and Representation of the People Act, 1951-regarding

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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