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    सं.23/2020-ईआरएस दिनांक: 7 अगस्त, 2020 सेवा में सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी (बिहार, हरियाणा, महाराष्‍ट्र और जम्मू व कश्मीर, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी। महोदय/महोदया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में आगामी वर्ष की 1 जनवरी के संदर्भ में निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की उत्‍तरवर्ती अवधि (सामान्‍य रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही में) में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रतिवर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएं ताकि नव निर्वाचकों, विशेषतौर पर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार किए गए एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें औपचारिक ढंग से वितरित किए जा सकें। आयोग ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) में अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01-01-2021 से निम्नलिखित तालिका के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आरंभ करने का निदेश दिया है:- क्र. सं. कार्यकलाप अवधि पूर्व पुनरीक्षण कार्यकलाप: 1. (क) मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्था करना। (ख) डीएसई और एपिक, की त्रुटियों का निराकरण (भाग के अंदर डीएसई को 31.08.2020 तक हटाना है)। (ग) अनुभाग/भागों का पुनर्विकास और मतदान केंद्रों के अनुभाग/भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना। 10.08.2020 (सोमवार) से 31.10.2020 (शनिवार) तक 2. (क) प्रारूप 1 से 8 तक तैयार करना (ख) पूरक और समेकित प्रारूप नामावली की तैयारी 01.11.2020 (रविवार) से 15.11.2020 (रविवार) तक पुनरीक्षण कार्यकलाप 3. समेकित प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 16.11.2020 (सोमवार) 4. दावों और आपत्तियों को दायर करने की अवधि 16.11.2020 (सेमवार) से 15.12.2020 (मंगलवार) तक 5. विशेष अभियान की तारीखें सीईओ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दावों और आपत्तियों की अवधि के भीतर दो शनिवार और रविवार 6. दावों एवं आपत्तियों का निपटान 05.01.2021 (मंगलवार) तक 7. (क) दुरूस्‍तता संबंधी मानदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेना (ख) डाटाबेस का अद्यतनीकरण और अनुपूरकों का मुद्रण 14.01.2021 (गुरुवार) तक 8. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15.01.2021 (शुक्रवार)
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    सं.23/2020-ईआरएस दिनांक: 04 सितंबर, 2020 सेवा में सभी राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी (बिहार और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) विषय:-अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-यौक्तिकीकरण के दौरान किसी मतदान केन्द्र के लिए नियत किए जाने हेतु निर्वाचकों की अधिकतम संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण-तत्‍संबंधी। संदर्भः- ईसीआई पत्र सं.23/2019-ईआरएस (खंड-III), दिनांक 25 जुलाई, 2019, ईसीआई पत्र सं.23/एसईसी/2020-ईआरएस, दिनांक 23 जुलाई, 2020, ईसीआई पत्र सं. 23/2020-ईआरएस, दिनांक 07 अगस्त, 2020, और ईसीआई पत्र सं.23/2020-ईआरएस, दिनांक 24 अगस्त, 2020। महोदय/महोदया मुझे अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2021 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची एवं दिशा-निर्देश के संबंध में आयोग के दिनांक 07 अगस्त, 2020 और 24 अगस्त, 2020 (हरियाणा एवं महाराष्ट्र के लिए) के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सार पुनरीक्षण के संबंध में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन से पहले 1,500 से अधिक निर्वाचकों वाले सभी मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण किया जाएगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी के एहतियाती उपायों में से एक के रूप में बिहार राज्य और अन्य राज्यों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों, जहां निकट भविष्य में साधारण और उप-निर्वाचन होने वाले हैं, में किसी मतदान केंद्र के लिए नियत किए जाने वाले निर्वाचकों की संख्या की सीमा 1,000 तक सीमित कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए, इन राज्यों को 1,000 से अधिक निर्वाचकों वाले सभी मुख्य मतदान केंद्रों के सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि इन राज्यों में सार पुनरीक्षण, 2020 के पूरा होने के कारण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्र