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सं. ईसीआई/प्रेस नोट/78/2018 दिनांक: 22 नवंबर, 2018
प्रेस नोट
विषय: गुजरात एवं झारखण्ड की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।
गुजरात एवं झारखण्ड की राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है:
म सं.
राज्य
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1
गुजरात
72 - जसदण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
2
झारखण्ड
71 – कोलेबिरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-
मतदान कार्यक्रम
अनुसूची
राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
26.11.2018 (सोमवार)
नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख
03.12.2018 (सोमवार)
नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
04.12.2018 (मंगलवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
06.12.2018 (गुरूवार)
मतदान की तारीख
20.12.2018 (गुरूवार)
मतगणना की तारीख
23.12.2018 (रविवार)
वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करवा लिया जाएगा
26.12.2018 (बुधवार)
निर्वाचक नामावली
अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं।
मतदाताओं की पहचान
विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता
आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु.2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।