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    सं.52/2019/एसडीआर/खण्‍ड-I दिनांक: 19 नवंबर, 2019 सेवा में, मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक बैंगलूरू विषय: कर्नाटक राज्य की विधान सभा, 2019 के उप निर्वाचन - सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों के इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषण के संबंध में आयोग के निदेश। महोदय मुझे, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप नियम (1) के दूसरे परन्‍तुक के अनुसरण में आयोग द्वारा जारी निदेशों की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में 03-अथानी, 04-कागवाड, 09-गोकाक, 81-येल्लापुर, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर, 90-विजयनगर, 141-चिक्काबल्लापुर, 151-के.आर.पुरा, 153-यशवंतपुरा, 156-महालक्ष्मी लेआउट, 162-शिवाजी नगर, 178-होसाकोटे, 192-कृष्णराजपेट और 212-हुनसुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान उप-निर्वाचनों में सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की विधि निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के लिए निदेश की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारियों को अग्रेषित करें। इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्‍य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी संसूचित किया जाए। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्‍यर्थियों को भी इस सम्‍बन्‍ध में रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बीफ्र किया जाना चाहिए। कृपया इसकी पावती दें। भवदीय, (बिनोद कुमार) अवर सचिव
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    झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2019-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश- तत्संबंधी।
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    No. 52/2020/SDR-Vol.I Dated: 13th January,2020 To, The Chief Electoral Officer NCT of Delhi Sub: - General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi- Commission's Direction regarding transmission of postal ballot papers for service voters- electronically- regarding. Sir, I am directed to forward herewith a copy of the Direction dated 13thJanuary, 2020 issued by the Commission in terms of second proviso to sub-rule (1) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, laying down the manner of transmitting postal ballot papers electronically for transmission of postal ballots for service voters at the current General Election to the State Legislative Assembly of NCT of Delhi. You are requested to forward copy of the Direction to the Returning Officers for electronic transmission of postal ballot papers to the service voters. This may also be communicated to District Election Officers and the other election authorities. The contesting candidates should also be briefed by Returning Officers /District Election Officers in this regard. Kindly acknowledge receipt. Yours faithfully, (Abhishek Tiwari) Under Secretary -------------------------------- ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 No. 52/2020/SDR/Vol.I Dated: 13th January, 2020 DIRECTION In terms of the provisions of the Second Proviso to sub-rule(l) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission hereby lays down the following manner for transmission of postal ballot papers by electronic means to the service voters and counting of the postal ballots received back from service voters: - 1. Documents to be transmitted - The Returning Officer shall transmit the following documents electronically: (a) Postal Ballot Paper, (b) Form 13-A-Declaration by Elector, (c) Label for Form 13-B- Cover A (Inner Envelope), (d) Label for Form l3-C-Cover B (Outer Envelope), (e) Form l3-D- Instructions for the Guidance of Elector. 2. Mode of transmission- After the Central Administration Officer (C- Admin) activates the RO operations regarding release of postal ballot paper electronically, the Returning Officer shall be able to log into the system and perform the following activities. a. Enter/view the data for the election of his constituency as per the election schedule (i.e. description of the election, state code of constituency, type of constituency (AC or PC), number of constituency, name of constituency, date of the election and RO address for mailing/dispatching back the marked Postal b. Enter/view the download window (i.e. start date and time and end date and time) for Postal Ballot c. Load template of the Postal Ballot Paper specific to his constituency d. View and approve the sample Postal Ballot generated by the system
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    हरियाणा और महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन एवं 18 राज्‍यों की 51 विधान सभाओं तथा बिहार के 23-समस्‍तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्‍ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साथ-साथ आयोजित किए जाने वाले उप-निर्वाचन – सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने से संबंधित निदेश
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/73/2019 दिनांक: 21 जुलाई, 2019 ईटीपीबीएस और सेवा मतदाता; लोक सभा निर्वाचन, 2019 में सफल मतदान वृद्धि हाल ही में संपन्‍न हुए लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान रिकार्ड की गई अनेक उपलब्धियों में से अपनी तरह की एक अनूठी उपल‍ब्धि विश्‍व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) है। वर्ष 2014 के विगत साधारण निर्वाचन में पंजीकृत सेवा निर्वाचकों की 13,27,627 की संख्‍या की तुलना में एक समर्पित पोर्टल https://www.servicevoter.eci.nic.in सहित ऑनलाइन पंजीकरण के माध्‍यम से सेवा निर्वाचकों के रूप में रिकार्ड अधिकतम संख्‍या में 18,02,646 का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया था जिन्‍हें इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। पहली बार सेवा मतदाताओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का प्रयोग किया गया था ताकि प्रक्रिया समय और संसाधनों की बचत हो और मानव त्रुटियों से बचा जा सके। शस्‍त्र अधिनियम के अधीन केन्‍द्रीय बलों में कार्यरत व्‍यक्तियों और देश से बाहर दूतावासों में तैनात सरकारी पदाधिकारियों को सेवा मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। सेवा निर्वाचकों की कुल संख्‍या में से 10,16,245 रक्षा मंत्रालय से थे; 7,82,595 गृह मंत्रालय (केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बल), 3539 विदेश मंत्रालय से और 267 राज्‍य पुलिस से थे। सात चरणों की निर्वाचनावधि में भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख आईटी कार्यक्रम जिसे ईटीपीबीएस के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग करते हुए कुल 18,02,646 डाक मत्रपत्रों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया गया था। वर्ष 2019 में 10,84,266 ई-डाक मतपत्र प्राप्‍त किए गए जो 60.14 प्रतिशत का टर्नआउट इंगित करते हैं और वर्ष 2014 की तुलना में, जबकि टर्नआउट केवल 4% था, इसमें उल्‍लेखनीय सुधार हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा मतदाताओं के प्रयोग के लिए ईटीपीबीएस विकसित किया गया है। यह पूर्णत: एक सुरक्षित प्रणाली है जिसमें दो स्‍तरीय सुरक्षा होती है। ओटीपी और पिन के माध्‍यम से मतदान की गोपनीयता रखी जाती है और पोर्टल https://www.etpbs.in में विशिष्‍ट क्‍यू आर कोड के कारण ईटीपीबीएस का डुप्‍लीकेशन संभव नहीं है। इस प्रणाली के माध्‍यम से सेवा मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्राप्‍त डाक मतपत्र के द्वारा अपना मत दे सकते हैं और इस प्रकार से मतदान का अवसर गंवाने की संभावना कम हो गयी है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्‍य सेवा कार्मिकों के लिए सेवा मतदाता बनने के लिए सुविधाजनक और प्रयोग करने में आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना था। "कोई भी मतदाता न छूटे" के आदर्श वाक्‍य के साथ भारत निर्वाचन आयोग के ईटीपीबीएस ने सभी पात्र सेवा निर्वाचकों को राष्‍ट्र के लिए अपने कर्तव्‍यों का निष्‍पादन करते हुए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की है।
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    संख्या : ईसीआई/प्रे.नो./20/2019 दिनांक : 22 फरवरी, 2019 प्रेस नोट सेवा मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु अभी भी आवेदन कर सकते हैं अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज, अर्थात 22.02.2019 को, अंतिम भाग के अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही समाप्त हो गई है । निर्वाचक नामावली, 2019 के अंतिम रूप से आखिरी भाग में देश में कुल 16,62,993 सेवा मतदाताओं को सेवा निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत किया गया है । वर्ष 2014 में यह तद्नुरूपी आंकड़ा 13,27,627 था । इस प्रकार से निर्वाचक नामावली 2019 में वर्ष 2014 के सेवा मतदाताओं की कुल संख्या की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि रिकॉर्ड की गई है । सेवा मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि सार पुनरीक्षण, 2019 के दौरान सेवा मतदाताओं के पंजीकरण को उच्चतम सीमा तक ले जाने के आयोग के भरसक प्रयासों तथा संबंधित सेवाओं/विभागों के संक्रिय योगदान और सेवा कार्मिकों की व्यापक सहभागिता के कारण हुई है । विधि के उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार, निर्वाचक नामावली में असमाविष्ट और अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता सतत अद्यतन के दौरान निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु निर्वाचनों के लिए नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं और वे सेवा मतदाता पोर्टल अर्थात servicevoter.nic.in पर अपने संबंधित रिकॉर्ड अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्राधिकारी के माध्यम से फॉर्म 2, 2क और 3, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक प्राप्त किए गए सभी फार्मों का निपटान किया जाएगा और यदि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इन फार्मों को सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो आवेदकों के नामों को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा कार्मिकों की अधिकतम संख्या को अंतिम भाग में पंजीकृत किया जाए, ताकि वे निर्वाचनों में अपने निर्वाचकीय मताधिकार का प्रयोग कर सकें, सभी संबंधित सेवाओं/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे पंजीकरण संबंधी कमियों, यदि कोई हैं, को दूर करने के लिए सभी अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करके सतत अद्यतन के दौरान सेवा निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराएं ताकि वे आगामी निर्वाचन में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न होने कारण मत डालने से वंचित न हो जाएं ।

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

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