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सं. 491/एमसीएमसी/2020/संचार
दिनांकः 19 अक्तूबर, 2020
सेवा में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार, पटना।
विषयः बिहार राज्य के विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन एवं राज्य के 1-वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2020 मतदान दिवस को और मतदान दिवस से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-तत्संबंधी।
महोदय,
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों संबंधी घटनाएं विगत में आयोग के ध्यान में लाई गई हैं। निर्वाचनों के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करते हैं। ऐसे मामलों में प्रभावित अभ्यर्थियों और दलों के पास स्पष्टीकरण देने/खंडन करने संबंधी कोई भी अवसर नहीं होता है।
2. ऐसे उत्तेजक, भ्रामक और घृणापूर्ण विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटित हो और ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, इसके लिए आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन इसकी शक्तियों और इस हेतु इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि प्रिंट मीडिया में राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान दिवस पर और सभी चरणों में मतदान दिवस से एक दिन पूर्व, तब तक कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित विज्ञापन की सामग्री को राज्य/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, एमसीएमसी समिति से राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों आदि द्वारा पूर्व प्रमाणित न कराया गया हो। यह नीचे दिए गए चरणों में राज्य में प्रचलन में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के मामले में लागू होगाः
चरण तथा मतदान की तारीख
प्रतिबंधित दिवस (मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व)
प्रथम चरण - 28 अक्तूबर, 2020
27 एवं 28 अक्तूबर, 2020
द्वितीय चरण – 3 नवम्बर, 2020
2 एवं 3 नवम्बर, 2020
साधारण निर्वाचन का तीसरा चरण एवं 1-वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन–7 नवम्बर, 2020
6 एवं 7 नवम्बर, 2020
3. इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त निदेशानुसार और समाचार पत्र विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को तत्काल एलर्ट और क्रियाशील कर दिया जाए ताकि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों तथा अन्य से प्राप्त ऐसे सभी विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन और जांच की जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एमसीएमसी द्वारा अविलम्ब निर्णय दिया जाए।
4. आयोग के उपर्युक्त निदेशों को राज्य के सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा समाचार पत्रों के ध्यान में लाया जाए तथा सामान्य सूचनार्थ और कड़े अनुपालन हेतु जन-संचार की सभी प्रकार की मीडिया में इसका व्यापक प्रचार भी किया जाए।
5. ये निदेश तत्काल प्रभावी होंगे।
6. इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति तत्काल आयोग को भी पृष्ठांकित की जाए।
भवदीय
(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव