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भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत डीलरों से एल1 आधार पर 07 नग पॉलीकॉम रियल प्रेजेंस ग्रुप 310 (वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम) की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दरें इस निविदा सूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में उद्धृत की जाएंगी।
2. इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दरें सीलबंद लिफाफे में उद्धृत करें जिस पर मोटे अक्षरों में "भारत निर्वाचन आयोग को वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम की आपूर्ति के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए।
3. बोलीदाताओं को “भुगतान और लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली” के नाम से बयाने के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 100,000/- रु (केवल एक लाख रुपए) जमा करने होंगे और उसे बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय से पहले अनुभाग अधिकारी, आईसीटी प्रभाग, भारत निर्वाचन आयोग, कक्ष सं. 509, 5वीं मंजिल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 के पास जमा करना होगा।
4. इच्छुक डीलर/फर्में अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ हर प्रकार से पूर्ण निविदा दस्तावेज 24.06.2019 के अपराह्न 2.00 बजे से पहले अनुभाग अधिकारी (आईसीटी अनुभाग), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 को प्रस्तुत कर सकते हैं। सीलबंद निविदा निर्वाचन सदन भवन के भूतल पर स्थित आर एंड आई अनुभाग में भी प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि और समय के बाद देर से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग डाक के कारण हुए नुकसान/देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. निविदा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति द्वारा निर्धारित तिथि और समय अर्थात दिनांक 24.06.2019 को अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 201, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में निविदाकारों, यदि कोई हो, के ऐसे प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हैं।
6. भारत निर्वाचन आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण पर किसी या सभी निविदाओं को अंशत: या पूर्णत: स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
7. संविदा दिए जाने पर, सफल बोलीदाता को संविदा के कुल मूल्य का 5% जमा करना होगा। यह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/चेक के रूप में हो सकता है।
8. सामग्री की आपूर्ति अनुबंध-क के अनुसार क्रय आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर की जानी है। अगर फर्म विनिर्देश और अनुमोदित दर के अनुसार निर्धारित समय के भीतर वीसी सिस्टम्स की आपूर्ति करने में विफल रहती है, तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-अधिरोपित दंड का भागी होगा।
9. आयोग सचिवालय और जीवन तारा बिल्डिंग-पार्लियामेंट स्ट्रीट के उसके शाखा कार्यालय के भीतर सिस्टम के संस्थापन का उत्तरदायित्व विक्रेता का होगा। इसके अलावा, यह माना जाता है कि विक्रेता संस्थापन प्रक्रिया के समय सभी उप-संसाधनों जैसे माइक, स्पीकर सिस्टम आदि मुहैया करवाएगा।
10. वीसी सिस्टम्स की आपूर्ति सभी दृष्टियों से अनुबंध-क के अनुसार की जानी है। निविदाकर्ता या तो सीधे या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निविदा निविदाकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो निविदा, निविदाकर्ता द्वारा दिए गए विधिक पावर ऑफ अटार्नी के तहत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत की जाएगी।
11. निविदा की लागत ‘शून्य’ है। निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
12. किसी भी विवाद की दशा में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
13. इसका भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा कार्य पूरा होने के बाद मूल बिल प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।