का यौक्तिकीकरण नहीं किया जा सका, जहां अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2020 के संदर्भ में अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली के आधार पर साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों का आयोजन किया जाना है। आयोग ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि मतदान केंद्रों का यौक्तिकीकरण/पुनर्गठन, जैसा भी मामला हो, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसी मतदान केंद्र के लिए अधिकतम 1500 निर्वाचकों के आधार पर किया जाएगा। आयोग के उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को तदनुसार सूचित किया जाए।
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    सं. 24/2019-ईआरएस (खंड-IV) दिनांक: 5 फरवरी, 2020 सेवा में, 1. संयुक्‍त सचिव (स्‍था./पीजी) एवं सीवीओ ,रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली । 2. संयुक्‍त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली 3. संयुक्‍त सचिव (प्रशासन) विदेश मंत्रालय, साउथ ब्‍लाक, नई दिल्‍ली – 110011 4. निदेशक, सीमा सड़क महानिदेशालय, सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, दिल्‍ली छावनी, नई दिल्‍ली – 110010 5. मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़। विषय: - हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2020 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार पुनरीक्षण- तत्‍संबंधी। महोदय मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर-नामांकित पात्र सेवा निर्वाचकों, विशेषतः वे जो अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2020 को पात्र हो जाएंगे, के नामांकन के लिए एक अवसर देने, ताकि वे नामांकित होने के पश्‍चात आसन्‍न साधारण निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और साथ ही अंतिम भाग अद्यतन किया जा सके, के लिए आयोग ने हरियाणा राज्य में अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2020 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार-पुनरीक्षण नीचे दी गई सूची के अनुसार आयोजित करवाने का निदेश दिया है:- हरियाणा राज्‍य में निर्वाचक नामावली, 2020 के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण की अनुसूची क्रम सं. निर्वाचक नामावली, 2020 के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण के चरण दिनांक/अवधि निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का प्रारूप प्रकाशन (मूल नामावली अर्थात् अंतिम भाग के हाल ही में समाप्‍त हुए दूसरे (2) विशेष सार पुनरीक्षण में अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में अंतिम रूप से यथाप्रकाशित + निरन्‍तर अद्यतन अवधि के एक अथवा दो अनुपूरक, जैसा भी मामला हो) 10.02.2020(सोमवार) को संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा फार्म प्राप्‍त करने की अवधि -फार्मों का सत्‍यापन एवं स्‍कैन करना। -एक्‍सएमएल फाइलों की तैयारी, -संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा हस्‍ता‍क्षरित एवं सत्‍यापित करने के साथ-साथ एक्‍सएमएल फाइलों को अपलोड करना। 10.02.2020(सोमवार) से 12.03.2020 (गुरूवार) तक निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा एक्‍सएमएल फाइलों सहित हस्‍ताक्षरित एवं सत्‍यापित फार्मों की प्रक्रिया एवं निपटान -संबंधित निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपूर्ण फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों को लौटाना। 24.03.2020 (मंगलवार) तक संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा सही फार्मों/एक्‍सएमएल फाइलों का पुन: प्रस्‍तुतीकरण -ईआरओ द्वारा अंतिम आदेश। 22.04.2020 (बुधवार) तक निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन 30.04.2020 (गुरूवार) तक 2. आपके राज्‍य में अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है और वर्तमान में निर्वाचक नामावली का निरंतर अद्यतन किया जा रहा है। मौजूदा पुनरीक्षण के आदेश गैर-नामांकित पात्र सेवा कार्मिकों के अधिकतम रजिस्‍ट्रेशन के लिए और अर्हक तिथि के रूप में 01.01.2019 से निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण के दौरान रजिस्‍ट्रेशन नहीं करवा सकने वाले और तैनातियों में निरंतर परिवर्तन अथवा किसी अन्‍य कारण से तथा अपनी पूर्व घोषणाओं को बदलवाने के इच्‍छुक पंजीकृत सेवा मतदाताओं के लिए दिए जा रहें हैं। इसके अतिरिक्‍त, निर्धारित फार्मेट में रिकॉर्ड अधिकारियों/कमांडिंग अधिकारियों द्वारा किए गए विलोपन की सिफारिश पर, ऐसे व्‍यक्ति, जो मृत्‍यु, सेवानिवृत्ति, स्‍थानान्‍तरण या किसी अन्‍य कारण से सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं रह गए हैं, के नामों को उचित सम्‍यक प्रक्रिया अपनाने के पश्‍चात संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा हटा दिया जाएगा। 3. सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्रता 3.1 लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के प्रावधानों के अधीन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्‍य निवासी होना निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु मूलभूत शर्तों में से एक है। हालांकि, धारा 20(3) में उक्‍त शर्त के अपवाद के लिए प्रावधान है, जिसमें यह निर्धारित है कि सेवा अर्हता रखने वाले किसी भी व्‍यक्ति को आमतौर पर उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जिसका वह अपनी सेवा अर्हता की वजह से उस तारीख को सामान्‍य रूप से निवासी होगा। दूसरे शब्‍दों में, सेवा अर्हता रखने वाले व्‍यक्ति को अपने मूल जन्‍म स्‍थान पर सेवा मतदाता के रूप में नामांकित किया जा सकता है, भले ही वह वास्‍तव में तैनाती के स्‍थान पर रह रहा हो, जो कि उसके मूल स्‍थान से अलग हो। 3.2 लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप-धारा(8) के अधीन निम्‍नलिखित श्रेणियों के सेवा कार्मिक के पास “सेवा अर्हता” होती है:- (क) संघ के सशस्‍त्र बलों का एक सदस्‍य होना; या (ख) ऐसे बल का एक सदस्‍य होना, जिस पर सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध, संशोधन सहित या उसके बिना, लागू किए गए हैं, (ग) किसी राज्‍य के सशस्‍त्र पुलिस बल का एक सदस्‍य होना, और उस राज्‍य से बाहर सेवा करना; या (घ) एक ऐसा व्‍यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हो। 3.3 सेवा मतदाताओं के नाम प्रत्‍येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल होते हैं। 3.4 उपर्युक्‍त चार श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के सेवा मतदाता और साधारण रूप से उसके साथ निवास करने वाली पत्‍नी भी अपने पति के साथ एक निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। हालांकि, किसी महिला सेवा कार्मिक का पति उसके साथ रहता है तो यह छूट उसे उपलब्‍ध नहीं है। 3.5 निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में निर्वाचक के रूप में नामांकन के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्‍त सेवा अर्हता धारक, प्रत्‍येक व्‍यक्ति को निर्धारित सांविधिक फार्म 2, 2क, या 3 (निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में संलग्‍न), जैसा भी लागू हो, में उसमें मांगे गए पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन करना होगा। तत्‍काल संदर्भ के लिए, उक्‍त फार्मों की प्रत्‍येक की एक-एक प्रति संलग्‍न है। ये फार्म ‘’ई-नामावली में पंजीकरण के लिए फार्म’’ शीर्षक के अधीन आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर भी उपलब्‍ध है।
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    No.24/2019-ERS(Vol-IV) Dated: 12th March, 2020 To, Joint Secretary (Estt./ PG) & CVO, Ministry of Defence, South Block New Delhi. 2. Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi Joint Secretary (Administration) Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi-110011. The Director Directorate General Border Roads, Seema Sadak Bhawan, Ring Road, Delhi Cantonment, New Delhi- 110010. Chief Electoral Officer, Maharashtra, Mumbai. Subject: Special Summary Revision of last part of electoral rolls relating to service voters with reference to 01.01.2020 as the qualifying date in the State of Maharashtra - regarding. Sir, I am directed to state that in order to provide opportunity for enrollment to unenrolled eligible service electors specifically those who are going to be eligible with reference to 01.01.2020 as the qualifying date so that after enrollment they can exercise their voting right in the future elections as well as to get the last part updated, the Commission has decided to undertake Special Summary Revision of last part of electoral rolls in the State of Maharashtra with reference to 1st January, 2020, as the qualifying date, as per the following schedule:- Schedule for Special Summary Revision of the last parts of electoral rolls, 2020 in Maharashtra S.No. Stages of Special Summary Revision of last part of electoral rolls, 2020 Date/Period 1. Draft publication