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सं.23/2019-ईआरएस (खंड-III) दिनांक: 25 जुलाई, 2019
सेवा में
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर)
विषय: अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2020 के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्संबंधी।
महोदय/महोदया
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मौजूदा नीति के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में आगामी वर्ष की एक जनवरी के संदर्भ में निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि (सामान्य रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही में) में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (प्रतिवर्ष की 25 जनवरी) से काफी पहले अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएं ताकि नव निर्वाचकों, विशेष तौर पर युवा मतदाताओं (18-19 वर्ष) के लिए तैयार किए गए एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें औपचारिक ढंग से वितरित किए जा सकें। आयोग ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर) में अर्हक तारीख के रूप में दिनांक 01-01-2020 से निम्नलिखित तालिका के अनुसार गहन प्रकृति के फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आरंभ करने का निर्देश दिया है:-
क्र. सं.
कार्यकलाप
अवधि
1
पूर्व पुनरीक्षण कार्यकलाप:
अभियान चलाकर निर्वाचक नामावली की स्थिति में सुधार करना:-
(क) डी एस ई, तर्क संगत त्रुटियों का निराकरण, निर्वाचक की फोटो गुणवता की जांच
(ख) स्वीप की सहायता से अभियान के रूप में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ई वी पी)। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को आगे आने और निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति देते हुए इससे संबंधित मौजूदा निर्वाचकों के विवरणों को प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है:
1. भारतीय पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस, या
3. आधार कार्ड
4. राशन कार्ड
5. आयोग द्वारा यथानुमोदित कोई अन्य दस्तावेज
(ग) नागरिक सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) में जाकर या बी एल ओ के माध्यम से ई आर ओ को भरे हुए फार्मों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करके ''मतदाता हेल्पलाइन'' मोबाइल ऐप्प, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपने निर्वाचक विवरणों का सत्यापन करेंगे।
(घ) गैर नामांकित नागरिकों/ मृतकों/ स्थानांतरित निर्वाचकों आदि की सूचना/ विवरण आस-पास के व्यक्तियों के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। नागरिक उपर्युक्त स्रोतों के माध्यम से विवरण देंगे।
01.08.2019 (बृहस्पतिवार) से 31.08.2019 (शनिवार) तक
2
बी एल ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करना:-
(क) बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा, जिसमें बीएलओ आस-पास के व्यक्तियों से एकत्रित सूचना/ विवरणों और इनकी सत्यता का सत्यापन करेगा।
(ख) बीएलओ गैर नामांकित/ मृतक/ स्थानांतरित निर्वाचकों की सूचना/विवरण भी एकत्रित करेगा
01.09.2019 (रविवार) से 30.09.2019 (सोमवार) तक
3
अनुभाग/भागों को पुन: तैयार करना
· निवास स्थान के पते का मानकीकरण
· मतदान केंद्रों की जी आई एस स्थिति का पता लगाना
· वैकल्पिक मतदान केंद्र की अवस्थितियों का पता लगाना और ए एम एफ का पुष्टीकरण।
· बी एल ओ द्वारा डाटा/सूचना का एकत्रीकरण किया जाएगा और ए ई आर ओ/ईआरओ/डी ई ओ तथा नामावली प्रेक्षकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। मतदान केंद्रों के अनुभाग/भाग की सीमाओं की स्थिति की प्रस्तावित पुनर्रचना को अंतिम रूप देना और इसके बाद आयोग से मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना
· आयु-समूह वार अनुमानित जनसंख्या का अद्तनीकरण
16.09.2019 (सोमवार) से 15.10.2019 (मंगलवार) तक
4
पुनरीक्षण कार्यकलाप
समेकित प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
15.10.2019 (मंगलवार)
5
दावों/ आपत्तियों को दायर करने की अवधि
15.10.2019 (मंगलवार) से 30.11.2019 (शनिवार) तक
6
विशेष अभियान की तारीखें
02.11.2019 (शनिवार) और
03.11.2019 (रविवार)
09.11.2019 (शनिवार) और
10.11.2019 (रविवार)
7
दावों एवं आपत्तियों का निपटान
15.12.2019 (रविवार) तक
8
दुरूस्तता संबंधी मानदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेना
25.12.2019 (बुधवार) तक
9
डाटाबेस का अद्यतनीकरण और अनुपूरकों का मुद्रण
31.12.2019 (मंगलवार) तक
10
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन
01.01.2020 (बुधवार) से 15.01.2020 (बुधवार) तक, आयोग द्वारा जैसा निर्णय लिया जाए।