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सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019 दिनांक: 25 अगस्त, 2019
सेवा में,
1. मत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।
3. निम्नलिखित सरकारों के मुख्य सचिव:-
क) छत्तीसगढ़, रायपुर
ख) केरल, तिरूवनंतपुरम
ग) त्रिपुरा, अगरतला
घ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
क) छत्तीसगढ़, रायपुर
ख) केरल, तिरूवनंतपुरम
ग) त्रिपुरा, अगरतला
घ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विषय: उप निर्वाचन – सांसदों/विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियाँ जारी करना।
महोदय,
मुझे, आयोग के दिनांक 25 अगस्त, 2019 के प्रेस नोट (आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर उपलब्ध) जिसमें छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है, को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निर्वाचनों की इस घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्ग-निर्देशन हेतु आर्दश आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करने संबंधी मामलों पर कार्रवाई आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र संख्या 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस के अनुसरण में की जाएगी जो कि उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में है और अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता है कि:-
(क) संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अधीन जिले (जिलों) के किसी भी भाग में जहां पर वह विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं, में निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरों/नगर निगमों के अधीन आता है तो उपरोक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार से, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है तो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक कोई भी नई निधि जारी नहीं की जाएंगी।
(ख) इस पत्र के जारी होने से पूर्व, जिन कार्यों के संबंध में कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं परंतु वास्तव में उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ये कार्य केवल निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
(ग) संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूरे किए गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
(घ) जहां योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निधियाँ उपलब्ध करवा दी गई हों या जारी कर दी गई हों और जहां सामग्री प्राप्त कर ली गई हो और उसे कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया हो तो ऐसी योजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है।