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    Dated: 25thMarch, 2021 4 Chaitra, Saka, 1942 DIRECTION No.576/3/EVM/2021/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and 2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and 3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan &59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha,179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand,.announced vide the Election Commission’s Press Note No. ECI/PN/17/2021 dated 26thFebruary, 2021 and No. ECI/PN/28/2021 dated 16th March, 2021and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in above mentioned Parliamentary and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and ‘VVPAT Printers’ and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers; 4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan &59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand,.notifiedon 12-03-2021& 23-03-2021, as theconstituencies in which the votes,shall be given and recorded by means of EVMsand VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject. 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.
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    सं. 576/3/ईवीएम/2021/एसडीआर/खंड-I दिनांक: 6 मार्च, 2021 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम, दिसपुर केरल, तिरूवनंतपुरम तमिलनाडु, चेन्नई पश्चिम बंगाल, कोलकाता पुडुचेरी विषय:- असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपैट का उपयोग। महोदय, मुझे असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट के उपयोग के संबंध में आयोग के दिनांक 6 मार्च, 2021 के निदेश को इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है। इस निदेश को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के राजकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। 2. इसके अतिरिक्त, मुझे आपका ध्यान वोटिंग मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के प्ररूप और भाषा(ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात् वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने से संबंधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है। कृपया इस संबंध में "रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैंडबुक, 2019" संस्करण के अध्याय “डाक मतपत्रों और वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र" में उल्लिखित संबंधित अनुदेश का अनुपालन किया जाए। आपका ध्यान वीवीपैट प्रणाली के उपयोग और मतगणना पूर्ण होने के पश्चात् पेपर स्लिप को सीलबंद करने संबंधी अनुदेशों की ओर भी आकर्षित किया जाता है। 3. उपर्युक्त अनुदेश सूचना एवं अनुपालन हेतु सभी निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। 4. आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। 5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, 1961 के नियम, 50 से 54क, 60 से 66क तक और 55ग से 57ग तक के प्रावधानों और रिटर्निंग अधिकारियों की हैंडबुक, 2019 में उल्लिखित मतगणना संबंधी आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों और अनुदेशों और समय समय पर इस विषय से सम्बधित जारी अन्य अनुपूरक अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को निदेश दिया जाए कि उक्त दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन पूरी ईमानदारी से किया जाए। 6. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें। भवदीय (अभिषेक तिवारी) अवर सचिव
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    सं. 3/4/आईडी/2020/एसडीआर/खंड. II दिनांकः 14 अक्तूबर, 2020 सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा झारखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश मणिपुर नागालैंड ओडिशा तेलंगाना उत्तर प्रदेश विषयः बिहार लोक सभा एवं छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन, 2020 – मतदान केंद्रों के निर्वाचकों की पहचान – तत्संबंधी। महोदय, मुझे बिहार लोक सभा एवं छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश विधान सभाओं (अनुलग्नक-I के अनुसार) के लिए उप-निर्वाचनों में निर्वाचकों की पहचान के संबंध में, निर्वाचन आयोग के दिनांक 14 अक्तूबर, 2020 के आदेश को इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है। 2. निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी निर्वाचकों, जिन्हें एपिक जारी किया जा चुका है, को अपना मत डालने से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होगा। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैराग्राफ 7 में उल्लिखित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। 3. एपिक के संबंध में, प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते कि निर्वाचक की पहचान उक्त द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक ऐसा एपिक प्रस्तुत करता है जो किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे पत्र भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते कि उस निर्वाचक का नाम, उस मतदान केंद्र, जहां वह मतदान करने आया है से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो निर्वाचक को पैरा 7 में उल्लिखित कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। 4. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना वास्तविक भारतीय पासपोर्ट ही प्रस्तुत करना होगा। 5. इस आदेश को सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। रिटर्निंग अधिकारी विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों को इस आदेश के निहितार्थ तथा विषय-वस्तु के बारे में बताएंगे। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को मातृभाषा में अनूदित आदेश की प्रति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारियों के पास आदेश की प्रतियां उपलब्ध हों। आदेश को तत्काल राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति को आयोग में इसके सूचना तथा अभिलेखन हेतु भेजा जाना चाहिए। 6. इस आदेश का आम जनता और निर्वाचकों की सूचना के लिए तत्काल और तत्पश्चात मतदान की तारीख तक नियमित अंतराल पर प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसमें अखबारों में पेड विज्ञापन शामिल होने चाहिएं। इन अनुदेशों के संबंध में, अपने राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। 7. पूर्व में भी, निर्वाचन आयोग ने पहचान के लिए दस्तावेज के रूप में फोटो मतदान पर्ची की अनुमति दी थी। हालांकि, फोटो मतदाता पर्ची में किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सुविधा नहीं होने की वजह से इसके दुरूपयोग होने के आधार पर एकमात्र पहचान दस्तावेज के रूप में इसका उपयोग करने के खिलाफ अभ्यावेदन दिए गए थे। चूंकि, 100 प्रतिशत निर्वाचकों के पास एपिक है, और 99 प्रतिशत वयस्कों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है, आयोग ने अब निर्णय लिया है कि फोटो मतदाता पर्ची को मतदान के लिए एक मात्र पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, हालांकि फोटो मतदाता पर्ची तैयार होती रहेगी और जागरूकता पैदा करने के अभियान के रूप में निर्वाचकों को जारी की जाती रहेगी। निर्वाचकों को यह स्पष्ट करने के लिए कि फोटो मतदाता पर्चियों को मतदान के लिए एकमात्र पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा ये शब्द, फोटो मतदाता पर्ची में साफ अक्षरों में मुद्रित किए जाएंगे “मतदान केंद्र में इस पर्ची को पहचान के प्रयोजनार्थ स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि एपिक अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक को साथ में अवश्य लाएं” । 8. कृपया पावती दें और कृत कार्रवाई की पुष्टि करें। भवदीय (अभिषेक तिवारी) अवर सचिव

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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