of last parts of electoral rolls (Mother roll i.e. as finally published w.r.t. 1st January, 2019 as the qualifying date in recently concluded 2nd special summary revision of last part + one or two supplements, as the case may be, of continuous updating period) On 13.03.2020 (Friday) 2. Period for receiving Forms by the Record Officers/Commanding Officers/Authorities concerned Verification and scanning of Forms. Preparation of XML files, Uploading of XML files along with signed and verified Forms by the Record Officers/Commanding Officers/Authorities concerned. From 13.03.2020 (Friday) to 15.04.2020 (Wednesday) 3. Process and Disposal of signed and verified Forms along with XML files by EROs Returning of incomplete Forms/XML files by EROs concerned. By 30.04.2020 (Thursday) 4. Resubmission of corrected Forms/XML files by Record Officers/Commanding Officers/Authorities Final orders by EROs. By 11.05.2020 (Monday) 5. Final publication of the last parts of the electoral rolls. On 15.05.2020 (Friday)
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    No.23/2019-ERS (Vol.-VI) Dated: 6th March, 2020 To, Chief Electoral Officer, Jharkhand, Ranchi. Subject: - Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2020 as the qualifying date and Elector’s Verification Programme- regarding. Reference:- 1. Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 25.07.2019 2. Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 31.07.2019 3. Letter No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2019, dated 02.08.2019 4. Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 30.08.2019 5. Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 28.09.2019 6. Letter No.23/2019-ERS (Vol.-III), dated 12.10.2019 Sir, I am directed to state that as per existing policy, revision of electoral rolls with reference to 1st January of the coming year as the qualifying date is done in later part of each year in all States/UTs (normally in the last quarter of a year). Since general election to Legislative Assembly of Jharkhand has recently been concluded, the Commission has decided that a Special Summary Revision be undertaken in your State to give opportunity to the left out electors and new electors who are going to be eligible for enrollment with reference to 01.01.2020 as the qualifying date. The Commission, taking all aspects into consideration, has directed to undertake Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature w.r.t. 01.01.2020 as qualifying date in the State of Jharkhand as per the schedule below:- Sl.No. Activity Period Pre- Revision activities:- 1. Preparation of publicity Materials/Training Materials etc. By 16th March 2020 (Monday) a) Cascaded Training of Officers State Level training of DLMTs 16th to 19th March 2020 b) District level Training of ALMTs 21st March to 24th March 2020 c) Block level Training of Supervisors and BLOs 26th March to 27th March 2020 2. Elector’s Verification Programme (EVP) in a campaign mode with the help of SVEEP and other pre-revision activities including rationalization of polling stations. From 30th March 2020 (Monday) to 30th April 2020 (Thursday) Revision Activities:- 3. Publication of Integrated draft electoral roll On 8th May 2020 (Friday) 4. Period for filing claims & objections 8th May 2020 (Friday) to 8th June 2020 (Monday) 5. Special campaign dates 16th May 2020 (Saturday)& 17th May 2020 (Sunday), and 23rd May 2020 (Saturday)&24th May 2020 (Sunday) 6. Disposal of claims and objections By 18th June 2020 (Thursday) 7. Updating database and printing of supplements By 29th June 2020 (Monday) 8. Final publication of electoral roll On 7th July 2020 ( Tuesday)
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    सं.23/2019-ईआरएस (खंड-III) दिनांक: 25 जुलाई, 2019 सेवा में सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी (हरियाणा, झारखंड और महाराष्‍ट्र को छोड़कर) विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्‍संबंधी। महोदय/महोदया मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में आगामी वर्ष की एक जनवरी के संदर्भ में निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की उत्‍तरवर्ती अवधि (सामान्‍य रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही में) में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रतिवर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएं ताकि नव निर्वाचकों, विशेष तौर पर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार किए गए एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें औपचारिक ढंग से वितरित किए जा सकें। आयोग ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर) में अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01-01-2020 से निम्नलिखित तालिका के अनुसार गहन प्रकृति के फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आरंभ करने का निर्देश दिया है:- क्र. सं. कार्यकलाप अवधि 1 पूर्व पुनरीक्षण कार्यकलाप: अभियान चलाकर निर्वाचक नामावली की स्थिति में सुधार करना:- (क) डी एस ई, तर्क संगत त्रुटियों का निराकरण, निर्वाचक की फोटो गुणवता की जांच (ख) स्वीप की सहायता से अभियान के रूप में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ई वी पी)। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को आगे आने और निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति देते हुए इससे संबंधित मौजूदा निर्वाचकों के विवरणों को प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है: 1. भारतीय पासपोर्ट 2. ड्राइविंग लाइसेंस, या 3. आधार कार्ड 4. राशन कार्ड 5. आयोग द्वारा यथानुमोदित कोई अन्य दस्तावेज (ग) नागरिक सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) में जाकर या बी एल ओ के माध्यम से ई आर ओ को भरे हुए फार्मों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करके ''मतदाता हेल्पलाइन'' मोबाइल ऐप्प, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपने निर्वाचक विवरणों का सत्यापन करेंगे। (घ) गैर नामांकित नागरिकों/ मृतकों/ स्थानांतरित निर्वाचकों आदि की सूचना/ विवरण आस-पास के व्‍यक्तियों के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। नागरिक उपर्युक्त स्रोतों के माध्यम से विवरण देंगे। 01.08.2019 (बृहस्पतिवार) से 31.08.2019 (शनिवार) तक 2 बी एल ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करना:- (क) बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा, जिसमें बीएलओ आस-पास के व्‍यक्तियों से एकत्रित सूचना/ विवरणों और इनकी सत्‍यता का सत्‍यापन करेगा। (ख) बीएलओ गैर नामांकित/ मृतक/ स्थानांतरित निर्वाचकों की सूचना/विवरण भी एकत्रित करेगा 01.09.2019 (रविवार) से 30.09.2019 (सोमवार) तक 3 अनुभाग/भागों को पुन: तैयार करना · निवास स्‍थान के पते का मानकीकरण · मतदान केंद्रों की जी आई एस स्थिति का पता लगाना · वैकल्पिक मतदान केंद्र की अवस्थितियों का पता लगाना और ए एम एफ का पुष्टीकरण। · बी एल ओ द्वारा डाटा/सूचना का एकत्रीकरण किया जाएगा और ए ई आर ओ/ईआरओ/डी ई ओ तथा नामावली प्रेक्षकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। मतदान केंद्रों के अनुभाग/भाग की सीमाओं की स्थिति की प्रस्तावित पुनर्रचना को अंतिम रूप देना और इसके बाद आयोग से मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना · आयु-समूह वार अनुमानित जनसंख्या का अद्तनीकरण 16.09.2019 (सोमवार) से 15.10.2019 (मंगलवार) तक 4 पुनरीक्षण कार्यकलाप समेकित प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15.10.2019 (मंगलवार) 5 दावों/ आपत्तियों को दायर करने की अवधि 15.10.2019 (मंगलवार) से 30.11.2019 (शनिवार) तक 6 विशेष अभियान की तारीखें 02.11.2019 (शनिवार) और 03.11.2019 (रविवार) 09.11.2019 (शनिवार) और 10.11.2019 (रविवार) 7 दावों एवं आपत्तियों का निपटान 15.12.2019 (रविवार) तक 8 दुरूस्‍तता संबंधी मानदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेना 25.12.2019 (बुधवार) तक 9 डाटाबेस का अद्यतनीकरण और अनुपूरकों का मुद्रण 31.12.2019 (मंगलवार) तक 10 निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 01.01.2020 (बुधवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक, आयोग द्वारा जैसा निर्णय लिया जाए।
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    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।
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    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशानिर्देशों के संबंध में।

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